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Income Tax : इनकम टैक्स विभाग का बड़ा एलान, टैक्सपेयर्स को मिल सकती है 1.5 लाख तक की राहत

Income Tax Audit Report Deadline: इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी गई है. इससे टैक्सपेयर्स को 1.5 लाख रुपये तक का फायदा हो सकता है.

Income Tax Audit Report Deadline: इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी गई है. इससे टैक्सपेयर्स को 1.5 लाख रुपये तक का फायदा हो सकता है.

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Viplav Rahi
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Income Tax Audit Deadline: आयकर विभाग ने इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी है. (Image : Financial Express)

Income Tax Audit Report Deadline Extended: इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देने का एलान किया है. आयकर विभाग ने फैसला किया है कि जिन टैक्सपेयर्स को 30 सितंबर 2024 तक अपनी इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी थी, उनके लिए अब यह डेडलाइन बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2024 कर दी गई है. अंतिम तारीख आगे बढ़ाने का यह फैसला उन टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो किसी वजह से समय पर रिपोर्ट जमा नहीं कर पा रहे थे. 

इनकम टैक्स विभाग ने जारी किया सर्कुलर

आयकर विभाग द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख अब 30 सितंबर 2024 से बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2024 कर दी गई है. यह सर्कुलर 29 सितंबर 2024 को जारी किया गया है. यह फैसला विशेष रूप से उन टैक्सपेयर्स के लिए महत्वपूर्ण है, जिनको अपनी आय का ऑडिट करवाना पड़ता है. पहले इसके लिए 30 सितंबर की डेडलाइन तय थी. जिन टैक्सपेयर्स को डेडलाइन बढ़ने से फायदा होगा उनमें व्यक्तिगत करदाता (Individual Taxpayers), कंपनियां और ऐसे सभी करदाता शामिल हैं, जिनके लिए ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर है. इन सभी को अब अपनी ऑडिट रिपोर्ट आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करने के लिए 7 अक्टूबर तक का समय मिल गया है. 

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कैसे मिलेगी 1.5 लाख रुपये तक राहत

डेडलाइन के आगे बढ़ने से टैक्सपेयर्स को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जिन टैक्सपेयर्स के लिए ऑडिट रिपोर्ट जमा करना जरूरी है, उन्हें डेडलाइन के भीतर ऐसा नहीं कर पाने पर भारी जुर्माना देना पड़ता है. यह जुर्माना 1.5 लाख रुपये या कुल बिक्री के 0.5% में से जो भी रकम कम हो, उतना होता है. 7 दिन की डेडलाइन आगे बढ़ने की वजह से उन टैक्सपेयर्स को काफी फायदा होगा, जो तकनीकी समस्याओं के चलते रिपोर्ट समय पर जमा नहीं कर पा रहे थे. अब वे बिना जुर्माना चुकाए अपनी रिपोर्ट जमा कर पाएंगे.

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डेडलाइन बढ़ाने का कारण

आयकर विभाग द्वारा जारी सर्कुलर में बताया गया है कि कई टैक्सपेयर्स और प्रोफेशनल्स ने आयकर पोर्टल पर ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करने में तकनीकी दिक्कतों का सामना किया. इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ (CBDT) ने यह फैसला किया है. कई करदाताओं ने शिकायत की थी कि वे पोर्टल पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट अपलोड नहीं कर पा रहे थे. इस कारण विभाग ने डेडलाइन बढ़ाने का फैसला किया ताकि कोई भी करदाता बिना कारण जुर्माना भरने से बच सके.

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आखिरी वक्त तक न करें इंतजार

हालांकि डेडलाइन को 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन टैक्सपेयर्स और प्रोफेशनल्स को अपनी रिपोर्ट समय से जमा करने की कोशिश करनी चाहिए. आखिरी समय पर पोर्टल पर भारी दबाव होने के कारण कई बार तकनीकी दिक्कतें आ जाती हैं, इसलिए रिपोर्ट जमा करने के लिए आखिरी वक्त का इंतजार करने से बचना चाहिए.

Income Tax Income Tax Department