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Income Tax Return : आपको कितना इनकम टैक्स रिफंड मिलेगा, यह जानने के लिए आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन करना होगा. (Image : Freepik)
Income Tax Return, Refund Amount and Status : नए इनकम टैक्स सीजन की शुरुआत हो चुकी है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर-1, आईटीआर-2, आईटी-4 सहित सभी 7 फॉर्म नोटिफाई कर दिए हैं. अगर डेट में आगे बदलाव न हो तो 31 जुलाई तक फाइनेंशियल ईसयर 2024-25 यानी असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आईटीआर दाखिल करना होगा. अब सभी टैक्सपेयर्स की नजरें इस बात पर होंगी कि आखिर उसे कितना रिफंड मिलेगा. वहीं आईटीआर दाखिल करने के बाद चह कैसे चेक कर सकता है कि यह अमाउंट कब तक मिल जाएगा. रिफंड प्रोसेसिंग तब शुरू होती है जब टैक्सपेयर्स ITR फाइल करने के बाद अपने रिटर्न को ई-वेरिफाई कर देते हैं.
ITR 2025 : टैक्सपेयर को कितना मिलेगा इनकम टैक्स रिफंड?
जब कोई टैक्सपेयर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में रिफंड (Income Tax Refund) का दावा करता है, तो टैक्स विभाग उस रिटर्न को प्रोसेस करता है. इसके बाद, टैक्सपेयर को सेक्शन 143(1) के तहत CPC (सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर) से एक इन्फॉर्मेशन मिलता है, जो यह पुष्टि करता है कि टैक्सपेयर को कितना रिफंड मिलेगा.
यह रिफंड अमाउंट उस अमाउंट के बराबर हो सकता है, जो टैक्सपेयर ने अपनी रिटर्न में क्लेम किया है. या फिर यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा की गई जांच के आधार पर अधिक या कम हो सकता है. आपको कितना इनकम टैक्स रिफंड मिलेगा, यह जानने के लिए आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन करना होगा. आपने जितना टैक्स भरा है, वह आपकी टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको रिफंड के रूप में मिल जाएगा.
ITR 2025 : कैसे फाइल करें आईटीआर
इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं.
यूजर ID (PAN नंबर) और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करें.
फिर डैशबोर्ड पर दिख रहे ‘फाइल इनकम टैक्स रिटर्न’ विकल्प पर क्लिक करें.
फिर असेसमेंट ईयर को सेलेक्ट करें, जिसके लिए आप ITR फाइल करना चाहते हैं. इस बार यह असेसमेंट ईयर 2025-26 होगा.
इसके बाद फाइलिंग स्टेटस यानी आप किस कैटेगरी में आते हैं, उसे सेलेक्ट करें.
अपनी इनकम सोर्स के हिसाब से ITR फॉर्म सेलेक्ट करें (जैसे ITR-1, ITR-2, ITR-4)
फिर ITR फाइल करने का कारण सेलेक्ट करें.
सारी दी गई इन्फॉर्मेशन को चेक करें और वैलिडेट पर क्लिक करें.
उसके बाद फॉर्म सबमिट करने के बाद ई-वेरिफिकेशन करें.
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ITR 2025 : ऐसे चेक करें रिफंड स्टेटस
- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं.
- यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करके लॉग-इन करें.
- अब आपको स्क्रीन पर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म शो होगा.
- इसके बाद फॉर्म के नीचे ड्रॉप-डाउन लिस्ट से ऑप्शन पर क्लिक करें और आईटीआर पर सेलेक्ट करें.
- अब आपको असेसमेंट ईयर दर्ज करके सबमिट करना है.
- इसके बाद रिफंड का स्टेटस चेक करने के लिए आपको ITR Acknowledgment Number पर क्लिक करना है.
- इसके बाद आपको स्क्रीन में आईटीआर रिफंड का स्टेटस शो हो जाएगा.
ITR 2025 : इस तरीके से भी जान सकते हैं स्टेटस
- सबसे पहले https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाएं.
- पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करने पर आपसे दो तरह की जानकारी मांगी जाएंगीं, एक पैन नंबर और दूसरा जिस साल का रिफंड बाकी है वो साल.
- इसके बाद अब आपको कैप्चा कोड को भरना होगा.
- इसके बाद Proceed पर क्लिक कर दीजिए. स्टेटस आपके सामने होगा.