scorecardresearch

Income Tax: 15 मार्च तक नहीं जमा कर पाए एडवांस टैक्स, तो अब क्या करें? किनके लिए जरूरी है ये भुगतान

Advance Income Tax: एडवांस टैक्स भरने की अंतिम तारीख 15 मार्च, 2025 थी. अगर आप इस डेडलाइन के भीतर एडवांस टैक्स का भुगतान नहीं कर पाए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है.

Advance Income Tax: एडवांस टैक्स भरने की अंतिम तारीख 15 मार्च, 2025 थी. अगर आप इस डेडलाइन के भीतर एडवांस टैक्स का भुगतान नहीं कर पाए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है.

author-image
Viplav Rahi
New Update
Income Tax, Advance Tax, Advance Income Tax, Advance Tax Payment

Advance Tax Liability : जिन टैक्सपेयर्स की सालाना टैक्स देनदारी 10 हजार रुपये से ज्यादा है उनके लिए एडवांस टैक्स भरना जरूरी है. (File Photo : PTI)

Advance Income Tax Payment After Deadline : आयकर विभाग द्वारा तय एडवांस टैक्स की चौथी और फाइनल किस्त भरने की अंतिम तारीख 15 मार्च, 2025 थी. अगर आप इस डेडलाइन के भीतर एडवांस टैक्स का भुगतान नहीं कर पाए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप 31 मार्च, 2025 तक इसे भर सकते हैं, लेकिन इस पर सेक्शन 234C के तहत ब्याज देना होगा. अगर आपने 31 मार्च के बाद भी टैक्स नहीं चुकाया, तो सेक्शन 234B के तहत और ज्यादा ब्याज देना पड़ सकता है. इसलिए बेवजह अधिक ब्याज देने से बचने के लिए जितनी जल्दी हो सके बकाया एडवांस टैक्स भर देना बेहतर होगा.

अब भी कर सकते हैं एडवांस टैक्स का भुगतान

अगर आपने 15 मार्च, 2025 तक एडवांस टैक्स का भुगतान नहीं किया है, तो आपके पास अब भी 31 मार्च, 2025 तक का समय है. हालांकि, इस स्थिति में आपको आयकर अधिनियम की धारा 234C के तहत हर एक महीने या महीने के किसी भी भाग के लिए 1% प्रति माह की दर से ब्याज देना होगा. लेकिन 31 मार्च, 2025 के बाद अगर आप टैक्स का भुगतान करते हैं, तो आपको अतिरिक्त ब्याज देना पड़ेगा क्योंकि तब सेक्शन 234B भी लागू हो जाएगा.

Advertisment

Also read : Maximum Return : SBI एमएफ के 10 साल में बेस्ट रिटर्न देने वाले 5 फंड, 1 लाख का लंपसम बना 5 लाख, SIP पर भी मोटा मुनाफा

31 मार्च, 2025 के बाद टैक्स भरने पर बढ़ सकता है ब्याज

अगर आपने 31 मार्च तक भी बकाया एडवांस टैक्स का भुगतान नहीं किया, तो आपको 1 अप्रैल, 2025 से सेक्शन 234B के तहत अतिरिक्त ब्याज देना होगा. इसका मतलब यह है कि जितनी देर आप टैक्स भुगतान में करेंगे, आपकी कुल देनदारी उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी.

एडवांस टैक्स पर कैसे होता है ब्याज का कैलकुलेशन?

सेक्शन 234C के तहत अगर कोई करदाता 15 मार्च, 2025 तक अपना पूरा एडवांस टैक्स नहीं चुकाता है, तो उसे बची हुई राशि पर 1% प्रति माह की दर से ब्याज देना होता है. उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपने 15 दिसंबर, 2024 तक अपनी कुल कर देनदारी का 75% एडवांस टैक्स के रूप में चुका दिया. अब 15 मार्च, 2025 तक आपको शेष 25% टैक्स भरना था. लेकिन अगर आपने इसे 17 मार्च, 2025 को भरा, तो आपको 2 दिन की देरी के लिए 1% ब्याज देना होगा. भले ही देरी केवल 2 दिन की हो, लेकिन ब्याज पूरे महीने के लिए लिया जाएगा.

Also read : Investing for Child Education : बच्चों की पढ़ाई के लिए कहां करें निवेश? लॉन्ग और शॉर्ट टर्म के लिए कैसे करें सही प्लानिंग

टैक्सपेयर्स को क्या करना चाहिए?

अगर कोई टैक्सपेयर 15 मार्च तक अपना एडवांस टैक्स नहीं भर पाते हैं, तो उन्हें 31 मार्च से पहले इसका भुगतान कर देना चाहिए. ऐसा करने से उन्हें सेक्शन 234B के अतिरिक्त ब्याज से बचने में मदद मिलेगी. अगर आप एडवांस टैक्स भरने की 15 मार्च की समय सीमा से चूक गए हैं, तो जल्द से जल्द 31 मार्च से पहले इसे भरने का प्रयास करें. ऐसा करने से आप अतिरिक्त ब्याज और आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं.

किनके लिए जरूरी है एडवांस टैक्स भरना 

जिन टैक्सपेयर्स की सालाना इनकम टैक्स देनदारी, TDS और TCS कटौती के बाद, 10 हजार रुपये से ज्यादा है उनके लिए एडवांस टैक्स भरना जरूरी है. यह एडवांस टैक्स एक वित्त वर्ष के दौरान 4 किस्तों में देना होता है, जिसके लिए पेमेंट की अंतिम तारीख (Due Dates) 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च होती है. 60 साल या उससे ज्यादा उम्र वाले ऐसे सीनियर सिटिजन, जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन से आमदनी नहीं है, उनके लिए एडवांस टैक्स भरना जरूरी नहीं है. ऐसे सैलरीड लोगों को भी एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं होती, जिनके वेतन से हर महीने टीडीएस कटता है और जिनके पास सैलरी के अलावा इनकम का दूसरा कोई सोर्स नहीं है. 

Also read : EPFO New Rules: ईपीएफओ की EDLI स्कीम के नए नियमों का क्या है मतलब? किनको और कैसे होगा फायदा

कब, कितना भरना होता है एडवांस टैक्स

15 जून को या उससे पहले दी जाने वाली पहली किस्त में कुल टैक्स देनदारी का 15% पेमेंट करना होता है. 15 सितंबर को या उससे पहले भरी जाने वाली दूसरी किस्त में पिछले भुगतान को मिलाकर कुल एडवांस टैक्स देनदारी का 45% पेमेंट करना जरूरी है. इसकी तरह 15 दिसंबर को या उससे पहले भरी जाने वाली तीसरी किस्त में पिछले पेमेंट को मिलाकर कुल देनदारी का 75% भुगतान पूरा करना होता है. चौथी यानी अंतिम किस्त 15 मार्च को या उससे पहले देनी होती है, जिसमें पिछले पेमेंट को मिलाकर 100% टैक्स देनदारी का भुगतान हो जाना चाहिए.

Income Tax Advance Tax