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ITR फॉर्म भरने के लिए किन-किन डाक्युमेंट्स की जरूरत पड़ती है, यहां डिटेल देखें. (Image: Pixabay)
ITR Filing AY2025-26: अप्रैल महीने के साथ नए वित्त वर्ष शुरू हो गया है और अब टैक्स देने वाले लोग जानना चाहते हैं कि वे असेसमेंट ईयर 2025-26 यानी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) कब भर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग को इस साल के लिए ITR फॉर्म जारी करने होंगे. पिछले साल अप्रैल में विभाग ने 7 अलग-अलग ITR फॉर्म जारी किए थे, ऐसे में उम्मीद है कि इस बार भी विभाग जल्द ही जरूरी फॉर्म उपलब्ध करा देगा ताकि इस महीने से ITR भरने की प्रक्रिया शुरू हो सके.
सीए डॉ सुरेश सुराना (CA Dr Suresh Surana) के अनुसार, आमतौर पर इन फॉर्म्स को भरने के लिए जो यूटिलिटी होती है, वह अप्रैल से धीरे-धीरे जारी की जाती है. लेकिन असल फाइलिंग खासकर ITR-1 और ITR-2 जैसे फॉर्म्स की तब शुरू होती है जब ये यूटिलिटी इनकम टैक्स पोर्टल पर एक्टिव हो जाती है.
ज्यादातर सैलरी पाने वाले लोग अपना सालाना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के लिए अपने कंपनी यानी एंप्लॉयर द्वारा जारी किए जाने वाले फॉर्म 16 का इंतजार करते हैं, जबकि ITR भरने के लिए यह डाक्युमेंट जरूरी नहीं है. टैक्स भरने वाले लोग अपने पास मौजूद कई दूसरे जरूरी डाक्युमेंट्स की मदद से भी अपनी टैक्स योग्य आय यानी टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी लगा सकते हैं.
डॉ सुरेश के मुताबिक फॉर्म 16 एक अहम डाक्युमेंट है जिसे कंपनी जारी करता है. इसमें बीते वित्त वर्ष में मिली सैलरी और उस पर काटे गए टैक्स (TDS) का ब्योरा होता है. यह डाक्युमेंट सैलरीड टैक्सपेयर्स को ITR ठीक से भरने और उसकी जानकारी जांचने में मदद करता है, क्योंकि इसमें इनकम और TDS कटौतियों की पूरी जानकारी एक ही जगह होती है.
फॉर्म 16 न हो तो ITR भरने के लिए किन डाक्युमेंट्स का करें इस्तेमाल?
हालांकि फॉर्म 16 से ITR भरना आसान हो जाता है लेकिन सुराना बताते हैं कि ये डाक्युमेंट जरूरी नहीं है. अगर किसी सैलरी पाने वाले के पास फॉर्म 16 नहीं है, तब भी वह अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है बस उसके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए, जैसे हर महीने की सैलरी स्लिप, फॉर्म 26AS, एनुअल इनफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS), और टैक्सपेयर इनफॉर्मेशन समरी (TIS). उन्होंने यह भी कहा कि यह बहुत जरूरी है कि टैक्सपेयर्स अपनी इनकम, चैप्टर VI-A के तहत ली गई छूटें, और जो भी टैक्स उन्होंने भरा है इन सबका सही-सही रिकॉर्ड रखें. इससे रिटर्न सही तरीके से भरा जा सकेगा और टैक्स विभाग के रिकॉर्ड से मेल खाएगा.
ITR फाइलिंग कब शुरू होगी?
जैसा कि शुरुआत में बताया गया, अभी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स की तैयारी चल रही है. लेकिन ITR-1 और ITR-2 जैसे फॉर्म्स की ऑनलाइन यूटिलिटी जब तक टैक्स पोर्टल पर एक्टिव नहीं होती, तब तक आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे. ये यूटिलिटीज़ अक्सर अप्रैल के पहले या दूसरे हफ्ते में जारी होती हैं. तब तक टैक्सपेयर्स को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा.
क्या हफ्तेभर में मिल जाएगा रिफंड?
अब सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति अप्रैल में ही ITR फाइल कर देता है, तो क्या उसे 7 दिन में रिफंड मिल जाएगा, जैसा कि इनकम टैक्स विभाग और वित्त मंत्रालय दावा कर रहे हैं? इस पर डॉ सुरेश बताते हैं कि आयकर विभाग आमतौर पर जल्द रिफंड प्रोसेस करने की मंशा जाहिर करता है. उन्होंने कहा - लेकिन असल में रिफंड मिलने की टाइमिंग कई बातों पर निर्भर करती है जैसे रिटर्न में दी गई जानकारी कितनी सही है, TDS और इनकम की डिटेल्स फॉर्म 26AS और AIS से मेल खा रही हैं या नहीं, टैक्सपेयर्स ने ई-वेरिफिकेशन कितनी जल्दी किया, और क्या रिटर्न को आगे किसी जांच या प्रोसेसिंग के लिए चुना गया है या नहीं.
साथ ही, टैक्सपेयर का बैंक खाता पहले से वैरिफाई (pre-validate) होना चाहिए और पैन कार्ड से लिंक होना जरूरी है. उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि बहुत से सैलरी क्लास टैक्सपेयर्स को रिफंड एक हफ्ते के अंदर मिल सकता है, लेकिन रिफंड प्रोसेस होने का समय हर केस में अलग-अलग हो सकता है. यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति के मामले में क्या स्थिति है.