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ITR Deadline Extended : CBDT ने ऑडिट केस में रिपोर्ट जमा करने और आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन आगे बढ़ाई

ITR Filing Deadline Extended : CBDT ने ऑडिट के मामलों में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन आगे बढ़ा दी है. इसके साथ ही ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की डेडलाइन भी बढ़ाकर 10 नवंबर कर दी गई है.

ITR Filing Deadline Extended : CBDT ने ऑडिट के मामलों में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन आगे बढ़ा दी है. इसके साथ ही ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की डेडलाइन भी बढ़ाकर 10 नवंबर कर दी गई है.

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Viplav Rahi
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ITR Filing Deadline Extended : CBDT ने ऑडिट रिपोर्ट जमा करने और ऑडिट केस में आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन आगे बढ़ा दी है. (Image : Freepik)

ITR Filing Deadline Extended : सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए ऑडिट केस वाले टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. अब ऑडिट केस में टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 दिसंबर 2025 तय की गई है. वहीं, ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की डेडलाइन भी बढ़ाकर 10 नवंबर 2025 कर दी गई है.

CBDT ने बढ़ाई दोनों प्रमुख डेडलाइन

CBDT ने बुधवार, 29 अक्टूबर 2025 को जारी प्रेस रिलीज में बताया कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 139(1) के तहत रिटर्न फाइल करने की मूल अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2025 थी. अब इस तारीख को बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दिया गया है.

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इसके साथ ही, ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की ‘स्पेसिफाइड डेट’ जो पहले 31 अक्टूबर 2025 थी, उसे बढ़ाकर 10 नवंबर 2025 कर दिया गया है. यह राहत उन सभी टैक्सपेयर्स के लिए है जो ऑडिट के दायरे में आते हैं और जिनके रिटर्न्स को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के साथ दाखिल करना अनिवार्य है.

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हाईकोर्ट्स के निर्देशों के बाद आया CBDT का फैसला

CBDT का यह कदम पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद सामने आया है. इन दोनों हाईकोर्ट्स ने टैक्स ऑडिट केसों की डेडलाइन (ITR Deadline) को 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाने का आदेश दिया था.

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पांच याचिकाओं को एक साथ सुनते हुए यह निर्देश दिया, जबकि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एडवोकेट विशाल मोहन की याचिका पर फैसला सुनाया. इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने भी CBDT को इसी तरह का निर्देश दिया था कि टैक्स ऑडिट केसों में इनकम टैक्स फाइलिंग (Income Tax Filing) की डेडलाइन आगे बढ़ाई जाए.

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CBDT ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

इनकम टैक्स विभाग ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा, “CBDT ने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139(1) के तहत असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए रिटर्न ऑफ इनकम दाखिल करने की ड्यू डेट को 31 अक्टूबर 2025 से बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दिया है. साथ ही, ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख को भी 10 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया है.”

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टैक्सपेयर्स को मिला एक्स्ट्रा टाइम

CBDT के इस फैसले से टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी. जिन टैक्सपेयर्स की इनकम ऑडिट के तहत आती है, वे अब अपने वित्त वर्ष 2024-25 (एसेसमेंट इयर 2025-26) के रिटर्न (Income Tax Return) 10 दिसंबर 2025 तक दाखिल कर सकते हैं. वहीं, ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की नई डेडलाइन 10 नवंबर 2025 होगी. 

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