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Income Tax Return : अगर डिडक्शन या छूट लगाने के बाद आपकी कुल आय एग्जेम्प्शन लिमिट से अधिक है, तो ITR फाइल करना अनिवार्य हो जाता है. (AI Image)
Income Tax Return Rulles 2025 : जो लोग टैक्सेबल इनकम अर्जित करते हैं, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना बहुत महत्वपूर्ण होता है. नए नियम सरल लग सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें ऐसी हैं जिनमें आपको ITR फाइल (ITR 2025) करना जरूरी हो जाता है, भले ही आपकी आय बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट से कम हो. बहुत से लोगों में यह सोच भी है कि न्यू टैक्स रिजीम चुन लिया है तो 12 लाख रुपये से जरा भी इनकम है तो आईटीआर भरना जरूरी नहीं है. लेकिन यह गलत मिथक है, जो भारी पड़ सकता है. अगर आपने भी यही सोचकर अबतक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो अलर्ट हो जाएं, क्योंकि आपके पास गिने चुने दिन ही बचे हैं.
एग्जेम्प्शन लिमिट से कम आय: क्या फिर भी ITR फाइल करनी होगी?
भारत की नई टैक्स व्यवस्था में, इनडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट 4 लाख रुपये है. पुरानी टैक्स व्यवस्था में यह लिमिट आम टैक्स पेयर्स के लिए 2.5 लाख रुपये है, जबकि सीनियर सिटीजेंस के लिए 3 लाख रुपये. वर्तमान में, अगर आपकी सालाना आय बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट से अधिक है, तो आपको FY 2024-25 (AY 2025-26) के लिए ITR फाइल करना जरूरी है. क्लीयर टैक्स के अनुसार कई टैक्सपेयर यह सोचते हैं कि 12 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगता, इसलिए उन्हें रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह सोच गलत है. इसलिए न्यू टैक्स रिजीम में बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट से अधिक आय है तो रिटर्न फाइल करें.
किन बातों को ध्यान में रखें
अगर डिडक्शन या छूट लगाने के बाद आपकी कुल आय एग्जेम्प्शन लिमिट से अधिक है, तो ITR फाइल करना अनिवार्य हो जाता है.
अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में 50 लाख रुपये या उससे अधिक जमा हुए हैं, या करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक जमा हुए हैं, तो आपकी आय चाहे जो भी हो, ITR फाइल करना जरूरी है.
इस टैक्स फाइलिंग सीजन में, न्यू टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगता. लेकिन इसमें स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड बेचने से हुई आय शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि उन पर विशेष दरें लागू होती हैं.
जिन टैक्सपेयर की प्रोफेशनल इनकम 10 लाख रुपये से अधिक है, या बिजनेस टर्नओवर 60 लाख रुपये से अधिक है, उनके लिए ITR फाइल करना अनिवार्य है.
इसके अलावा, विदेश यात्रा पर खर्च 2 लाख रुपये से अधिक या सालाना बिजली बिल 1 लाख रुपये से अधिक होने पर भी ITR फाइल करना जरूरी है, चाहे आपकी आय कितनी भी हो.
अब तक दाखिल किए गए रिटर्न
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल के अनुसार, 10 सितंबर 2025 तक 5,30,07,987 रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं. यह संख्या 9 सितंबर 2025 को दाखिल 5,13,71,090 रिटर्न से लगभग 16 लाख अधिक है. इन 5.3 करोड़ रिटर्न में से, टैक्सपेयरों ने 4.99 करोड़ से अधिक रिटर्न वेरिफाई किए हैं, और आयकर विभाग ने 3.57 करोड़ से अधिक वेरिफाई किए गए रिटर्न प्रोसेस किए हैं. अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए करीब 8 करोड़ टैक्सपेयर रिटर्न फाइल करेंगे. इसका मतलब है कि 15 सितंबर 2025 तक 2.7 करोड़ से अधिक रिटर्न अभी भी पेंडिंग हैं. FY 2024-25 में, 31 जुलाई तक कुल 7.28 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे.