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EPFO New Rules: ईपीएफओ की EDLI स्कीम में हुए बदलावों का क्या है मतलब? किनको और कैसे होगा फायदा

EPFO EDLI Scheme New Rules: ईपीएफओ की EDLI स्कीम में हुए बदलावों से सदस्यों के परिवारों को डेथ क्लेम करने में आसानी होगी और पहले से अधिक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी.

EPFO EDLI Scheme New Rules: ईपीएफओ की EDLI स्कीम में हुए बदलावों से सदस्यों के परिवारों को डेथ क्लेम करने में आसानी होगी और पहले से अधिक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी.

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Viplav Rahi
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EPFO New Rules : ईपीएफओ की EDLI स्कीम के नियमों कई अहम बदलाव किए गए हैं. (File Photo : Financial Express)

EPFO New Rules for EDLI Scheme: ईपीएफओ यानीकर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपनी एंप्लाईज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) स्कीम में तीन बड़े बदलाव किए हैं. इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य EPF सदस्यों के परिवारों को अधिक आर्थिक सुरक्षा देना और डेथ क्लेम (death claims) की प्रॉसेस को आसान बनाना है. स्कीम में हुए इन बदलावों से इंश्योरेंस कवरेज बढ़ेगा और मेंबर्स के परिवार वालों को पहले से ज्यादा आर्थिक सुरक्षा मिलेगी. आइए जानते हैं कि क्या हैं ये बदलाव और कैसे मिलेगा इनका फायदा.

EPF मेंबर का एक साल की नौकरी से पहले निधन होने पर भी मिलेगा लाभ 

नए नियमों के तहत, अगर किसी नए EPF मेंबर का निधन नौकरी जॉइन करने के एक साल के भीतर हो जाता है, तो भी उनके परिवार को कम से कम 50,000 रुपये का मिनिमम इंश्योरेंस बेनिफिट मिलेगा. पहले ऐसी स्थिति में कोई मिनिमम अमाउंट तय नहीं था. EPFO की तरफ से इस बारे में जारी बयान में कहा गया है, "अगर किसी EPF सदस्य की एक वर्ष की लगातार सर्विस (continuous service) पूरी किए बिना मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को मिनिमम 50,000 रुपये का लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट मिलेगा. इस संशोधन से हर साल सर्विस के दौरान निधन होने के 5,000 से अधिक मामलों में परिजनों को लाभ मिलने की उम्मीद है."

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कंट्रीब्यूशन कुछ दिन के लिए बंद होने पर भी मिलेगा EDLI का लाभ

दूसरा बदलाव उन मामलों से जुड़ा है, जिनमें EPF मेंबर की मृत्यु नौकरी के दौरान होती है, लेकिन उनका ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन किसी वजह से कुछ समय के लिए बंद हो गया होता है. पहले के नियमों के अनुसार अगर किसी EPF सदस्य का निधन नॉन-कंट्रीब्यूटरी (non-contributory) पीरियड के बाद होता था, तो परिवार को EDLI स्कीम का लाभ नहीं मिलता था. इसे सेवा के बाहर हुआ निधन माना जाता था. लेकिन नए नियमों के तहत अगर EPF सदस्य की मृत्यु लास्ट कंट्रीब्यूशन मिलने के 6 महीने के भीतर होती है और उनका नाम कंपनी के रिकॉर्ड में बना हुआ है, तो उनके परिवार को EDLI स्कीम के तहत बीमा का लाभ मिलेगा.

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नौकरी बदलने के दौरान गैप आने पर भी मिलेगा EDLI स्कीम का फायदा

तीसरा बड़ा बदलाव उन EPF सदस्यों के लिए है, जिनकी नौकरी बदलने की वजह से सर्विस में कुछ समय का गैप आ जाता है. पुराने नियमों के तहत अगर किसी EPF मेंबर की सर्विस में एक या दो दिन का भी गैप आ जाता था, तो भी इसे लगातार सर्विस (continuous service) नहीं माना जाता था और उनके परिवार को 2.5 लाख रुपये का मिनिमम बेनिफिट या 7 लाख रुपये का मैक्सिमम इंश्योरेंस बेनिफिट नहीं मिल पाता था. नए नियम के अनुसार अब दो नौकरियों के बीच अधिकतम दो महीने तक का गैप होने पर भी इसे कंटीन्युअस सर्विस माना जाएगा. इससे EDLI स्कीम के तहत मैक्सिमम इंश्योरेंस बेनिफिट मिलने की एलिजिबिलिटी बनी रहेगी. EPFO का मानना है कि इस बदलाव से हर साल करीब 1,000 से अधिक परिवारों को राहत मिलेगी.

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EDLI स्कीम क्या है?

EPFO की कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) स्कीम एक जीवन बीमा योजना है, जो उन कर्मचारियों को कवर करती है जो EPF स्कीम के तहत रजिस्टर्ड हैं. यह स्कीम भारत सरकार द्वारा 1976 में शुरू की गई थी. इस योजना के तहत, अगर किसी EPF सदस्य का नौकरी के दौरान निधन हो जाता है, तो उनके परिवार को अधिकतम 7 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस बेनिफिट मिलता है.

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EPFO द्वारा किए गए इन तीन संशोधनों से EDLI स्कीम अधिक असरदार और इनक्लूसिव बन गई है. 28 फरवरी 2025 को हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ (CBT) की 237वीं बैठक में घोषित किए गए इन बदलावों से डेथ क्लेम की प्रॉसेस पहले से आसान हो जाएगी. जिससे हर साल हजारों परिवारों को फायदा होने की उम्मीद है.

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