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ITR : वरिष्ठ नागरिकों को भी ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम चुनने का विकल्प मिलता है. अगर वे ओल्ड रिजीम चुनना चाहते हैं, तो उन्हें फॉर्म 10-IEA जमा करना होगा. Photograph: (Freepik)
ITR Filing Process for Senior Citizens : इनकम टैक्स रिटर्न (ITR 2025) सीजन चल रहा है, ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह समझना जरूरी है कि असेसमेंट ईयर 2025- 26 के लिए कौन सा फॉर्म सबसे सही है और वे कैसे बिना परेशानी के अपना रिटर्न आसानी से फाइल कर सकते हैं. वरिष्ठ नागरिकों के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई तरह की रियायतें और अलग-अलग प्रावधान किए हैं. हालांकि सही ITR फॉर्म चुनना उनके लिए बेहद जरूरी है ताकि वे अपनी आय को सही तरीके से बता सकें और टैक्स (Income Tax) में छूट का लाभ उठा सकें.
यहां यह समझना जरूरी है कि 60 साल से लेकर 80 साल की उम्र के लोगों को वरिष्ठ नागरिक और 80 साल से अधिक उम्र वालों को अति वरिष्ठ नागरिक की कैटेगरी में रखा जाता है. ओल्ड रिजीम में इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों को 3 लाख रुपये तक की टैक्स छूट दी जाती है. वहीं अति वरिष्ठ नागरिकों को 5,00,000 रुपये तक आय के लिए इनकम टैक्स में छूट मिलती है.
ITR 2025 : वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सा फॉर्म सही?
वरिष्ठ नागरिकों के लिए ITR फॉर्म का चयन उनकी इनकम के सोर्स और कुल आमदनी पर निर्भर करता है.
ITR-1 : ऐसे व्यक्ति जो वेतन, किराए से आय, पेंशन या अन्य स्रोतों से 50 लख रुपए से काम की कमाई करते हैं, जो भारत के निवासी हैं वे इस फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से भरा जा सकता है.
ITR-2 : अगर वरिष्ठ नागरिक की आय में कैपिटल गेन्स (जैसे शेयर या म्यूचुअल फंड से कमाई) या एक से अधिक मकान की संपत्ति शामिल है, तो उन्हें ITR-2 फॉर्म चुनना चाहिए. यह फॉर्म उन लोगों के लिए भी है जिनके पास विदेश में संपत्ति या आय है.
ITR-3 : अगर कोई वरिष्ठ नागरिक व्यवसाय या पेशे से आय हासिल करता है, तो ITR-3 उनके लिए सही है. यह फॉर्म उन लोगों के लिए भी है जो ITR-1, ITR-2 या ITR-4 के दायरे में नहीं आतेहैं.
ITR-4 : जो प्रिजेम्प्टिव टैक्सेशन के तहत अपनी आय घोषित करते हैं, जैसे छोटे व्यवसाय या पेशे से होने वाली आय, वे इस फॉर्म का चयन कर सकते हैं.
वरिष्ठ नागरिकों में किसे मिलती है रिटर्न फाइल से छूट?
इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार 75 साल से अधिक उम्र के ऐसे नागरिक जिनकी आय का एकमात्र सोर्स पेंशन या ब्याज है तो उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income Tax Return) करने से छूट मिल सकती है. इसके लिए उन्हें फॉर्म 12BBA के जरिए घोषणा करनी होगी और इसे बैंक में जमा करना होगा.
रिटर्न फाइल करने के पहले क्या करें
जरूरी डॉक्यूमेंट्स : फॉर्म 16 (पेंशन के लिए), फॉर्म 26AS (TDS विवरण), बैंक स्टेटमेंट, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट और निवेश से जुड़े डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें. ये डॉक्यूमेंट्स आय और टैक्स का सही कैलकुलेशन में मदद करते हैं.
टैक्स रिजीम चुनें : वरिष्ठ नागरिकों को भी ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम चुनने का विकल्प मिलता है. अगर वे ओल्ड रिजीम चुनना चाहते हैं, तो उन्हें फॉर्म 10-IEA जमा करना होगा. यह हर साल चुना जा सकता है, बशर्ते उनकी आय व्यवसाय से न हो.
कैसे फाइल करें IT
- सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in पर जाएं.
- फिर पोर्टल पर उपयुक्त फॉर्म का चयन करें.
- इसके बाद प्री-फिल्ड डेटा की जांच करने के बाद आय की डिटेल दर्ज करें.
- सभी प्रकार की कटौतियां और छूट जोड़ने के बाद टैक्स कैलकुलेशन और TDS की जांच करें.
- फिर सबमिट करें.
- रिटर्न जमा करने के बाद, इसे ई-वेरिफाई करना जरूरी है.
- अगर TDS या अग्रिम कर आपकी टैक्स लायबिलिटी से अधिक है, तो रिफंड का क्लेम ऑटोमैटिक प्रोसेस होगा. आपके रजिस्टर्ड बैंक खाते में रिफंड का पैसा आ जाएगा.