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Income Tax : विवाद से विश्वास स्कीम की डेडलाइन का हुआ एलान, किन्हें मिलेगा फायदा? किनका माफ हो सकता है जुर्माना और ब्याज

Vivad Se Vishwas Scheme : सरकार ने विवाद से विश्वास स्कीम 2024 के तहत अप्लाई करने की अंतिम तारीख का एलान कर दिया है. जिन लोगों पर इनकम टैक्स से जुड़ा विवाद चल रहा है, उनके लिए यह स्कीम बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है.

Vivad Se Vishwas Scheme : सरकार ने विवाद से विश्वास स्कीम 2024 के तहत अप्लाई करने की अंतिम तारीख का एलान कर दिया है. जिन लोगों पर इनकम टैक्स से जुड़ा विवाद चल रहा है, उनके लिए यह स्कीम बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है.

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FE Hindi Desk
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Vivad Se Vishwas Scheme 2024 Deadline

Vivad Se Vishwas Scheme 2024 Deadline : विवाद से विश्वास स्कीम के तहत अप्लाई करने की अंतिम तारीख घोषित हो गई है. (Image : Financial Express)

Vivad Se Vishwas Scheme Deadline : सरकार ने डायरेक्ट टैक्स से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए विवाद से विश्वास स्कीम 2024 के तहत अप्लाई करने की अंतिम तारीख का एलान कर दिया है. जिन लोगों पर इनकम टैक्स से जुड़ा विवाद चल रहा है, उनके लिए यह स्कीम बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है. इसके तहत तय टैक्स अमाउंट का भुगतान करने पर ब्याज और जुर्माने को माफ कर दिया जाएगा. अब इस स्कीम के तहत आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2025 तय की गई है. आइए जानते हैं इस स्कीम से जुड़ी अहम बातें, किन्हें होगा फायदा और किन पर से हटेगा जुर्माना व ब्याज.

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 विवाद से विश्वास स्कीम 2024 क्या है?

विवाद से विश्वास स्कीम 2024 का उद्देश्य टैक्स विवादों को रजामंदी से सुलझाना है. अगर किसी टैक्सपेयर पर इनकम टैक्स विभाग द्वारा कोई विवादित टैक्स बकाया है और वह कोर्ट या अन्य अपीलीय प्राधिकरणों में पेंडिंग है, तो वह इस स्कीम के तहत आवेदन करके विवादित टैक्स अमाउंट का भुगतान करके जुर्माने और ब्याज से पूरी तरह राहत पा सकता है. वित्त मंत्रालय के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति निर्धारित टैक्स की रकम और उस पर तय प्रतिशत की दर से अतिरिक्त रकम जमा कर देता है, तो उसके ऊपर लगे जुर्माने और ब्याज को पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा, और मामला बंद मान लिया जाएगा.

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कौन कर सकता है आवेदन?

विवाद से विश्वास स्कीम 2024 के तहत नीचे बताए गए टैक्सपेयर अप्लाई कर सकते हैं:

  • जिनका मामला किसी अपील, रिट याचिका (Writ Petition) या एसएलपी (SLP) के तहत 22 जुलाई 2024 तक अपील पेंडिंग है, चाहे वह अपील टैक्सपेयर ने की हो या इनकम टैक्स विभाग ने.

  • जिन लोगों ने सेक्शन 144C के तहत Dispute Resolution Panel (DRP) के समक्ष आपत्ति दर्ज की है और DRP ने 22 जुलाई 2024 तक कोई निर्देश जारी नहीं किया है.

  • जिन मामलों में DRP ने सेक्शन 144C(5) के तहत निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन AO ने 22 जुलाई 2024 तक मूल्यांकन पूरा नहीं किया है.

  • जिन्होंने सेक्शन 264 के तहत विवेचना याचिका (revision application) दायर की है और वह 22 जुलाई 2024 तक पेंडिंग है.

किन्हें मिलेगा जुर्माना और ब्याज माफी का फायदा?

अगर ऊपर बताए गए एलिजिबल टैक्सपेयर विवादित टैक्स की निर्धारित रकम का भुगतान स्कीम के तहत करते हैं और उससे जुड़ा डिक्लेरेशन अथॉरिटीज को सौंप देते हैं, तो इनकम टैक्स विभाग:

  • पूरा जुर्माना माफ कर देगा

  • पेंडिंग ब्याज की रकम को खत्म कर देगा

  • और मामला पूरी तरह से निपट गया माना जाएगा

इस तरह टैक्सपेयर को लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत मिलेगी और टैक्स विवाद भी सुलझ जाएगा.

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आवेदन की अंतिम तारीख

वित्त मंत्रालय की नोटिफिकेशन के मुताबिक, 30 अप्रैल 2025 वह आखिरी दिन है जब तक टैक्सपेयर इस स्कीम के तहत आवेदन कर सकते हैं. यह अधिसूचना 8 अप्रैल 2025 को जारी की गई है. समय पर आवेदन कर टैक्सपेयर इस स्कीम का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं. विवाद से विश्वास स्कीम 2024 टैक्सपेयर्स को पेंडिंग टैक्स विवादों से छुटकारा पाने का सुनहरा मौका देती है. समय पर आवेदन करने से न केवल जुर्माने और ब्याज की माफी मिलेगी, बल्कि केस भी निपट जाएगा. अगर आप इस स्कीम के तहत पात्र हैं, तो 30 अप्रैल 2025 से पहले आवेदन करना न भूलें.

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