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EPS Pension Claim : रिटायरमेंट के बाद खुद से एक्टिवेट नहीं होती है पेंशन, EPF मेंबर को क्‍या करना होगा?

EPS Pension : ईपीएफओ मेंबर 50 साल उम्र होने पर पेंशन क्‍लेम कर सकते हैं. लेकिन 58 साल से उम्र कम है तो पेंशन में कटौती होगी. हर एक साल कम होने पर 4% कटौती बढ़ती जाएगी. 50 साल से नीचे हैं तो पेंशन नहीं मिलेगी.

EPS Pension : ईपीएफओ मेंबर 50 साल उम्र होने पर पेंशन क्‍लेम कर सकते हैं. लेकिन 58 साल से उम्र कम है तो पेंशन में कटौती होगी. हर एक साल कम होने पर 4% कटौती बढ़ती जाएगी. 50 साल से नीचे हैं तो पेंशन नहीं मिलेगी.

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Sushil Tripathi
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EPFO : फॉर्म 10D ईपीएफओ द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसके जरिए कर्मचारी EPS 95 के तहत पेंशन का क्लेम कर सकते हैं. (AI Image)

EPFO EPS Pension Rules : एंप्लाईज प्रॉविडेंट फंड (EPF) के सदस्यों को रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त रकम के साथ ही साथ मंथली पेंशन भी मिलती है. यह मंथली पेंशन कर्मचारी पेंशन योजना या एंप्लाईज पेंशन स्कीम (EPS 95) के तहत मिलती है. लेकिन यह पेंशन पाने के लिए तय प्रॉसेस होता है. अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के मेंबर हैं तो कई तरह के सवाल आपके मन में आता होगा. जैसे  कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत कितनी पेंशन मिलेगी, पेंशन के लिए कितने साल नौकरी करनी जरूरी है या पेंशन का पैसा कब मिलेगा. रिटायरमेंट के पहले पेंशन कैसे मिलेगी. 

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10 साल की नौकरी करने पर मिलेगी पेंशन

सबसे पहले जान लें कि अगर 10 साल तक नौकरी कर ली तो पेंशन के हकदार हो गए. ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक कोई भी कर्मचारी अगर EPF में योगदान करता है तो 10 साल नौकरी करने के बाद पेंशन पाने का हकदार हो जाता है. हालांकि यह पेंशन उसे 58 साल की उम्र पूरी होने के बाद मिलता है. ईपीएफ मेंबर्स के बाद यह पेंशन उनके परिवार के सदस्यों को भी मिल सकती है. इस दौरान कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत भी पड़ती है. 

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पेंशन के लिए क्‍या करना होगा 

अगर आप रिटायरमेंट के तुरंत बाद पेंशन शुरू करना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म 10D भरना होगा. फॉर्म 10D कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा जारी किया गया एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसके माध्यम से कर्मचारी पेंशन योजना (EPS 95) के तहत मंथली पेंशन का दावा किया जा सकता है. आपको फॉर्म 10C और कंपोजिट क्लेम फॉर्म (आधार या नॉन-आधार) भरना होगा. 

फॉर्म 10D में पेंशन क्लेम करने के लिए कई विकल्प दिए होते हैं. जैसे रिटायरमेंट पेंशन, रिटायरमेंट के पहले नौकरी छोड़ने पर घटी हुई पेंशन, विकलांगता पेंशन (अगर मेंबर को विकलांग होने की वजह से नौकरी छोड़नी पड़े), मेंबर के निधन के बाद विधवा और बच्चों की पेंशन, अगर मृत मेंबर के पति-पत्नी या बच्चे नहीं हैं, तो उनके आश्रित माता-पिता के लिए पेंशन, और नॉमिनी पेंशन (अगर मेंबर का कोई परिवार नहीं है). 

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पेंशन सर्टिफिकेट जरूर लें 

10 साल पहले नौकरी छोड़ने पर एक और विकल्प है. अगर आप भविष्य में फिर नौकरी करने की इच्छा रखते हैं तो पेंशन स्‍कीम सर्टिफिकेट लेना न भूलें. ऐसे में आप जब भी नई नौकरी को जॉइन करेंगे, तो इस सर्टिफिकेट के जरिए पिछले पेंशन अकाउंट को नई नौकरी में जुड़वा सकते हैं.

10 साल नौकरी पूरी नहीं हुई तो क्‍या होगा?

अगर नौकरी करते 10 साल पूरे नहीं हुए तो वह पेंशन फंड निकाल सकता है. इसके बारे में ईपीएफओ के अपने नियम हैं. यानी जैसे ही आपकी सेवा 10 साल या उससे अधिक हो जाती है, EPS की पूरी राशि नहीं निकाली जा सकती. अब आप मंथली पेंशन के हकदार हो जाते हैं, जो 58 साल की उम्र पूरी होने पर मिलनी शुरू होती है.

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58 की उम्र के पहले कैसे मिलेगी पेंशन?

ईपीएफओ मेंबर 50 साल उम्र होने पर पेंशन क्‍लेम कर सकते हैं. लेकिन 58 साल से एक साल उम्र कम है तो पेंशन में 4 फीसदी कटौती होगी. हर एक साल कम होने पर 4 फीसदी कटौती बढ़ती जाएगी. 55 साल में पेंशन लेना चाहते हैं तो यह कटौती 12 फीसदी और 52 साल में लेना चाहते हैं तो 24 फीसदी कटौती होगी. 50 साल से नीचे हैं तो पेंशन नहीं मिलेगी.

50 साल के पहले नौकरी छोड़ दी तब?

अगर आपने 50 साल के पहले नौकरी छोड़ दी तो तुरंत पेंशन नहीं मिलेगी. आप जब 58 साल के होंगे तभी पेंशन मिलनी शुरू होगी. यानी आपके पेंशन फंड का पैसा बेकार नहीं जाएगा.

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