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ITR 2025: YouTube से करते हैं कमाई तो कैसे फाइल करें आईटीआर, स्टेप बाय स्टेप फुल गाइड

ITR Form for You Tube Creators : यूट्यूब क्रिएटर और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर के लिए आईटीआर फॉर्म 3 और फॉर्म 4 सही रहेंगे. ये दोनों ये फॉर्म बिजनेसमैन और प्रोफेशन से होने वाली इनकम के लिए चुनने जाते हैं.

ITR Form for You Tube Creators : यूट्यूब क्रिएटर और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर के लिए आईटीआर फॉर्म 3 और फॉर्म 4 सही रहेंगे. ये दोनों ये फॉर्म बिजनेसमैन और प्रोफेशन से होने वाली इनकम के लिए चुनने जाते हैं.

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FE Hindi Desk
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Income Tax Refund : बिजनेस और सैलरी के अलावा अन्य सोर्स से होने वाली कमाई कैपिटल गेन में शामिल की जाती है. (AI Image)

ITR Filing 2025 : अगर आप यू ट्यूबर हैं या सोशल मीडिया इनफ्लूएंसर और इससे कमाई करते हैं तो उस पर भी टैक्स लगता है. ऐसे में आपको इनकम टैक्स रिटर्न (ITR 2025) फाइल करना होगा. आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिफंड फाइल करने की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 (ITR Filing 2025 Deadline) अब नजदीक आ रही है. अगर डेडलाइन नहीं बढ़ी और कोई टैक्सपेयर 15 सितंबर के बाद टैक्स फाइल करता है, तो उसे जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. ऐसे में आपको अपना रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया जल्द से जल्द निपटा लेना चाहिए. 

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लगता है इनकम टैक्स

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अगर आप YouTube पर कंटेंट बनाकर पैसे कमा रहे हैं, तो यह इनकम टैक्स एक्ट के तहत टैक्स के दायरे में आता है. आमतौर पर इसे प्रोफेशनल इनकम माना जाता है. अगर YouTube आपकी मुख्य कमाई का स्रोत है, तो इसे बिजनेस इनकम माना जाएगा. लेकिन अगर यह साइड इनकम है, तो इसे अन्य सोर्स से इनकम माना जाएगा.

टैक्स आपकी सालाना इनकम पर निर्भर है, जिस हिसाब से इनकम टैक्स स्लैब है उस हिसाब से टैक्स देना होगा.

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YouTube इनकम में क्या-क्या शामिल?

अगर आप वीडियो पर एड्स से कमाई करते हैं, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, ब्रांड डील करते हैं या फिर अपने वीडियो के जरिए कंसल्टिंग सर्विस देते हैं, तो ये सभी आपकी YouTube इनकम में गिना जाता है. यहां तक कि लाइक्स, कमेंट्स और व्यूज के आधार पर मिलने वाली कमाई भी इसमें शामिल रहती है.

कौन-सा आईटीआर फॉर्म है सही?

यूट्यूब क्रिएटर और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर के लिए आईटीआर फॉर्म 3 और फॉर्म 4 सही रहेंगे. ये दोनों ये फॉर्म बिजनेसमैन और प्रोफेशन से होने वाली इनकम के लिए चुनने जाते हैं.

Youtube से कमाई करने वाले कैसे फाइल करें ITR

सबसे पहले यूट्यूब मेकर्स को ये रिकॉर्ड रखना होगा कि उन्होंने सोशल मीडिया या यूट्यूब से कितनी कमाई की है.

इसके साथ ही जो उन्होंने कंटेंट बनाया है, उसमें कितना खर्चा आया है.

यूट्यूब क्रिएटर अपनी इनकम को बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम के नाम पर फाइल कर सकते हैं.

इसके साथ ही सही टैक्स रिजीम का चयन करें. क्योंकि ऐसे टैक्सपेयर्स जो आईटीआर 3 या 4 के तहत टैक्स फाइल करते हैं, वे बार-बार नई टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम से नई टैक्स रिजीम नहीं जा सकते.

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कौन-सा फॉर्म किसके लिए?

आईटीआर 1 : सैलरी
आईटीआर 2 : सैलरी + कैपिटल गेन
आईटीआर 3 : बिजनेस + कैपिटल गेन
आईटीआर 4 : बिजनेस से हुई कमाई

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कैपिटल गेंस में क्या-क्या शामिल?

बिजनेस और सैलरी के अलावा अन्य सोर्स से होने वाली कमाई कैपिटल गेन में शामिल की जाती है. इनमें शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट और वैल्युएबल चीजें इत्यादि शामिल होती है. वैल्युएबल सामान में वे चीजें शामिल होती है, जो कीमती हो., जैसे सोना-चांदी, कोई महंगी पेंटिंग.

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