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ITR News : कुछ दिनों पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑनलाइन सर्विस में कुछ तकनीकी समस्या आने की खबर आई थी. (AI Image: Gemini)
ITR Deadline to Extend, ITR 2025 : फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइन (ITR) करने के लिए डेडलाइन आगे बढ़ाए जाने की संभावनाएं बढ़ रही हैं. 6 सितंबर 2025 तक करीब 4.8 करोड़ लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है. लेकिन अभी भी करीब 3.2 करोड़ लोगों को रिटर्न फाइल करना है. जबकि 15 सितंबर डेडलाइन मानें तो अब सिर्फ 8 दिनों का ही समय बचा है.
यह डेडलाइन जैसे-जैसे नजदीक आ रही, टैक्सपेयर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स की चिंता भी बढ़ती जा रही है. फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए दाखिल किए गए ITR (Income Tax Return) की कुल संख्या पिछले वित्त वर्ष में दाखिल किए गए कुल रिटर्न के 50 फीसदी भी नहीं पहुंच पाए हैं. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए) 9 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे.
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इस साल आई थी टेक्निकल प्रॉब्लम
कुछ दिनों पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आलाइन सर्विस में कुछ तकनीकी समस्या आने की खबर आई थी. जिसके चलते उन दिनों जिन्होंने रिटर्न फाइल किया, उनका अभी तक पूरी तरह से प्रॉसेस नहीं हो पाया, जिसके चलते देरी हो रही है. वहीं इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी सरकार प्रॉसेसिंग में कई तरह की बातों पर बारीकी से नजर रख रहा है, जिसके चलते इसमें देरी हुई थी. इसकी वजह से भी माना जा रहा है कि सरकार डेडलाइन को 15 सितंबर से आगे बढ़ा सकती है.
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फिर भी डेडलाइन का रखें ध्यान
इस साल सरकार ने वैसे भी डेडलाइन को 1.5 महीने बढ़ाकर 31 जुलाई से 15 सितंबर कर दिया था. क्योंकि ITR फॉर्म देर से जारी हुए और तकनीकी दिक़्क़तों की वजह से लोगों को परेशानी हुई थी. इसलिए डेडलाइन बढ़ाए जाने का इंतजार करने की बजाय, 15 सितंबर का ध्यान रखकर चलें.
अगर डेडलाइन 15 सितंबर ही रहती है तो इस तारीख़ के बाद जो रिटर्न दाख़िल किए जाएंगे, उन्हें ‘लेट’ माना जाएगा और उस पर पेनल्टी व ब्याज (Income Tax Act की धारा 234F के तहत) लगेगा. जिनकी टैक्स योग्य आय 5 लाख रुपये तक है, उन्हें 1,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा. जिनकी आय 5 लाख से ज़्यादा है, उन्हें 5,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा. यह जुर्माना तब भी लगेगा, अगर रिटर्न भरते समय आपको कोई टैक्स न चुकाना हो.
रिफंड मिलने में देरी हो, तो क्या करें?
अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड समय पर नहीं मिला है, तो सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर अपने रिटर्न की स्टेटस चेक करें. अगर वहां 'प्रोसेसिंग' दिख रहा है तो इंतजार करना पड़ेगा.
लेकिन अगर कोई गलती या मिसमैच है, तो सेक्शन 143(1) के तहत मिले इंटिमेशन को ध्यान से पढ़कर सुधार यानी रेक्टिफिकेशन फाइल करें. जरूरत पड़ने पर आप ऑनलाइन ग्रिवांस दर्ज कर सकते हैं या हेल्पलाइन से संपर्क भी कर सकते हैं.