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Tax : जीएसटी से 36 कैंसर रोधी दवाओं को पूरी तरह से छूट देने की योजना शामिल है. कई प्रोडक्ट पर टैक्स घट सकता है. (IE File)
GST Council 56th Meeting : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक आज, बुधवार 3 सितंबर से शुरू हो रही है. इस 2 दिनों की बैठक में टैक्स स्लैब में बदलाव पर फैसला लिया जा सकता है. बैठक ऐसे समय हो रही है जब सरकार ने नए जीएसटी सुधार अक्टूबर की शुरुआत तक लागू करने की डेडलाइन तय की है. पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2025 को जीएसटी में रिफॉर्म किए जाने का ऐलान किया था.
जीएसटी रिफॉर्म पर आगे बढ़ने के लिए जीएसटी काउंसिल की आज से 2 दिनों की बैठक हो रही है. बैठक में जीएसटी काउंसिल द्वारा कुछ सेक्टर को टैक्स पर बड़ी राहत दिए जाने का फैसला लिया जा सकता है. जीएसटी काउंसिल टैक्स के अलग अलग स्लैब को खत्म कर सिर्फ 2 स्लैब 5 फीसदी और 18 फीसदी को बनाए रखने के साथ ही सिन गुड्स पर 40 फीसदी की विशेष दर के प्रस्ताव पर चर्चा करेगी. जीएसटी काउंसिल की बैठक आज सुबह 11 बजे से नई दिल्ली के विज्ञान भवन में शुरू हो सकती है. इसका समापन 4 सितंबर को होगा.
टैक्स स्लैब में बदलाव!
अगर सभी राज्य सहमत होते हैं तो 250 से अधिक प्रोडक्ट पर मौजूदा 12 फीसदी टैक्स में बदलाव हो सकता है. इनमें से लगभग 223 को 5 फीसदी स्लैब में और बाकी को 18 फीसदी स्लैब में रखा जा सकता है. जिन वस्तुओं पर 12 फीसदी के बजाय 5 फीसदी जीएसटी लग सकता है उनमें संगमरमर और ग्रेनाइट ब्लॉक, नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण आदि शामिल हैं.
इसी तरह 28 फीसदी के स्लैब से करीब 30 प्रोडक्ट को 18 फीसदी के दायरे में लाया जा सकता है. जिन उत्पादों पर मौजूदा 28 फीसदी से कम कर लग सकता है, उनमें वाहनों के कलपुर्जे, एयर कंडीशनर, टेलीविजन, मोटरसाइकिल, लेड-एसिड बैटरी आदि शामिल हैं. 40 फीसदी टैक्स के दायरे में लगभग 10 प्राडक्ट आ सकते हैं.
कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं सस्ते या महंगे
जीएसटी से 36 कैंसर रोधी दवाओं को पूरी तरह से छूट देने की योजना शामिल है. सितंबर 2024 में परिषद ने कुछ कैंसर दवाओं पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया था.
संगमरमर, ग्रेनाइट ब्लॉक, रिन्यूएबल एनर्जी इक्यूपमेंट पर 12 फीसदी के बजाय 5 फीसदी जीएसटी लग सकता है.
वाहनों के कलपुर्जे, एयर कंडीशनर, टेलीविजन, मोटरसाइकिल, लेड-एसिड बैटरी पर 28 फीसदी की जगह 18 फीसदी टैक्स लगाया जा सकता है.
वहीं जूते और कपड़े भी सस्ते हो सकते हैं. होटल के कमरों पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी हो सकता है.
तंबाकू और अन्य लग्जरी सामान जैसे ‘सिन’ उत्पादों पर 40% टैक्स लगाया जा सकता है.