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ITR due date extended for AY 2025-26: आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी है. (Image : Financial Express)
ITR due date extended for AY 2025-26: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख आगे बढ़ाने का एलान किया है. जिन लोगों के लिए आईटीआर भरने की डेडलाइन अब तक 31 जुलाई 2025 थी, उनके लिए अब नई डेडलाइन 15 सितंबर 2025 कर दी गई है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मंगलवार की शाम अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस फैसले की जानकारी दी. इनकम टैक्स विभाग ने अपनी पोस्ट में लिखा है, "करदाता ध्यान दें ! CBDT ने उन ITRs की अंतिम तारीख बढ़ाने का फैसला लिया है, जिन्हें 31 जुलाई 2025 तक फाइल किया जाना था. अब इनकी नई डेडलाइन 15 सितंबर 2025 है."
ITR फॉर्म्स में बदलाव के कारण बढ़ी डेडलाइन
विभाग ने बताया कि यह विस्तार इसलिए दिया गया है क्योंकि ITR फॉर्म्स में बड़े बदलाव किए गए हैं. साथ ही, सिस्टम को अपडेट करने और टीडीएस क्रेडिट के रिफ्लेक्शन से जुड़े तकनीकी कामों को पूरा करने के लिए भी अतिरिक्त समय की जरूरत है.
डिपार्टमेंट ने कहा, "इस विस्तार से करदाताओं को ITR फॉर्म्स में हुए बदलावों को समझने, सिस्टम डेवलपमेंट और टीडीएस क्रेडिट के सही तरीके से रिफ्लेक्ट होने के लिए जरूरी समय मिलेगा. इससे सभी करदाताओं के लिए एक आसान और सटीक रिटर्न फाइलिंग अनुभव सुनिश्चित हो सकेगा. इस संबंध में जल्द ही औपचारिक अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी की जाएगी."
Kind Attention Taxpayers!
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) May 27, 2025
CBDT has decided to extend the due date of filing of ITRs, which are due for filing by 31st July 2025, to 15th September 2025
This extension will provide more time due to significant revisions in ITR forms, system development needs, and TDS credit… pic.twitter.com/MggvjvEiOP
ITR फॉर्म्स में हुए हैं कई अहम बदलाव
CBDT ने बताया कि असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए जारी किए गए नए ITR फॉर्म्स में स्ट्रक्चरल और कंटेंट लेवल पर बदलाव किए गए हैं. इन बदलावों का उद्देश्य टैक्स भरने की प्रक्रिया को आसान बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और सही-सही जानकारी दर्ज करने को सुनिश्चित करना है. इन बदलावों के चलते ITR सिस्टम के डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन और टूल्स की टेस्टिंग में समय लग रहा है. इसके अलावा, 31 मई 2025 तक फाइल किए जाने वाले टीडीएस स्टेटमेंट्स से मिलने वाले क्रेडिट्स जून की शुरुआत में दिखाई देने लगेंगे. इस वजह से अगर समय पर एक्सटेंशन नहीं मिलता तो रिटर्न फाइल करने की विंडो बहुत छोटी रह जाती. CBDT ने अपने बयान में कहा कि इस एक्सटेंशन का उद्देश्य करदाताओं को बेहतर सुविधा देना और फॉर्म्स, डाटा और क्रेडिट्स के साथ बिना किसी जल्दबाजी के सटीक रिटर्न फाइल करने में मदद करना है.
CBDT की प्रेस रिलीज में क्या कहा गया है
CBDT की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है, "एसेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए अधिसूचित ITR फॉर्म्स में संरचनात्मक और सामग्री से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. इन बदलावों का उद्देश्य टैक्स भरने की प्रक्रिया को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और जानकारी को सटीक तरीके से दर्ज करने की सुविधा देना है. इन बदलावों के चलते सिस्टम डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन और संबंधित यूटिलिटीज की टेस्टिंग के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता हुई है. इसके अलावा, 31 मई 2025 तक फाइल की जाने वाली TDS स्टेटमेंट्स से प्राप्त क्रेडिट्स के जून की शुरुआत में दिखना शुरू होने की उम्मीद है. इस स्थिति में अगर एक्सटेंशन न दिया जाता, तो रिटर्न फाइल करने की प्रभावी विंडो काफी सीमित रह जाती. इन अधिसूचित ITRs में किए गए व्यापक बदलावों और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) यूटिलिटीज के रोलआउट तथा सिस्टम की तैयारी के लिए आवश्यक समय को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाने का निर्णय लिया है.....उन ITRs की अंतिम तारीख, जो पहले 31 जुलाई 2025 तक फाइल की जानी थी, अब बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है. इस बदलाव से जुड़ी औपचारिक अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी."
टैक्सपेयर्स को होगी आसानी
अगर आप भी अपनी ITR फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं और पहले 31 जुलाई की डेडलाइन को लेकर चिंता में थे, तो ये एलान आपके लिए राहत की बात है. अब आपको अपना रिटर्न फाइल करने के लिए 15 सितंबर 2025 तक का समय मिलेगा. लिहाजा आप नए ITR फॉर्म्स को अच्छी तरह समझकर और सही जानकारी के साथ टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं.