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Pension Fund : अगर आपकी नौकरी की अवधि 10 साल से कम है, तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा. लेकिन इस कंडीशन में आप पेंशन फंड का पूरा पैसा क्लेम कर सकते हैं. (Pixabay)
EPFO Pension Rules, EPS : अगर आप 10 साल तक प्राइवेट नौकरी कर लेते हैं तो पेंशन के हकदार हो सकते हैं. ईपीएफओ (EPFO) के नियमों के मुताबिक कोई भी कर्मचारी अगर EPF में योगदान करता है तो 10 साल नौकरी करने के बाद पेंशन पाने का हकदार हो जाता है. हालांकि यह पेंशन उसे 58 साल की उम्र पूरी होने के बाद मिलता है. हालांकि वह 50 साल बाद कुछ कटौती के साथ भी पेंशन का लाभ ले सकता है. लेकिन 50 साल से कम उम्र होने पर उसे पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा. हां अगर उसे नौकरी करते 10 साल पूरे नहीं हुए तो वह पेंशन फंड निकाल सकता है. इसके बारे में ईपीएफओ के अपने नियम हैं.
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कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) एक रिटायरमेंट स्कीम है, जिसे EPFO द्वारा मैनेज किया जाता है. यानी ईपीएस EPFO की तरफ से चलाई जाने वाली पेंशन स्कीम है. यह योजना संगठित क्षेत्र में काम कर चुके रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए है, लेकिन इस योजना का लाभ तभी लिया जा सकता है, जब किसी कर्मचारी ने कम से कम 10 साल तक नौकरी की हो, हालांकि जरूरी नहीं कि ये नौकरी अपने लगातार ही की हो. PF (Provident Fund) खाते में जमा रकम का एक हिस्सा पेंशन फंड के लिए ईपीएस खाते में जाता है.
पेंशन में कितनी जमा होती है रकम
हर महीने PF खाते में कर्मचारी की बेसिक सैलरी + डीए का 12 फीसदी जमा होता है. एम्प्लॉयर/कंपनी का योगदान भी 12 फीसदी ही होता है. कंपनी द्वारा किए जाने वाले योगदान में से 8.33 फीसदी राशि कर्मचारी के पेंशन फंड (EPS Fund) में जाती है और बाकी 3.67 फीसदी राशि ही पीएफ खाते में जाती है. हालांकि, पेंशन योग्य सैलरी की अधिकतम सीमा 15 हजार रुपए है. ऐसे में अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 15000 रुपए है तो 15000 X 8.33 /100 = 1250 रुपए हर महीने उसके पेंशन खाते में जाएंगे.
10 साल पहले ले सकते हैं पूरा पैसा
अगर आपकी नौकरी की अवधि 10 साल से कम है, तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा. लेकिन इस कंडीशन में आप पेंशन फंड का पूरा पैसा क्लेम कर सकते हैं.
58 की उम्र के पहले चाहिए पेंशन?
वैसे तो ईपीएफओ के नियम के अनुसार पेंशन (Monthly Pension) 58 साल पूरे होने पर मिलनी शुरू होती है. लेकिन इसे आप इससे पहले भी क्लेम कर सकते हैं. ध्यान रहे कि यहां आपकी उम्र 50 साल हो गई है, तभी क्लेम कर सकते हैं. लेकिन यहां आपको कुछ कटौती के बाद पेंशन दी जाती है. 58 साल से एक साल उम्र कम है तो पेंशन में 4 फीसदी कटौती होगी. हर एक साल कम होने पर 4 फीसदी कटौती बढ़ती जाएगी. 55 साल में पेंशन लेना चाहते हैं तो यह कटौती 12 फीसदी और 52 साल में लेना चाहते हैं तो 24 फीसदी कटौती होगी. 50 साल से नीचे हैं तो पेंशन नहीं मिलेगी.
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50 साल के पहले नौकरी छोड़ दी तब?
अगर आपने 10 साल नौकरी की है, लेकिन 48 साल में नौकरी छोड़ दी तो तुरंत पेंशन नहीं मिलेगी. आप जब 58 साल के होंगे तभी पेंशन मिलनी शुरू होगी. यानी आपके पेंशन फंड का पैसा बेकार नहीं जाएगा.
पेंशन सर्टिफिकेट लेना न भूलें
10 साल पहले नौकरी छोड़ने पर एक और विकल्प है. अगर आप भविष्य में फिर नौकरी करने की इच्छा रखते हैं तो पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट लेना न भूलें. ऐसे में आप जब भी नई नौकरी को जॉइन करेंगे, तो इस सर्टिफिकेट के जरिए पिछले पेंशन अकाउंट को नई नौकरी में जुड़वा सकते हैं. ऐसे में नौकरी का समय 10 साल पूरा होता है तो 58 की उम्र में पेंशन पाने के हकदार बन सकते हैं.