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ITR की डेडलाइन इन टैक्सपेयर्स के लिए अब भी खत्म नहीं, इनकम टैक्स विभाग दे रहा ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा

ITR Deadline : ज्यादातर व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन निकल चुकी है. लेकिन कुछ टैक्सपेयर्स के लिए यह मौका अब भी बचा हुआ है.

ITR Deadline : ज्यादातर व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन निकल चुकी है. लेकिन कुछ टैक्सपेयर्स के लिए यह मौका अब भी बचा हुआ है.

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Viplav Rahi
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इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन ITR फाइल करना बेहद आसान है. (AI Generated Image)

Income Tax Return Deadline : ITR-5, ITR-7 Forms Online Filing: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन यानी अंतिम तारीख ज्यादातर व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स और हिंदू अविभाजित परिवार (HUFs) के लिए निकल चुकी है. लेकिन कुछ टैक्सपेयर्स के लिए डेडलाइन अब भी खत्म नहीं हुई है. ऐसे ही टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स विभाग ने हाल ही में ITR-5 और ITR-7 फॉर्म ऑनलाइन फाइलिंग के लिए उपलब्ध कराए हैं. इन फॉर्म्स में पहले से प्री-फिल्ड डेटा भी मिल रहा है. आइए समझते हैं किन्हें ये फॉर्म किनके लिए हैं और इन्हें भरने की डेडलाइन और फाइलिंग की प्रोसेस क्या है.

ITR-5 फॉर्म किनके लिए है?

ITR-5 फॉर्म उन टैक्सपेयर्स के लिए है जो न तो व्यक्तिगत करदाता (Individual Taxpayer) हैं और न ही HUF की कैटेगरी में आते हैं. इस फॉर्म का इस्तेमाल कई तरह की संस्थाएं करती हैं, जिनमें फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप (LLPs), एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स (AOPs), बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स (BOIs), आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन्स (AJP), कोऑपरेटिव सोसाइटी और लोकल अथॉरिटी शामिल हैं.

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इन संस्थाओं को अपना इनकम टैक्स रिटर्न ITR-5 के जरिये दाखिल करना होता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इन संस्थाओं को टैक्स ऑडिट की जरूरत है, तो पहले टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होगी और उसके बाद ITR फाइल करना होगा.

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ITR-7 फॉर्म किन्हें भरना होता है?

ITR-7 फॉर्म खास कंपनियों और संस्थाओं के लिए है जिन्हें इनकम टैक्स कानून के अलग-अलग सेक्शनों (139(4A), 139(4B), 139(4C), या 139(4D)) के तहत रिटर्न भरना जरूरी है. इसमें मुख्य रूप से ट्रस्ट, धार्मिक या चैरिटेबल संस्थाएं, राजनीतिक दल, रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और कुछ खास संस्थाएं शामिल हैं.

इन संस्थाओं की इनकम पर टैक्स का कैलकुलेशन सामान्य टैक्सपेयर्स की तरह नहीं, बल्कि अलग तरीके से होती है, इसलिए इनके लिए अलग फॉर्म उपलब्ध कराया गया है.

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ITR-5 और ITR-7 की डेडलाइन क्या है?

इस बार जिन टैक्सपेयर्स को ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होती है, उनके लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2025 तय की गई है. वहीं, जिन पर टैक्स ऑडिट लागू नहीं होता, उनके लिए डेडलाइन 16 सितंबर 2025 थी, जो अब निकल चुकी है. यानी कि अभी भी वे टैक्सपेयर्स जिनका ऑडिट जरूरी है, वे समय रहते अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं.

ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा

इनकम टैक्स विभाग ने ITR-5 और ITR-7 दोनों फॉर्म अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए हैं. अच्छी बात यह है कि ये फॉर्म प्री-फिल्ड डेटा के साथ आते हैं, जिससे फाइलिंग आसान हो जाती है. टैक्सपेयर्स को बस अपनी जानकारी को चेक करना और जरूरत पड़ने पर एडिट करना होता है.

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कैसे करें ITR फाइल?

इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन ITR फाइल करना बेहद आसान है. इसके लिए स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस दिया गया है:

  • स्टेप 1: incometax.gov.in पर PAN/Aadhaar और पासवर्ड से लॉगिन करें.

  • स्टेप 2: e-File > Income Tax Return > File Income Tax Return पर जाएं.

  • स्टेप 3: असेसमेंट ईयर 2025–26 चुनें.

  • स्टेप 4: अपने लिए लागू होने वाला फॉर्म (ITR-5 या ITR-7) सेलेक्ट करें.

  • स्टेप 5: सारी जरूरी जानकारी भरकर रिटर्न सबमिट करें.

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भले ही व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइल करने की तारीख निकल चुकी हो, लेकिन ITR-5 और ITR-7 फॉर्म भरने वाले संस्थानों के लिए डेडलाइन अभी बाकी है. इनकम टैक्स विभाग ने ऑनलाइन फाइलिंग को आसान बनाने के लिए प्री-फिल्ड फॉर्म की सुविधा दी है. अगर आपकी संस्था इनमें आती है और ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी है, तो 31 अक्टूबर 2025 से पहले अपना रिटर्न फाइल करना न भूलें.

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