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ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल करने के लिए ये आसान स्टेप्स फॉलो करें, उससे पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान

Income Tax Return Filing: ITR ऑनलाइन फाइल करने से पहले कुछ तैयारियां करना जरूरी है. इसके बाद आप कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो कर अपने रिटर्न को सही तरीके से फाइल कर सकते हैं.

Income Tax Return Filing: ITR ऑनलाइन फाइल करने से पहले कुछ तैयारियां करना जरूरी है. इसके बाद आप कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो कर अपने रिटर्न को सही तरीके से फाइल कर सकते हैं.

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Viplav Rahi
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Income Tax Return Filing: आयकर ऑनलाइन फाइल करने से पहले कुछ तैयारियां करना जरूरी है. (Image : Pixabay)

Income Tax Return Filing Tips : इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी होता है जिसकी सालाना आय बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है. ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत यह लिमिट सामान्य टैक्सपेयर्स के लिए 2.5 लाख रुपये है. अगर आप ITR ऑनलाइन फाइल करने की सोच रहे हैं, तो कुछ तैयारियां पहले से करना जरूरी है. इसके बाद आप कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो कर अपने रिटर्न को समय पर और सही तरीके से फाइल कर सकते हैं.

ITR फाइल करने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान

1. सभी इनकम डॉक्यूमेंट्स जुटाएं

ऑनलाइन ITR फाइलिंग से पहले आपको अपने सभी जरूरी दस्तावेज इकट्ठा कर लेने चाहिए. मिसाल के तौर पर PAN, Aadhaar, Form 16, सैलरी स्लिप, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, TDS कटौती का सर्टिफिकेट, कैपिटल गेन्स स्टेटमेंट, रेंटल इनकम का डिटेल और किसी भी अन्य आय का प्रमाण.

2. सही ITR फॉर्म सेलेक्ट करें

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आपका रेजिडेंट स्टेटस और इनकम का सोर्स यह तय करता है कि आपको कौन सा ITR फॉर्म भरना है. गलत फॉर्म भरने पर आपका रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है या आयकर विभाग की तरफ से नोटिस भी आ सकता है. इस साल ITR-2 में बदलाव किए गए हैं, इसलिए रिटर्न फाइल करने से पहले उन्हें समझ लेना जरूरी है.

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3. PAN को Aadhaar से लिंक करें

PAN और Aadhaar को लिंक करना अनिवार्य है. इसके साथ ही नाम, जन्म की तारीख और जेंडर जैसी डिटेल्स सभी डॉक्यूमेंट्स में एक जैसी होनी चाहिए ताकि वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत न आए.

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4. टैक्स छूट की जानकारी रखें

बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के अलावा आपको जो भी टैक्स डिडक्शन और छूट मिल सकती है, उसकी जानकारी होना जरूरी है. न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है. ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

5. पुराने ITR से तुलना करें

फाइनेंस बिल 2025 के तहत आयकर विभाग को अब पिछले वर्षों के रिटर्न से इस साल के रिटर्न की तुलना करने का अधिकार मिल गया है. इसलिए रिटर्न फाइल करने से पहले उसमें दी गई जानकारी को सावधानी के साथ अपने पिछले रिटर्न से मिला लें.

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ITR ऑनलाइन फाइल करने के इन स्टेप्स को फॉलो करें

Step 1: इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं.
Step 2: वेबसाइट पर रजिस्टर करें या लॉगिन करें.
Step 3: जरूरी क्रेडेंशियल्स भरें.
Step 4: फाइलिंग मोड और स्टेटस का चयन करें.
Step 5: सही ITR फॉर्म चुनें.
Step 6: सभी निर्देश ध्यान से पढ़ें और फॉर्म के सभी जरूरी सेक्शन भरें.
Step 7: सभी टैब्स को पूरा करने के बाद “Proceed” पर क्लिक करें.
Step 8: वेलिडेशन करें और अंत में ITR सबमिट करें.

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