scorecardresearch

Income Tax रिटर्न फाइल करने में कैसे मदद करता है AIS? कहां से करें डाउनलोड

ITR filing: एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) ने रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को पहले से काफी आसान बना दिया है. लेकिन इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है.

ITR filing: एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) ने रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को पहले से काफी आसान बना दिया है. लेकिन इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है.

author-image
Viplav Rahi
New Update
new income tax bill, new income tax bill explained, income tax bill explained in Hindi

What is AIS : एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में किसी टैक्सपेयर द्वारा एक वित्त वर्ष के दौरान किए गए अधिकांश वित्तीय लेन-देन की जानकारी एक साथ दी जाती है. (Image : Financial Express)

Explained: What is AIS and how it helps in ITR filing: एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को पहले से काफी आसान बना दिया है. लेकिन इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है. सबसे पहले तो यह जानना होगा कि आखिर AIS का मतलब क्या है, ताकि हम अपना रिटर्न (ITR) फाइल करते समय इसका सही ढंग से इस्तेमाल कर सकें. दरअसल एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट आयकर विभाग द्वारा 2021 में पेश किया गया एक सालाना विवरण है, जिसमें किसी टैक्सपेयर द्वारा एक वित्त वर्ष के दौरान किए गए अधिकांश वित्तीय लेन-देन की जानकारी एक साथ दी जाती है. इसमें उस करदाता की आमदनी के अलग-अलग स्रोतों की जानकारी भी शामिल है. 

AIS से कैसे आसान हुई ITR फाइलिंग

AIS को पेश किए जाने से पहले टैक्सपेयर्स को अपने टैक्स से जुड़े तमाम ब्योरे फॉर्म 26AS में देखने को मिलते थे. इसमें उस टैक्सपेयर के TDS, TCS, एडवांस टैक्स और सेल्फ एसेसमेंट टैक्स का विवरण शामिल होता था. लेकिन 2019 में आयकर विभाग ने AIS की शुरुआत एक ऐसे स्टेटमेंट के तौर पर की, जिसमें किसी टैक्सपेयर की पूरे वित्त वर्ष की आय की पूरी जानकारी एक साथ दी जाती है. इसमें उस व्यक्ति की इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड, किराए से होने वाली आय, जीएसटी टर्नओवर, शेयर और म्यूचुअल फंड्स के ट्रांजैक्शन, विदेशों से होने वाली आय, प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त जैसे तमाम लेनदेन शामिल हैं. साथ ही इसमें कोई करेक्शन कराना हो, तो करदाता के पास ऑनलाइन फीडबैक देने का ऑप्शन भी रहता है. एक तरह से AIS को फॉर्म 26AS का एक्सटेंशन भी कहा जा सकता है जिसमें पूरे वित्त वर्ष के दौरान टैक्सपेयर के वित्तीय लेनदेन और टैक्स से जुड़ी एक्टिविटीज का ब्योरा रहता है. 

Advertisment

Also read : PPF, SCSS, SSY पर 1 जुलाई से बढ़ेंगी ब्याज दरें? पब्लिक प्रॉविडेंट फंड के निवेशकों को 4 साल से है इंतजार

वित्त वर्ष 2022-23 से एक बदलाव यह भी हुआ है कि अब किसी व्यक्ति द्वारा अदा किए गए एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स और रेगुलर असेसमेंट टैक्स का ब्योरा फॉर्म 26AS की बजाय AIS में दिखाई देता है. इस तरह AIS के जरिए टैक्सपेयर्स को आयकर रिटर्न भरने के लिए अपनी हर तरह की आमदनी का ब्योरा एक साथ, एक जगह पर मिल जाता है. इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि AIS के रूप में टैक्सपेयर्स को पहले से भरा हुआ इनकम टैक्स रिटर्न (pre-filled income tax returns) मिल जाता है, जिससे टैक्स फाइलिंग (Income Tax Filing) का काम आसान हो जाता है.

Also read : HDFC Mutual Fund : 10 हजार की SIP से जमा हुए 8.30 करोड़ ! 27 साल पुराने इस लार्जकैप फंड का कमाल

कैसे डाउनलोड करें AIS

एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) को आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है. इसके लिए टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स के पोर्टल पर अपने ई-फाइलिंग खाते में लॉग इन करना होगा. जिसके बाद वे AIS पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटमेंट देख सकते हैं. इसके अलावा आयकर विभाग ने "AIS for Taxpayers" के नाम से एक फ्री मोबाइल एप्लिकेशन भी लॉन्च किया है, जिसके जरिए AIS का पूरा ब्योरा आसानी से देखा जा सकता है.

Also read : Explained : टैक्स एग्जम्प्शन और डिडक्शन का क्या है मतलब? टैक्स रिटर्न भरने से पहले समझ लें इनका अंतर

यहां मिलेगा आपका AIS

स्टेप 1: इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन करें (url: https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login)

स्टेप 2: लॉग इन करने के बाद, डैशबोर्ड पर Annual Information Statement (AIS) के मेनू पर क्लिक करें.

स्टेप 3: ‘Proceed’ बटन पर क्लिक करें जो आपको AIS पोर्टल पर रि-डायरेक्ट कर देगा

स्टेप 4: एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट देखने के लिए AIS पर क्लिक करें. 

स्टेप 5: दो विकल्पों : Taxpayer Information Summary (TIS) या Annual Information Statement (AIS) में किसी एक पर क्लिक करें. यहां आपको AIS का वित्त वर्ष, पैन और आपका नाम दिखाई देगा.

स्टेप 6: डाउनलोड पर क्लिक करके अपना स्टेटमेंट डाउनलोड कर लें. 

Income Tax Income Tax Filing AIS Itr Filing