scorecardresearch

GST रिफॉर्म : दूध, ब्रेड, कैंसर की दवाओं से स्कूल के सामान तक, 22 सितंबर से ये प्रोडक्‍ट होंगे जीएसटी फ्री, फुल लिस्‍ट

GST Free : गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल ने बुधवार, 3 सितंबर को टैक्‍स सिस्‍टम में रिफॉर्म को मंजूरी दे दी. इसका उद्देश्‍य टैक्स सिस्टम को आसान बनाना और आम जनता व कारोबारियों पर बोझ कम करना है.

GST Free : गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल ने बुधवार, 3 सितंबर को टैक्‍स सिस्‍टम में रिफॉर्म को मंजूरी दे दी. इसका उद्देश्‍य टैक्स सिस्टम को आसान बनाना और आम जनता व कारोबारियों पर बोझ कम करना है.

author-image
FE Hindi Desk
New Update
GST Free Products, GST 2.0, GST Reform, GST New Rates, GST Council

GST Free Products : इस रिफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब कई जरूरी चीजों पर कोई GST नहीं लगेगा. (PTI)

GST Free Products : गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल (Gst Council) ने बुधवार, 3 सितंबर को टैक्‍स सिस्‍टम में रिफॉर्म को मंजूरी दे दी. इसका उद्देश्‍य टैक्स सिस्टम को आसान बनाना और आम जनता व कारोबारियों पर बोझ कम करना है. 56वीं बैठक में काउंसिल ने पुराने चार टैक्स स्लैब को घटाकर सिर्फ 2 प्रमुख स्लैब, 5% और 18% कर दिया है. यानी अब 12% और 28% वाले स्लैब पूरी तरह खत्म हो जाएंगे. ये नए सुधार 22 सितंबर से लागू होंगे. 

GST के नए रेट्स : 22 सितंबर से क्या होगा सस्ता और क्या होगा महंगा? पूरी लिस्ट यहां देखें

जरूरी सामान पर अब जीरो GST

Advertisment

इस रिफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब कई जरूरी चीजों पर कोई GST नहीं लगेगा. 

दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स : UHT दूध, छेना और पनीर को 5% टैक्स से हटाकर पूरी तरह GST फ्री कर दिया गया है.

ब्रेड और रोटियां : रोटी, परांठा, नान और बाकी सभी इंडियन ब्रेड अब बिना GST मिलेंगे.

शिक्षा से जुड़ी चीजें : अब पढ़ाई में काम आने वाले मैप, चार्ट और ग्लोब टैक्स-फ्री होंगे. वहीं, क्लासरूम की जरूरी चीजें जैसे शार्पनर, पेंसिल, क्रेयॉन, पेस्टल कलर्स अब बिना टैक्स मिलेंगी. कॉपियां और नोटबुक (पहले 12% टैक्स) और रबर (पहले 5% टैक्स) अब पूरी तरह GST-फ्री कर दिए गए हैं. 

हेल्‍थकेयर सेक्‍टर : 33 लाइफ सेविंग दवाइयां, जिनमें कैंसर की दवाइयां भी शामिल हैं, अब पूरी तरह GST-फ्री होंगी. इन पर पहले 12% टैक्स लगता था, अब बिल्कुल जीरो. इससे गंभीर बीमारियों की दवाइयां मरीजों को पहले से सस्ती और आसानी से मिलेंगी.

लाइफ इंश्योरेंस : व्यक्तिगत लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ पॉलिसी पर अब कोई GST नहीं लगेगा. 

GST 2025 : जीएसटी काउंसिल ने 5% और 18% के दो टैक्स स्लैब को दी मंजूरी, हेल्थ इंश्योरेंस पर नहीं लगेगा टैक्स, छोटी कारों समेत कई चीजें होंगी सस्ती

अदर रेट रिडक्‍शन 

निजी इस्तेमाल की चीजें : हेयर ऑयल, साबुन, शैम्पू और टूथब्रश पर पहले 12–18% टैक्स लगता था, अब सिर्फ 5% लगेगा.

खाने-पीने का सामान : नमकीन, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, कॉफी और कॉर्नफ्लेक्स को भी अब 5% स्लैब में रखा गया है.

डेयरी उत्पाद : मक्खन, घी और डेयरी स्प्रेड पर भी टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है.

खेती और ऊर्जा क्षेत्र : बायो-पेस्टीसाइड्स, सिंचाई उपकरण, सोलर हीटर, विंडमिल और फोटोवोल्टाइक सेल्स (सोलर पैनल) पर अब सिर्फ 5% टैक्स लगेगा.

अन्य सामान : डायग्नोस्टिक किट्स, चश्मे, हस्तशिल्प और संगमरमर के ब्लॉक्स भी अब 5% स्लैब में होंगे.

NFO : JioBlackRock इसी महीने ला रहा है फ्लेक्सी कैप फंड, AI-पावर्ड इस एनएफओ में क्या है खास

हायर टैक्स स्लैब में बदलाव

जिन सामानों पर पहले 28% टैक्स लगता था, जैसे एयर कंडीशनर, 32 इंच से बड़े टीवी, छोटी कारें, 350cc से नीचे की मोटरसाइकिलें, ट्रैक्टर, ट्रक, बसें, सीमेंट और ऑटो पार्ट्स, अब उन पर सिर्फ 18% टैक्स लगेगा.

Nippon India के मल्टीकैप फंड ने 20 साल में 30 गुना बढ़ाई दौलत, अपनी कैटेगरी का चैंपियन, 5 स्टार है रेटिंग

सिन और लग्जरी गुड्स 

पान मसाला, सिगरेट, सोडा/कोल्ड ड्रिंक, बड़ी मोटरसाइकिलें, लग्जरी कारें, प्राइवेट हवाई जहाज़ और यॉट्स, इन पर पहले की तरह ही सबसे ज़्यादा 40% GST लगता रहेगा

Gst Council Gst