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ITR Late Filing : अगर समय पर ITR नहीं भर पाए हैं, तो 31 दिसम्बर 2025 तक पेनल्टी के साथ रिटर्न भर सकते हैं. (AI Generated)
Steps After Missing ITR Due Date : फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR 2025) करने के लिए डेडलाइन एक दिन बढ़ाकर आज यानी 16 सितंबर 2025 कर दी गई है. आज सुबह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पोर्टल भी ठीक काम कर रहा है. लेकिन आंकड़े देखें तो अभी भी करीब 1 करोड़ लोगों को अपना रिटर्न दाखिल करना है. 15 सितंबर 2025 तक कुल 7,08,89,145 लोग आईटीआर भर चुके हैं.
1 दिन में 40 लाख ने भरा ITR
14 सितंबर 2025 तक कुल 6,69,00,223 लोगों ने रिटर्न फाइल किया था. वहीं ये आंकड़ा 15 सितंबर तक बढ़कर 7,08,89,145 हो गया. यानी 1 दिन में करीब 40 लाख लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था. वहीं आज अंतिम दिन करीब 1 करोड़ लोगों को रिटर्न फाइल करना है. ऐसे में मुश्किल लग रहा है कि आज सभी लोग अपना ये काम निपटा सकेंगे. दोपहर होते होते पोर्टल पर ट्रैफिक बढ़ेगा, जिससे फिर दिक्कतें आ सकती हैं. आप 16 सितंबर तक की भी डेडलाइन चूक गए तो इसकी क्या कीमत चुकानी होगी. ऐसा हुआ तो आपको क्या करना चाहिए.
ITR लेटेस्ट डाटा (AY 2025-26)
अब तक रिटर्न फाइल : 7,08,89,145
अब तक वेरिफाइड : 6,23,03,847
वेरिफाइड रिटर्न प्रॉसेस्ड : 4,00,82,620
कितने टैक्सपेयर्स को अभी करना है फाइल : करीब 1 करोड़
आज भी चूक गए तो क्या करें
अगर आप समय पर ITR नहीं भर पाए हैं, तो आप 31 दिसम्बर 2025 तक पेनल्टी के साथ रिटर्न भर सकते हैं. इस पर लेट फीस देनी होगी.
धारा 139(4) के अनुसार देरी से रिटर्न (Income Tax Return) भरने पर 5,000 रुपये तक की पेनल्टी और बकाया टैक्स पर ब्याज देना पड़ सकता है.
अगर आप 31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन भी मिस कर देते हैं, तो आप अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) फाइल कर सकते हैं. यह धारा 139(8A) के तहत असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद 48 महीने तक किया जा सकता है. लेकिन यह कुछ कंडीशंस में ही संभव है और इसमें अतिरिक्त टैक्स देना पड़ता है.
बेहतर है कि आप 15 सितंबर तक की डेडलाइन को फॉलो करें, ताकि पेनल्टी और टैक्स नोटिस जैसी परेशानियों से बचा जा सके.
देर से ITR भरने पर क्या होगा
सालाना इनकम 5 लाख रुपये से कम है और आप डेडलाइन के बाद ITR भरते हैं, तो 1,000 रुपये लेट फीस देनी होगी.
अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो पेनल्टी 5,000 रुपये हो जाएगी.
डेडलाइन के बाद ITR भरने पर आप कई टैक्स डिडक्शन (जैसे धारा 10A, 10B, 80-IA, 80-IB, 80-IC, 80-ID और 80-IE) का फायदा नहीं उठा पाएंगे.
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बकाया टैक्स पर हर महीने (या महीने के हिस्से पर भी) 1% ब्याज लगेगा, यह धारा 234A के तहत वसूला जाता है.
अगर ITR देर से भरेंगे, तो टैक्स रिफंड प्रॉसेस भी देरी से होगा.
अगर आप समय पर ITR नहीं भरते, तो आप अपने बिजनेस लॉस और कैपिटल गेन लॉस को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे.