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GST on Tobacco Products : पान मसाला, गुटका, बीड़ी, सिगरेट और जर्दा जैसे प्रोडक्ट्स पर GST की नई दर लागू नहीं हुई है. (AI Generated Image)
GST New Rates and Tobacco Products : GST काउंसिल की 56वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. इसमें आम लोगों को राहत देने के लिए रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों पर टैक्स घटाने की घोषणा हुई. लेकिन पान मसाला, गुटका, बीड़ी, सिगरेट और जर्दा जैसे प्रोडक्ट्स पर फिलहाल कोई नई दर लागू नहीं हुई है. इन पर अभी भी पहले की तरह जीएसटी और सेस वसूला जाएगा. सरकार ने साफ किया है कि जब तक महामारी के दौरान लिए गए कर्ज पूरी तरह चुकाए नहीं जाते, तब तक इन प्रोडक्ट्स पर मौजूदा टैक्स ही जारी रहेगा.
तंबाकू प्रोडक्ट्स पर सरकार का रुख
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद बताया कि पान मसाला, सिगरेट, गुटका, जर्दा और बीड़ी जैसे उत्पादों पर फिलहाल पुरानी दरें ही लागू रहेंगी. उन्होंने कहा कि इन प्रोडक्ट्स पर मौजूदा जीएसटी और कंपनसेशन सेस तब तक जारी रहेगा जब तक लिए गए सभी कर्ज और ब्याज की अदायगी पूरी नहीं हो जाती. इसके बाद सेस की वसूली बंद कर दी जाएगी और इन पर फ्लैट 40% जीएसटी लगाया जाएगा. इसमें कितना समय लगेगा, इसकी कोई पक्की टाइमलाइन नहीं है, लेकिन निर्मला सीतारमण ने यह जरूर कहा है कि यह प्रॉसेस इस कैलेंडर ईयर के भीतर पूरी हो सकती है.
कर्ज क्यों लिया गया था?
महामारी के दौरान सेस कलेक्शन में भारी कमी आ गई थी. इस नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने 2020-21 में 1.1 लाख करोड़ रुपये और 2021-22 में 1.59 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लिया था. इसी कर्ज को चुकाने के लिए सरकार ने कंपनसेशन सेस से जुटाई रकम का इस्तेमाल करने का फैसला किया था.
2025-26 के बजट में सरकार ने इस साल 1.67 लाख करोड़ रुपये कंपनसेशन सेस से वसूलने का अनुमान लगाया है, जिसमें से 67,500 करोड़ रुपये कर्ज चुकाने में जाएंगे. इससे पहले 2023-24 में 78,104 करोड़ रुपये और 2024-25 में 1.24 लाख करोड़ रुपये की अदायगी हो चुकी है.
तेंदू पत्ता पर राहत
बैठक में तेंदू पत्ता पर जीएसटी की दर घटाकर 5% कर दी गई है. यह वही दर है जो तंबाकू के पत्तों पर पहले से लागू है. सरकार ने कहा कि तेंदू पत्ते ‘माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस’ की श्रेणी में आते हैं, इसलिए दरों को एक समान रखा गया है. यह फैसला उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो बीड़ी बनाने जैसे कामों में इन पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं.
पीआईबी की तरफ से जारी अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (FAQs) में भी इस बारे में स्थिति साफ की गई है, जिसे आप यहां देख सकते हैं :
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
सवाल - जीएसटी दरों में परिवर्तन कब लागू होंगे?
जवाब - जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार, सिगरेट, जर्दा जैसे चबाने वाले तंबाकू उत्पादों, अनिर्मित तंबाकू और बीड़ी को छोड़कर अन्य सेवाओं और वस्तुओं पर जीएसटी दरों में परिवर्तन 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी होंगे. निर्दिष्ट वस्तुओं (specified goods) जैसे सिगरेट, जर्दा जैसे चबाने वाले तंबाकू उत्पाद, अनिर्मित तंबाकू (unmanufactured tobacco) और बीड़ी के लिए जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर (compensation cess) की मौजूदा दरें लागू रहेंगी और नई दरें बाद में अधिसूचित की जाने वाली तिथि पर लागू की जाएंगी, जो क्षतिपूर्ति उपकर के कारण संपूर्ण ऋण और ब्याज देनदारियों के भुगतान (discharging of entire loan and interest liabilities) पर आधारित होंगी.
सवाल - क्या तेंदू पत्ते पर जीएसटी की दर कम कर दी गई है? दर क्यों कम की गई है?
जवाब - तेंदू पत्ते (Tendu leaves) पर जीएसटी की दर घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि तम्बाकू के पत्तों पर पहले से ही 5% जीएसटी है. तेंदू पत्ता भी एक लघु वनोपज (minor forest produce) है.
कुल मिलाकर यह साफ है कि तंबाकू और इससे जुड़े स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स पर फिलहाल कोई नई जीएसटी दर लागू नही की जाएगी. मौजूदा जीएसटी और सेस ही जारी रहेगा और जैसे ही महामारी के दौरान लिया गया कर्ज पूरी तरह चुक जाएगा, इन पर 40% फ्लैट जीएसटी लगाया जाएगा. तब तक कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स को पुरानी दरों के हिसाब से ही जीएसटी देना होगा.