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Tax Saving Tips : 2 लाख लगाकर इनकम टैक्स में बचाएं 62,400 रुपये, इस स्कीम में करना होगा निवेश

Exclusive Tax Benefits : सही तरीके से निवेश करें तो 2 लाख रुपये के इनवेस्टमेंट पर आप इनकम टैक्स में हर साल 62 हजार रुपये से ज्यादा बचत कर सकते हैं.

Exclusive Tax Benefits : सही तरीके से निवेश करें तो 2 लाख रुपये के इनवेस्टमेंट पर आप इनकम टैक्स में हर साल 62 हजार रुपये से ज्यादा बचत कर सकते हैं.

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Viplav Rahi
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Invest for Exclusive Tax Benefits: अगर आप सही ढंग से निवेश करें, तो 2 लाख रुपये के इनवेस्टमेंट पर सालाना 62 हजार रुपये से ज्यादा इनकम टैक्स बचा सकते हैं. (Image : Pixabay)

How to Invest for Exclusive Tax Benefits: अगर आपने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए अपने टैक्स सेविंग इनवेस्टमेंट (Tax Saving Investment) का कोटा पूरा नहीं किया है, तो आप अब भी ऐसा कर सकते हैं. अगर आप सही ढंग से निवेश करें, तो 2 लाख रुपये के इनवेस्टमेंट पर सालाना 62 हजार रुपये से ज्यादा इनकम टैक्स (Income Tax) बचा सकते हैं. इस बचत में 15 हजार रुपये से ज्यादा का एक्सक्लूसिव टैक्स बेनिफिट भी शामिल है, जो सिर्फ उसी स्कीम में निवेश करने पर मिलता है, जिसकी चर्चा हम अभी करने जा रहे हैं. टैक्स सेविंग के लिहाज से बेस्ट कही जाने वाली इस स्कीम का नाम है नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS. 

NPS में मिलता है सबसे ज्यादा टैक्स बेनिफिट

एनपीएस एक ऐसी स्कीम है, जिसमें निवेश पर आप सबसे ज्यादा टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं. वो इसलिए, क्योंकि इसमें पैसे लगाने पर आपको सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट के लिए सालाना 1.5 लाख रुपये तक के निवेश की लिमिट खत्म होने के बाद अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट मिलता है. यानी 1.5 लाख रुपये की लिमिट खत्म होने के बाद भी आप NPS में 50 हजार रुपये का निवेश करके सेक्शन 80CCD(1B) के तहत अतिरिक्त डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. इस तरह आप हर साल 1.5 लाख रुपये की जगह 2 लाख रुपये के निवेश पर टैक्स बेनिफिट हासिल कर सकते हैं. 

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टैक्स बेनिफिट का कैलकुलेशन 

एनपीएस के तहत मिलने वाले टैक्स बेनिफिट का कैलकुलेशन आप इस तरह से समझ सकते हैं : 

  • NPS में सालाना 1.5 लाख रुपये के निवेश पर आप को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलेगी. 

  • अगर अगर आप इनकम टैक्स के सबसे ऊंचे स्लैब में आते हैं, तो 1.5 लाख रुपये पर मिलने वाली ये टैक्स छूट करीब 46,800 रुपये होगी. 

  • इसके बाद एनपीएस के टियर 1 (NPS Tier I) अकाउंट में आप हर साल 50 हजार रुपये के अतिरिक्त निवेश पर सेक्शन 80CCD(1B) के तहत भी टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं. 

  • इसे मिलाकर आप साल में 15,600 रुपये तक और टैक्स बचा पाएंगे. 

  • इस तरह कुल 2 लाख रुपये (1.5 लाख रुपये + 50 हजार रुपये = 2 लाख रुपये) के सालाना निवेश पर आप इनकम टैक्स में 62,400 रुपये (46,800 + 15,600) की बचत कर सकते हैं. 

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NPS क्या है?  

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) भारत सरकार की पहल पर शुरू की गई एक पेंशन-स्कीम है. इस स्कीम का उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद नियमित आमदनी के लिए बेहतर विकल्प उपलब्ध कराना है. एनपीएस का टियर-1 अकाउंट खोलने के लिए पहली बार कम से कम 5000 रुपये इनवेस्ट करने पड़ते हैं. इसके बाद हर साल कम से कम 1000 रुपये का निवेश करना होता है. सरकार ने पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) भी बनाई है, जो पीएफआरडीए एक्ट 2013 के प्रावधानों के हिसाब से एनपीएस का संचालन करती है. 

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निवेश से पहले जानना जरूरी 

एनपीएस में निवेश करने से पहले आपका यह जानना भी जरूरी है कि पीपीएफ की तरह NPS कोई फिक्स्ड इनकम वाली या गारंटीड रिटर्न वाली स्कीम नहीं है. यह एक मार्केट बेस्ड स्कीम स्कीम है, जिसका रिटर्न शेयर मार्केट पर निर्भर होता है. यही वजह है कि एनपीएस में निवेश रिस्क फ्री नहीं है, लेकिन बाजार से जुड़ा होने के कारण बेहतर रिटर्न की गुंजाइश बनी रहती है. निवेशकों को इस स्कीम में पैसे लगाने का फैसला अपना रिस्क प्रोफाइल समझने के बाद ही करना चाहिए. 

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