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Insurance Gets Cheaper : सभी तरह की व्यक्तिगत लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और उनके रीइंश्योरेंस पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा. (Freepik)
GST on Life and Health Insurance Premium : व्यक्तिगत लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम अब सस्ते हो जाएंगे. जीएसटी रिफॉर्म के बाद अब इन इंश्योरेंस प्रोडक्ट को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) से छूट दे दी गई है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक के बाद नई दरों के बारे में जानकारी दी, यह भी बताया कि कौन से प्रोडक्ट जीएसटी फ्री होंगे.
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किस तरह की पॉलिसी जीएसटी फ्री
सभी तरह की व्यक्तिगत लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी (Life Insurance) और उनके रीइंश्योरेंस पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा. इनमें टर्म लाइफ, यूलिप या एंडोमेंट पॉलिसी शामिल हैं. इसी तरह सभी व्यक्तिगत हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी और उनका रीइंश्योरेंस भी जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है. इनमें फैमिली फ्लोटर और वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी भी शामिल हैं. जुलाई, 2017 में जीएसटी सिस्टम लागू होने के बाद से अब तक लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी वसूला जाता था.
कंज्यूमर्स को मिलेगा लाभ
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इंश्योरेंस कंपनियां जीएसटी से दी गई राहत का लाभ उपभोक्ताओं को दें और बीमा आम आदमी के लिए किफायती बने और देश में बीमा कवरेज बढ़े. जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू हो जाएंगी. सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर लगाए गए जीएसटी से 16,398 करोड़ रुपये जुटाए थे. इसमें 8,135 करोड़ रुपये जीवन बीमा और 8,263 करोड़ रुपये स्वास्थ्य बीमा से आए थे.
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इसके अलावा 2,045 करोड़ रुपये रीइंश्योरेंस पर सेस के रूप में मिले, जिनमें 561 करोड़ रुपये लाइफ इंश्योरेंस और 1,484 करोड़ रुपये हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े थे. वित्त वर्ष 2022-23 में लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर लगाए गए जीएसटी से कुल 16,770 करोड़ रुपये की वसूली हुई थी. जीएसटी परिषद ने जीएसटी ढांचे को सरल बनाते हुए चार की जगह सिर्फ दो दरें ही रखने पर सहमति जताई. अब उत्पादों पर 5 और 18 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा जबकि कुछ चुनिंदा उत्पादों पर विशेष 40 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा.