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ITR Filing Problems : लास्ट डेट पर यूजर्स परेशान, कहा पोर्टल चलाओ या डेट बढ़ाओ, आईटीआर की बढ़ेगी डेडलाइन?

Taxpayers Facing Problems : आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख होने का कारण इनकम टैक्स विभाग के पोर्टल पर 15 सितंबर 2025 को बड़ी संख्या में लोगों ने लॉगइन किया. इस कारण यूजर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ा.

Taxpayers Facing Problems : आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख होने का कारण इनकम टैक्स विभाग के पोर्टल पर 15 सितंबर 2025 को बड़ी संख्या में लोगों ने लॉगइन किया. इस कारण यूजर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ा.

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FE Hindi Desk
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ITR 2025 : कई सीए और अन्य ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि पोर्टल पर टैक्स पेमेंट और एआईएस डाउनलोड करते समय गड़बड़ियां आ रही हैं. Photograph: (AI Image)

ITR Filing Portal Working Slow : इनकम टैक्स रिटर्न (ITR 2025) दाखिल करने की अंतिम तारीख होने का कारण इनकम टैक्स विभाग के पोर्टल पर 15 सितंबर 2025 को बड़ी संख्या में लोगों ने लॉगइन किया. इस कारण यूजर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ा और उन्होंने सोशल मीडिया पर गड़बड़ियों की शिकायत की. बड़ी संख्या में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा 15 सितंबर से आगे बढ़ाने की मांग की.

यूजर्स कर रहे हैं शिकायत 

यूजर्स एक्स पर लगातार शिकायत कर रहे हैं कि वेबसाइट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ई-पोर्टल बहुत स्लो है, कुछ भी अपलोड करने में दिक्कत आ रही है. आखिर क्या करें. एक यूजर्स ने लिखा कि पोर्टल वलाओं या डेट बढ़ाओ. 

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पोर्टल ठीक से काम करने का दावा

दूसरी ओर इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि पोर्टल ठीक से काम कर रहा है और व्यक्तियों, एचयूएफ और उन लोगों द्वारा आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने का कोई संकेत नहीं दिया, जिन्हें वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए अपने खातों का ऑडिट नहीं कराना है. वित्त वर्ष 2024-25 में अर्जित आय के लिए बिना जुर्माने के आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है.

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डाउनलोड करते समय गड़बड़ियां

पिछले कुछ दिनों में कई चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य लोगों ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि आयकर पोर्टल पर कर भुगतान और एआईएस (वार्षिक सूचना विवरण) डाउनलोड करते समय गड़बड़ियां आ रही हैं. इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने 15 सितंबर को यह भी शिकायत की कि वे ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं. दूसरी ओर आयकर विभाग ने स्पष्ट किया कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है और इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा.

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एक्सटेंशन की खबर गलत 

विभाग ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के विपरीत उसने इनकम टैक्स  रिटर्न (आईटीआर) भरने की अंतिम तारीख को आगे नहीं बढ़ाया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ‘एक्स’ पर पोस्ट में सोशल मीडिया पर प्रसारित एक बयान को फर्जी करार दिया, जिसमें कहा गया था कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है. विभाग ने टैक्सपेयर्स से किसी भी सूचना के लिए केवल @IncomeTaxIndia हैंडल पर भरोसा करने का अनुरोध किया. 

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इनकम टैक्स विभाग ने क्या कहा

विभाग ने कहा कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 ही है. ई-फाइलिंग पोर्टल ठीक काम कर रहा है. कृपया अपना ब्राउजर साफ करें या किसी दूसरे ब्राउजर से पोर्टल पर पहुंचने की कोशिश करें. इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि टैक्सपेयर्स को आईटीआर दाखिल करने, कर भुगतान और अन्य संबंधित सेवाओं में मदद के लिए उसकी हेल्पडेस्क लगातार काम कर रही है, और फोन, लाइव चैट, वेबएक्स सत्र और एक्स के जरिये करदाताओं की मदद की जा रही है.

Income Tax Return ITR 2025