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Income tax refund status 2025 : ऐसे भी कई मामले होते हैं, जिनमें रिटर्न वेरीफाई तो हो जाते हैं लेकिन प्रॉसेस होने में देरी होता है. (AI Image)
Reasons for pending refund : फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR 2025) भरने की डेड लाइन 15 सितंबर 2025 अब नजदीक है. इस साल रिफंड मिलने का ट्रेंड पिछले साल से बहुत अलग है. कुछ मामलों में रिफंड 2 से 4 घंटे में आ गया. कुछ में 7 से 15 दिन लगे. तो वहीं बहुत से लोगों को महीने भर या इससे भी ज्यादा समय से अपने रिफंड का इंतजार है. समय पर रिफंड नहीं मिलने से लोग परेशान भी हो रहे हैं. अगर आप भी उनमें से हैं तो यह जानना चाहिए कि किस गलती या किन वजहों से आपका पैसा अटक सकता है.
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ITR फाइलिंग में किस तरह की गलतियां
गलत ITR फॉर्म चुनना
फॉर्म 26AS/AIS से मिसमैच
तय समय सीमा तक रिटर्न न भरना
समय पर ITR का ई-वेरिफिकेशन न करना
फर्जी डिडक्शन और HRA क्लेम करना
इनकम को गलत रिपोर्ट करना
Advance Tax न चुकाना
गलत पर्सनल डिटेल भरना
बैंक अकाउंट नंबर गलत दर्ज करना
टैक्स विभाग के नोटिस को नजरअंदाज करना
वेरीफिकेशन का रखें ध्यान
समय पर रिफंड न आने का एक बड़ा कारण वेरीफिकेशन भी है. आपके लिए रिटर्न (Income Tax Return) भर देना बस काफी नहीं होता है, आपको इसे 30 दिनों के भीतर वेरीफाई कराना भी जरूरी है. वेरीफिकेशन आधार ओटीपी या नेट बैंकिंग के जरिए किया जा सकता है. अगर आपने वेरिफिकेयशन की प्रक्रिया पूरी नहीं की तो रिफंड की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी.
प्रॉसेस होने में लेट
ऐसे भी कई मामले होते हैं, जिनमें रिटर्न वेरीफाई तो हो जाते हैं लेकिन प्रॉसेस होने में देरी होता है. ऐसा हो सकता है कि आपने जिस टाइम पर रिटर्न भरा हो तो उस समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सर्वर में कुछ खामी हो. इसके अलावा आपने कौन सा फॉर्म चुना है, उसमें ज्यादा टेक्निकल मामला हो तो प्रॉसेस में देरी हो सकता है.
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सही बैंक अकाउंट की जानकारी
आपके किस बैंक अकाउंट में पैसा आना है, उसके बारे में सही जानकारी देना जरूरी है. उसके लिए केवाईसी प्रक्रिया पूरी होनी भी जरूरी है. अगर आपने इनकम टैक्स पोर्टल पर अपना बैंक अकाउंट नंबर नहीं ऐड किया तो आपका रिफंड अटक सकता है. डिएक्टिवेट अकाउंट में भी पैसा नहीं आता है.
ऐसा होने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक ईमेल अलर्ट भेजता है और टैक्सपेयर्स को “MY Bank Details” के अंतर्गत बैंक विवरण अपडेट करना होता है.
TDS में मिसमैच
अगर आईटीआर में भरा गया टीडीएस का डिटेल फॉर्म 26AS या AIS से मैच नहीं करता, तो रिफंड आने में देर हो सकती है. ऐसे मामले में टैक्सपेयर्स को इसे ठीक कराने के लिए CPC में शिकायत करनी पड़ती है.
रिफंड मिलने में देरी हो, तो क्या करें?
अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) समय पर नहीं मिला है, तो सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर अपने रिटर्न की स्टेटस चेक करें. अगर वहां 'प्रोसेसिंग' दिख रहा है तो इंतजार करना पड़ेगा.
लेकिन अगर कोई गलती या मिसमैच है, तो सेक्शन 143(1) के तहत मिले इंटिमेशन को ध्यान से पढ़कर सुधार यानी रेक्टिफिकेशन फाइल करें. जरूरत पड़ने पर आप ऑनलाइन ग्रिवांस दर्ज कर सकते हैं या हेल्पलाइन से संपर्क भी कर सकते हैं.