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Pension Rules : ईपीएफओ मेंबर 50 साल उम्र होने पर पेंशन क्लेम कर सकते हैं. लेकिन 58 साल से एक साल उम्र कम है तो पेंशन में 4 फीसदी कटौती होगी. (Pixabay)
EPFO Pension Rules : अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के मेंबर हैं तो कई तरह के सवाल आपके मन में आता होगा. जैसे कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत कितनी पेंशन मिलेगी, पेंशन के लिए कितने साल नौकरी करनी जरूरी है या पेंशन का पैसा कब मिलेगा. रिटायरमेंट के पहले पेंशन कैसे मिलेगी. पीएफ अकाउंट में बैलेंस है, EPF फंड की निकासी और ट्रांसफर के तरीकों को लेकर भी अक्सर सवाल पूछे जाते हैं. ईपीएफओ के नियमों के अनुसार यहां हर सवाल का जवाब है.
10 साल की नौकरी करने पर मिलेगी पेंशन
सबसे पहले जान लें कि अगर 10 साल तक नौकरी कर ली तो पेंशन के हकदार हो गए. ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक कोई भी कर्मचारी अगर EPF में योगदान करता है तो 10 साल नौकरी करने के बाद पेंशन पाने का हकदार हो जाता है. हालांकि यह पेंशन उसे 58 साल की उम्र पूरी होने के बाद मिलता है.
10 साल नौकरी पूरी नहीं हुई तो क्या होगा?
अगर नौकरी करते 10 साल पूरे नहीं हुए तो वह पेंशन फंड निकाल सकता है. इसके बारे में ईपीएफओ के अपने नियम हैं. यानी जैसे ही आपकी सेवा 10 साल या उससे अधिक हो जाती है, EPS की पूरी राशि नहीं निकाली जा सकती. अब आप मंथली पेंशन के हकदार हो जाते हैं, जो 58 साल की उम्र पूरी होने पर मिलनी शुरू होती है.
58 की उम्र के पहले कैसे मिलेगी पेंशन?
ईपीएफओ मेंबर 50 साल उम्र होने पर पेंशन क्लेम कर सकते हैं. लेकिन 58 साल से एक साल उम्र कम है तो पेंशन में 4 फीसदी कटौती होगी. हर एक साल कम होने पर 4 फीसदी कटौती बढ़ती जाएगी. 55 साल में पेंशन लेना चाहते हैं तो यह कटौती 12 फीसदी और 52 साल में लेना चाहते हैं तो 24 फीसदी कटौती होगी. 50 साल से नीचे हैं तो पेंशन नहीं मिलेगी.
50 साल के पहले नौकरी छोड़ दी तब?
अगर आपने 50 साल के पहले नौकरी छोड़ दी तो तुरंत पेंशन नहीं मिलेगी. आप जब 58 साल के होंगे तभी पेंशन मिलनी शुरू होगी. यानी आपके पेंशन फंड का पैसा बेकार नहीं जाएगा.
अपने आप नहीं स्टार्ट होती है पेंशन, करें ये काम?
आपको फॉर्म 10C और कंपोजिट क्लेम फॉर्म (आधार या नॉन-आधार) भरना होगा. साथ ही, एक पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा. यह सर्टिफिकेट भविष्य में नौकरी बदलने पर पेंशन ट्रांसफर करने में मदद करता है.
रिटायरमेंट के तुरंत बाद पेंशन चाहिए? फॉर्म 10D जरूरी
अगर आप रिटायरमेंट के तुरंत बाद पेंशन शुरू करना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म 10D भरना होगा. ध्यान दें कि यह फॉर्म ऑनलाइन नहीं भरा जा सकता. इसे आपको अपने नजदीकी EPFO कार्यालय जाकर फिजिकली जमा करना होगा. प्रक्रिया में देरी न हो, इसके लिए सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखें.
पेंशन सर्टिफिकेट जरूर लें
10 साल पहले नौकरी छोड़ने पर एक और विकल्प है. अगर आप भविष्य में फिर नौकरी करने की इच्छा रखते हैं तो पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट लेना न भूलें. ऐसे में आप जब भी नई नौकरी को जॉइन करेंगे, तो इस सर्टिफिकेट के जरिए पिछले पेंशन अकाउंट को नई नौकरी में जुड़वा सकते हैं.