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GST Free Products : इस रिफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब कई जरूरी चीजों पर कोई GST नहीं लगेगा. (PTI)
GST Free Products : गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल (Gst Council) ने बुधवार, 3 सितंबर को टैक्स सिस्टम में रिफॉर्म को मंजूरी दे दी. इसका उद्देश्य टैक्स सिस्टम को आसान बनाना और आम जनता व कारोबारियों पर बोझ कम करना है. 56वीं बैठक में काउंसिल ने पुराने चार टैक्स स्लैब को घटाकर सिर्फ 2 प्रमुख स्लैब, 5% और 18% कर दिया है. यानी अब 12% और 28% वाले स्लैब पूरी तरह खत्म हो जाएंगे. ये नए सुधार 22 सितंबर से लागू होंगे.
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जरूरी सामान पर अब जीरो GST
इस रिफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब कई जरूरी चीजों पर कोई GST नहीं लगेगा.
दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स : UHT दूध, छेना और पनीर को 5% टैक्स से हटाकर पूरी तरह GST फ्री कर दिया गया है.
ब्रेड और रोटियां : रोटी, परांठा, नान और बाकी सभी इंडियन ब्रेड अब बिना GST मिलेंगे.
शिक्षा से जुड़ी चीजें : अब पढ़ाई में काम आने वाले मैप, चार्ट और ग्लोब टैक्स-फ्री होंगे. वहीं, क्लासरूम की जरूरी चीजें जैसे शार्पनर, पेंसिल, क्रेयॉन, पेस्टल कलर्स अब बिना टैक्स मिलेंगी. कॉपियां और नोटबुक (पहले 12% टैक्स) और रबर (पहले 5% टैक्स) अब पूरी तरह GST-फ्री कर दिए गए हैं.
हेल्थकेयर सेक्टर : 33 लाइफ सेविंग दवाइयां, जिनमें कैंसर की दवाइयां भी शामिल हैं, अब पूरी तरह GST-फ्री होंगी. इन पर पहले 12% टैक्स लगता था, अब बिल्कुल जीरो. इससे गंभीर बीमारियों की दवाइयां मरीजों को पहले से सस्ती और आसानी से मिलेंगी.
लाइफ इंश्योरेंस : व्यक्तिगत लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ पॉलिसी पर अब कोई GST नहीं लगेगा.
अदर रेट रिडक्शन
निजी इस्तेमाल की चीजें : हेयर ऑयल, साबुन, शैम्पू और टूथब्रश पर पहले 12–18% टैक्स लगता था, अब सिर्फ 5% लगेगा.
खाने-पीने का सामान : नमकीन, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, कॉफी और कॉर्नफ्लेक्स को भी अब 5% स्लैब में रखा गया है.
डेयरी उत्पाद : मक्खन, घी और डेयरी स्प्रेड पर भी टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है.
खेती और ऊर्जा क्षेत्र : बायो-पेस्टीसाइड्स, सिंचाई उपकरण, सोलर हीटर, विंडमिल और फोटोवोल्टाइक सेल्स (सोलर पैनल) पर अब सिर्फ 5% टैक्स लगेगा.
अन्य सामान : डायग्नोस्टिक किट्स, चश्मे, हस्तशिल्प और संगमरमर के ब्लॉक्स भी अब 5% स्लैब में होंगे.
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हायर टैक्स स्लैब में बदलाव
जिन सामानों पर पहले 28% टैक्स लगता था, जैसे एयर कंडीशनर, 32 इंच से बड़े टीवी, छोटी कारें, 350cc से नीचे की मोटरसाइकिलें, ट्रैक्टर, ट्रक, बसें, सीमेंट और ऑटो पार्ट्स, अब उन पर सिर्फ 18% टैक्स लगेगा.
सिन और लग्जरी गुड्स
पान मसाला, सिगरेट, सोडा/कोल्ड ड्रिंक, बड़ी मोटरसाइकिलें, लग्जरी कारें, प्राइवेट हवाई जहाज़ और यॉट्स, इन पर पहले की तरह ही सबसे ज़्यादा 40% GST लगता रहेगा