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ITR Filing 2025 : फॉर्म 16 के बिना कैसे फाइल करें आईटीआर? कौन से डॉक्यूमेंट होंगे जरूरी, ये है आसान गाइडलाइन

Form 16 : फॉर्म 16 एक TDS (टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स) सर्टिफिकेट है, जो आपका एम्प्लॉयर आपको देता है. इसमें आपकी सालाना सैलरी, कितना टैक्स (Income Tax) कटा और टैक्स में छूट की जानकारी होती है.

Form 16 : फॉर्म 16 एक TDS (टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स) सर्टिफिकेट है, जो आपका एम्प्लॉयर आपको देता है. इसमें आपकी सालाना सैलरी, कितना टैक्स (Income Tax) कटा और टैक्स में छूट की जानकारी होती है.

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Sushil Tripathi
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Form-16 : बिना फॉर्म 16 के भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं और इसके लिए कुछ डॉक्‍यूमेंट्स की जरूरत होगी. Photograph: (AI Generated)

Income Tax Return, Form 16, ITR Filing 2025 : फाइनेंशियल ईयर 2025 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ITR-1 से ITR-7 तक सभी फॉर्म नोटिफाई कर चुका है. आमतौर पर सैलरी पाने वाले अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 लेने के बाद आईटीआर दाखिल करते हैं, जिसमें उनकी सैलरी, टैक्स डिडक्शन (TDS), और अन्य जरूरी जानकारी होती है. लेकिन अगर आपके पास फॉर्म 16 न हो तो क्‍या इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल कर सकते हैं? इसका जवाब है हां। आप बिना फॉर्म 16 के भी आसानी से आईटीआर फाइल कर सकते हैं. इसकी प्रक्रिया बेहद आसान है और इसके लिए कुछ डॉक्‍यूमेंट्स की जरूरत होगी. 

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क्या होता है फॉर्म 16

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फॉर्म 16 एक TDS (टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स) सर्टिफिकेट है, जो आपका एम्प्लॉयर आपको देता है. इसमें आपकी सालाना सैलरी, कितना टैक्स (Income Tax) कटा और टैक्स में छूट की जानकारी होती है. यह आईटीआर फाइल करने में मदद करता है. यह 2 पार्ट में होता है.

पार्ट A : इसमें महत्वपूर्ण पर्सनल डिटेल और नियोक्ता की जानकारी सहित तिमाही आधार पर टैक्स कटौती और डिपॉजिट की डिटेल होती है.

पार्ट B: इसमें कर्मचारी के वेतन की विस्तृत जानकारी होती है. इसके अलावा, सेक्शन 10 के तहत कटौती और सेक्शन 80C और 80CD के तहत कटौती का डिटेल होती है.

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बिना फॉर्म 16 के कैसे फाइल होगा रिटर्न

अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है, तो आप कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की मदद से ITR फाइल कर सकते हैं. आपको कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने होंगे, जो आपकी इनकम, टैक्स और छूट की जानकारी दे सकें. इनमें फॉर्म 26AS सबसे जरूरी है. यह एक टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट होता है, जिसमें आपके ऊपर जितना टैक्स काटा गया है, उसकी पूरी जानकारी होती है. फार्म 26एएस में टीडीएस और टीसीएस के बारे में जानकारी होती है. साथ ही इसमें व्यक्ति के एडवांस टैक्स और उच्च मूल्य के लेनदेन की डिटेल होती है.

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ऐसे डाउनलोड करें फॉर्म 26AS

  • ई-फाइल पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं.
  • यहां My Account  विकल्प दिखेगा.  इसमें व्यू फॉर्म 26AS लिंक पर क्लिक करें.
  • इसके बाद इसमें असेसमेंट साल चुनें और व्यू टाइम पर क्लिक करें.
  • इसके बाद डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करें. फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा.

सैलरी स्‍लीप की भी जरूरत होगी

अगर फॉर्म 16 नहीं है, तो आपकी सैलरी स्लिप बहुत काम आ सकती हैं. इनमें आपकी बेसिक सैलरी, HRA (हाउस रेंट अलाउंस) और अन्य भत्तों की जानकारी होती है. आपके पास सैलरी स्‍लीप नहीं हैं, तो अपने एम्प्लॉयर से एनुअल इनकम स्टेटमेंट मांग सकते हैं. 

बैंक स्टेटमेंट

बैंक स्टेटमेंट से पता चलता है कि आपकी सैलरी कब और कितनी आई, कितना ब्याज मिला और किन निवेशों में पैसा डाला गया. अगर आपने किराए या फ्रीलांसिंग से कमाई की है, तो वो भी यहां दिखेगा.

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इन्‍वेस्‍टमेंट और टैक्स छूट के प्रूफ 

Section 80C, 80D, HRA जैसी छूटों का फायदा लेने के लिए जरूरी है कि आपने जो निवेश किया है, उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों. जैसे PPF, ELSS, इंश्योरेंस प्रीमियम की रसीदें, होम लोन स्टेटमेंट या रेंट पेमेंट रिसिप्ट.

PAN और आधार कार्ड

ITR फाइल करने के लिए आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड अनिवार्य हैं. ये ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करने और रिटर्न वेरिफाई करने के लिए भी जरूरी हैं. आधार कार्ड की मदद से आप ई-वेरिफिकेशन आसानी से कर सकते हैं, जो ITR फाइलिंग का आखिरी स्टेप है.

ई-फाइलिंग पोर्टल की लें मदद 

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometax.gov.in और www.incometax.gov.in पर आईटीआर फाइल करने के लिए फॉर्म 16 अपलोड करने की जरूरत नहीं है. बस आपको लॉगिन करना होगा, सही टैक्स रिजीम (ओल्ड या न्यू) चुनना होगा, और अपने इनकम के सोर्स के हिसाब से सही आईटीआर फॉर्म (जैसे ITR-1 या ITR-4) सेलेक्ट करना होगा.  वेबसाइट पर ज्यादातर जानकारी, जैसे सैलरी, TDS, और ब्याज, पहले से भरी हुई मिलती है. आपको बस इसे फॉर्म 26AS और अन्य डॉक्यूमेंट से मिलान करना होता है. 

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