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आईटीआर अंतिम तिथि बढ़ाई गई: आयकर रिटर्न फाइलिंग की समय-सीमा, आज करदाताओं को जाननी चाहिए ज़रूरी बातें

आईटीआर अंतिम तिथि विस्तार 2025, एवाई 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न की समयसीमा: हर साल, अंतिम समय में पोर्टल की दिक्कतें, भारी भीड़ और विलंबित फाइलिंग के कारण समय-सीमा बढ़ाने की मांग उठती है सरकार ने एक दिन की मोहलत दी

आईटीआर अंतिम तिथि विस्तार 2025, एवाई 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न की समयसीमा: हर साल, अंतिम समय में पोर्टल की दिक्कतें, भारी भीड़ और विलंबित फाइलिंग के कारण समय-सीमा बढ़ाने की मांग उठती है सरकार ने एक दिन की मोहलत दी

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FE Hindi Desk
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आयकर रिटर्न की समयसीमा बढ़ाई गई(AI Image: Gemini)

आयकर रिटर्न अंतिम तिथि विस्तार 2025: जैसे-जैसे आईटीआर की समय-सीमा नज़दीक आती है, करदाता समय-सीमा बढ़ने को लेकर अटकलें लगाने लगते हैं. हर साल, अंतिम समय की पोर्टल समस्याओं, भारी भीड़ और देर से फाइलिंग की वजह से अधिक समय की मांग होती है और कई लोग जानना चाहते हैं कि सरकार समय बढ़ाएगी या नहीं. हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन विस्तार को लेकर चर्चाएँ जारी हैं और करदाता सतर्क हैं कि आगे क्या करना चाहिए.

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आयकर रिटर्न (ITR) क्या है?

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आयकर रिटर्न (ITR) एक आधिकारिक दस्तावेज है जिसे कोई व्यक्ति या संगठन आयकर विभाग को अपनी आय, खर्च और अन्य वित्तीय विवरणों की रिपोर्ट देने के लिए जमा करता है.यह निर्धारित करने में मदद करता है कि किसी वित्तीय वर्ष के लिए कितना टैक्स भरना है या कितना रिफंड बनता है. आईटीआर फाइल करना सरकार को आय की निगरानी करने, कंप्लायंस सुनिश्चित करने और अतिरिक्त कर भुगतान की स्थिति में रिफंड देने में सक्षम बनाता है. एक निश्चित सीमा से अधिक कमाई करने वाले व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए यह एक अनिवार्य आवश्यकता है, ताकि वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे.

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आईटीआर अंतिम तिथि विस्तार और वर्तमान डेडलाइन

सरकार ने आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है. हालांकि आगे और विस्तार को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन करदाताओं के पास अब सिर्फ एक दिन बचा है. इस समय-सीमा को चूकना महंगा साबित हो सकता है क्योंकि जुर्माना और इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा.

आईटीआर अंतिम तिथि विस्तार और वर्तमान डेडलाइन 

सरकार ने आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है. हालांकि आगे और विस्तार को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन करदाताओं के पास अब सिर्फ एक दिन बचा है. इस समयसीमा को चूकना महंगा साबित हो सकता है क्योंकि जुर्माना और ब्याज लगना शुरू हो जाएगा.

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आईटीआर फाइलिंग 2025: समय-सीमा चूकने पर जुर्माना

धारा 234F के अनुसार, यदि रिटर्न धारा 139(1) में दी गयी समय-सीमा के बाद दाखिल किया जाता है, तो ₹5000 का विलंब शुल्क देय होगा. हालांकि, यदि व्यक्ति की कुल आय ₹5 लाख से अधिक नहीं है, तो विलंब शुल्क ₹1000 होगा.

₹5 लाख से अधिक आय वाले करदाताओं पर ₹5000 जुर्माना.

₹5 लाख से कम आय वाले करदाताओं पर ₹1000 जुर्माना.

साथ ही, धारा 234A, 234B और 234C के अंतर्गत अतिरिक्त ब्याज भी लागू हो सकता. 

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.

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