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Income Tax Filing: इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए क्यों नहीं करें सितंबर का इंतजार, ये हैं 5 बड़े कारण

ITR Filing: आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन पहले ही बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 की जा चुकी है. लेकिन 5 ऐसी बातें हैं, जिन पर गौर करें तो आपको अपना रिटर्न फाइल करने के लिए इतना इंतजार नहीं करना चाहिए.

ITR Filing: आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन पहले ही बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 की जा चुकी है. लेकिन 5 ऐसी बातें हैं, जिन पर गौर करें तो आपको अपना रिटर्न फाइल करने के लिए इतना इंतजार नहीं करना चाहिए.

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Viplav Rahi
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Income Tax Filing: क्या आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए 15 सितंबर का इंतजार करना चाहिए? (Image : Freepik)

Income Tax Return Filing: अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए हर साल लास्ट डेट यानी अंतिम तारीख का इंतजार करते हैं, तो इस बार काफी राहत महसूस कर रहे होंगे. आखिर सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन काफी पहले ही 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 जो कर दी है. लेकिन जरा सोचिए कि क्या वाकई डेडलाइन आगे बढ़ने का मतलब ये है कि आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए 15 सितंबर का इंतजार करना चाहिए?

ये भी जान लें क्यों बढ़ाई गई डेडलाइन

दरअसल इस बार इनकम टैक्स के फॉर्म्स में बड़े बदलाव हुए हैं. खासकर जो लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं, उन्हें रिटर्न फॉर्म में नई डिटेल्स भरनी होगी. इन बदलावों की वजह से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपने सिस्टम को अपडेट करने में थोड़ा ज्यादा वक्त लग गया. वहीं, TDS यानी कटे हुए टैक्स की जानकारी भी पोर्टल पर जून की शुरुआत में ही आई. इसी वजह से सरकार को लगा कि थोड़ा और वक्त दिया जाए ताकि लोग बिना हड़बड़ी के रिटर्न फाइल कर सकें. 

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जारी हो चुके हैं सारे फॉर्म और यूटिलिटी

बहरहाल, देर से ही सही, लेकिन टैक्स फाइलिंग के लिए जरूरी सारे फॉर्म और यूटिलिटी अब जारी हो चुके हैं. ऐसे में सवाल ये है कि क्या अब रिटर्न फाइल कर दें या और अभी और इंतजार करें? देखिए,  डेडलाइन में एक्सटेंशन तो मिला है, लेकिन बेहतर तो यही होगा कि जितनी जल्दी हो सके, काम निपटा लिया जाए. लेकिन क्यों? इसकी कुछ प्रमुख वजहों की चर्चा कर लेते हैं.

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1. रिफंड जल्दी मिलने की उम्मीद

सबसे पहली बात, जितना जल्दी आप रिटर्न फाइल करेंगे, उतनी जल्दी आपको रिफंड मिल सकता है. आयकर विभाग सबसे पहले उन्हीं रिटर्न को प्रोसेस करता है जो पहले जमा होते हैं. सोचिए, अगर आपके कुछ पैसे टैक्स के रूप में कटे हुए हैं और आपको रिफंड मिलना है, तो वो जल्दी मिल जाए — इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है?

2. सेल्फ असेसमेंट टैक्स तो 31 जुलाई तक ही भरना है

दूसरी बात, भले ही रिटर्न की डेडलाइन आगे बढ़ी है, लेकिन सेल्फ असेसमेंट टैक्स यानी खुद से भरने वाला टैक्स जमा करने की अंतिम तारीख तो 31 जुलाई ही है. मतलब ये कि अगर आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स 31 जुलाई तक नहीं चुकाया, तो उस पर ब्याज और पेनल्टी लग सकती है. कई बार रिटर्न भरते समय ही सीए से पता चलता है कि आपको थोड़ा टैक्स और भरना है. ये रकम भले ही छोटी हो, लेकिन टैक्स देनदारी तो है ही. इसलिए बेहतर यही होगा कि आप 31 जुलाई से पहले ये काम भी पूरा कर लें.

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3. घाटा कैरी फॉरवर्ड करना है तो भी ध्यान दें

और हां, अगर आपने पिछले सालों में किसी निवेश या बिजनेस में घाटा झेला है और चाहते हैं कि वो नुकसान अगली कमाई से एडजस्ट हो जाए, तो समय पर रिटर्न फाइल करना बेहद जरूरी है. देरी से फाइलिंग करने पर ये फायदा चला जाता है.

4. अभी से तैयारी में है समझदारी

सोचिए, अगर आप सितंबर का इंतजार करते हैं और फिर पोर्टल स्लो हो गया, OTP नहीं आया, डॉक्युमेंट मिसिंग हैं, तो उस वक्त की टेंशन अलग होगी. इसलिए बेहतर यही होगा कि टैक्स रिटर्न फाइल करने की तैयारी अभी से कर लें. फिर चाहे वो जरूरी दस्तावेज जमा करना हो या नए फॉर्म को अच्छे से समझना. वक्त रहते टैक्स फाइलिंग करने का एक फायदा यह भी है कि अगर कोई गलती रह भी गई तो उसे करेक्ट करने यानी सुधारने का समय मिल जाएगा.

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5. आखिरी वक्त का टेंशन क्यों लेना

15 सितंबर की डेडलाइन एक मौका है कि आप आराम से सब कुछ तैयार कर लें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रुक ही जाएं. आज अगर आपके पास टाइम है, तो रिटर्न भरिए, रिफंड पाइए, और दिल से कहिए, वक्त से पहले फुर्सत से निपट गया एक जरूरी काम! क्योंकि कई बार आखिरी वक्त में न इंटरनेट चलता है, न दिमाग.

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