/financial-express-hindi/media/media_files/JWYelDowIBtdqlnyWe5L.jpg)
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पारित बजट में टैक्स से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे, जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे. (Image : Pixabay)
Big Tax changes: Revised TDS rates, STT, Aadhaar Card Rules: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पारित बजट में टैक्स से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे, जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे. इनमें STT, TDS दरें, आधार कार्ड के नियम और डायरेक्ट टैक्स की विवाद से विश्वास योजना जैसे बड़े बदलाव शामिल हैं. इन बदलावों का टैक्सपेयर्स और निवेशकों पर सीधा असर पड़ेगा, इसलिए इनके बारे में समझना और इनके अनुसार तैयारी करना जरूरी है.
1. सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स (STT)
बजट 2024 में सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) में बढ़ोतरी की गई है. अब STT फ्यूचर्स पर 0.02% और ऑप्शंस पर 0.1% हो गया है. इसके अलावा, शेयर बायबैक से प्राप्त आय अब लाभार्थियों के हाथों में कर योग्य होगी. ये बदलाव 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होंगे.
2. आधार कार्ड नियमों में बदलाव
पैन के दुरुपयोग और डुप्लिकेशन को रोकने के लिए 1 अक्टूबर से आधार एनरोलमेंट आईडी का उपयोग ITR और पैन आवेदन में नहीं किया जा सकेगा. अब केवल वैध आधार नंबर ही स्वीकार्य होगा.
3. शेयर बायबैक पर कर
शेयर बायबैक पर अब शेयरधारक स्तर पर कर लगाया जाएगा, जैसे डिविडेंड पर कर लगता है. इससे निवेशकों पर कर का बोझ बढ़ेगा और शेयर खरीदने की लागत को कैपिटल गेन या लॉस के कैलकुलेशन में शामिल किया जाएगा.
4. फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स पर TDS
बजट 2024 के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकार के बॉन्ड्स पर, जिसमें फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स शामिल हैं, 10% TDS काटा जाएगा. TDS की कटौती तभी होगी जब सालाना आय 10,000 रुपये से अधिक हो. इससे कम आय पर TDS नहीं लगेगा.
5. TDS दरों में बदलाव
बजट 2024 में प्रस्तावित TDS दरों को फाइनेंस बिल में मंजूरी मिल गई है. प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं:
- सेक्शन 19DA, 194H, 194-IB, और 194M के तहत भुगतान पर TDS दर 5% से घटाकर 2% कर दी गई है.
- ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए TDS दर 1% से घटाकर 0.1% कर दी गई है.
- सेक्शन 194DA के तहत जीवन बीमा पॉलिसी से संबंधित भुगतान आते हैं.
- सेक्शन 194G के तहत लॉटरी टिकट की बिक्री पर कमीशन आता है.
- सेक्शन 194H में कमीशन या ब्रोकर के भुगतान आते हैं.
- सेक्शन 194-IB में किराया भुगतान आता है.
- सेक्शन 194F को 1 अक्टूबर 2024 से समाप्त करने का प्रस्ताव है. यह सेक्शन म्यूचुअल फंड या UTI द्वारा यूनिट्स के री-परचेस के लिए किए गए भुगतान से जुड़ा है.
6. डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना 2024
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने विवाद से विश्वास योजना 2024 (DTVSV, 2024) की घोषणा की है, जो आयकर विवादों से जुड़ी बकाया अपीलों को निपटाने के लिए है. यह योजना 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगी.