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GST के नए रेट्स : 22 सितंबर से क्या होगा सस्ता और क्या होगा महंगा? पूरी लिस्ट यहां देखें

GST 2.0 : 22 सितंबर से लागू होने वाले नए ढांचे में जीएसटी की दरें होंगी : 0%, 5%, 18% और 40%. इसका उद्देश्य टैक्‍स सिस्‍टम को सरल बनाना, आवश्यक वस्तुओं और क्‍लीन एनर्जी को किफायती बनाए रखना और सुनिश्चित करना कि लग्‍जरी और हानिकारक उत्पाद महंगे ही रहें.

GST 2.0 : 22 सितंबर से लागू होने वाले नए ढांचे में जीएसटी की दरें होंगी : 0%, 5%, 18% और 40%. इसका उद्देश्य टैक्‍स सिस्‍टम को सरल बनाना, आवश्यक वस्तुओं और क्‍लीन एनर्जी को किफायती बनाए रखना और सुनिश्चित करना कि लग्‍जरी और हानिकारक उत्पाद महंगे ही रहें.

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FE Hindi Desk
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GST Rates : जिन वस्तुओं पर पहले 12% या 28% जीएसटी लगता था, वे ज्‍यादातर नई लोअर स्‍लैब में आ जाएंगी, जिससे कई उत्पाद किफायती हो जाएंगे. (AI Image)

GST 2.0 New Rates : जीएसटी काउंसिल (Gst Council) ने भारत के टैक्‍स सिस्‍टम में बड़े बदलावों को मंजूरी दे दी, जिसमें 5% और 18% की दो मुख्य स्लैब पेश की गई हैं. ये नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी्. जिन वस्तुओं पर पहले 12% या 28% जीएसटी लगता था, वे ज्‍यादातर नई लोअर स्‍लैब में आ जाएंगी, जिससे कई उत्पाद किफायती हो जाएंगे. जबकि सिन और लग्‍जरी की वस्तुओं पर 40% का हाई  टैक्‍स कर लागू रहेगा.

22 सितंबर से लागू होने वाले नए ढांचे में जीएसटी की दरें होंगी : 0%, 5%, 18% और 40%. इसका उद्देश्य टैक्‍स सिस्‍टम को सरल बनाना, आवश्यक वस्तुओं और क्‍लीन एनर्जी को किफायती बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना है कि लग्‍जरी और हानिकारक उत्पाद महंगे ही रहें.

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GST 2025 : जीएसटी काउंसिल ने 5% और 18% के दो टैक्स स्लैब को दी मंजूरी, हेल्थ इंश्योरेंस पर नहीं लगेगा टैक्स, छोटी कारों समेत कई चीजें होंगी सस्ती

GST 2.0: 22 सितंबर से क्या होगा सस्ता?

दूध और ब्रेड : अल्ट्रा हाई टेम्परेचर (UHT) दूध और इंडियन ब्रेड पर अब 5% टैक्स नहीं लगेगा.

डेयरी प्रोडक्ट्सद : कंडेंस्ड मिल्क, मक्खन, घी, पनीर आदि पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है.

निजी इस्तेमाल की चीजें : हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, साबुन, टूथब्रश और शेविंग क्रीम पर टैक्स 18% से घटकर सिर्फ 5% होगा.

ड्राई फ्रूट्स : बादाम, काजू, पिस्ता, हेजलनट और खजूर पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है.

बच्चों और घर की जरूरत की चीजें : बर्तन, फ़ीडिंग बोतल, बच्चों के नैपकिन और डायपर, सिलाई मशीन व उसके पार्ट्स पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है.

मीठी चीजें : रिफाइंड शुगर, सिरप, टॉफी और कैंडी पर अब सिर्फ 5% टैक्स लगेगा.

खाने का सामान : वेजिटेबल ऑयल, जानवरों की चर्बी, स्प्रेड्स, सॉसेज, मांस और मछली के प्रोडक्ट्स, माल्ट एक्सट्रेक्ट से बनी चीजें – इन सब पर अब 5% टैक्स लगेगा.

नमकीन और स्नैक्स : नमकीन, भुजिया, मिक्सचर और रेडी-टू-ईट स्नैक्स पर टैक्स 12% से घटाकर 5% होगा.

पानी : मिनरल वाटर, एरेटेड वाटर और पैक्ड वाटर (जिसमें चीनी या फ्लेवर न हो) पर अब सिर्फ 5% टैक्स लगेगा.

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एग्रीकल्‍चर और फर्टिलाइजर्स 

खाद (Fertilizers) : अब 12–18% की जगह सिर्फ 5% टैक्स लगेगा.

ट्रैक्टर और पार्ट्स : ट्रैक्टर टायर और पार्ट्स पर टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, और ट्रैक्टर पर 12% से घटाकर 5%.

खेती के उपकरण : बायो-पेस्टीसाइड्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर्स और खेती-बाड़ी की मशीनें (जैसे मिट्टी तैयार करना, फसल काटना या दाना अलग करना) – इन सब पर भी टैक्स 12% से घटाकर 5% होगा.

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GST 2.0: हेल्थकेयर, एजुकेशन और दूसरे सेक्टरों में क्या होगा सस्ता?

हेल्‍थकेयर और एजुकेशन (Healthcare & Education)

थर्मामीटर और इंश्योरेंस : थर्मामीटर पर टैक्स 18% से घटकर 5% होगा। स्वास्थ्य और जीवन बीमा (insurance) पर अब कोई टैक्स (Nil) नहीं लगेगा.

स्वास्थ्य से जुड़ी चीजें : मेडिकल ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट्स, रीजेंट्स, ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप्स, चश्मे (spectacles) – इन पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है.

शिक्षा से जुड़ी चीजें : नक्शे, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स, पेस्टल्स, कॉपियाँ (exercise books), नोटबुक और रबर (eraser), इन पर पहले 12% टैक्स था, अब बिल्कुल टैक्स नहीं लगेगा.

इलेक्ट्रॉनिक सामान : एसी और टीवी : एयर कंडीशनर, 32 इंच से बड़े टीवी (LED और LCD), मॉनिटर, प्रोजेक्टर और डिशवॉशिंग मशीनों पर टैक्स 28% से घटकर 18% कर दिया गया है.

ऑटोमोबाइल : कारें : पेट्रोल और पेट्रोल-हाइब्रिड कारें, एलपीजी और सीएनजी कारें (1200cc तक और 400mm से कम), इन पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है.

अन्य सेक्टर : 5% टैक्स स्लैब में आने वाले सामान : रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेज़ (सोलर आदि), निर्माण सामग्री, खेल का सामान, खिलौने, चमड़े के उत्पाद, लकड़ी से बने सामान और हस्तशिल्प, इन सब पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है.

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22 सितंबर से क्या होगा महंगा?

गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पाद : पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, चबाने वाला तंबाकू, ज़र्दा, कच्चा तंबाकू और बीड़ी, इन पर पहले की तरह ही ज़्यादा GST और साथ में अतिरिक्त सेस (Cess) लगता रहेगा. यह तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार सेस से जुड़े लोन पूरे नहीं चुका देती.

अब इन प्रोडक्ट्स पर टैक्स ट्रांज़ैक्शन वैल्यू की जगह रिटेल सेल प्राइस (RSP) के आधार पर लगेगा. इससे नियम और सख़्त हो जाएंगे.

सॉफ्ट ड्रिंक और फ्लेवर्ड ड्रिंक : सभी मीठे या फ्लेवर वाले पेय (जैसे एरेटेड वाटर/सोडा आदि) पर अब 28% की जगह 40% GST लगेगा.

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