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ITR-1, ITR-4 Online Filing: आयकर विभाग ने आईटीआर 1 सहज और आईटीआर 4 भरने वालों के लिए ऑनलाइन फाइलिंग शुरू कर दी है. (Image : Freepik)
ITR-1, ITR-4 Online Filing: आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2025-26 (AY2025-26) के लिए ITR-1 (Sahaj) और ITR-4 फॉर्म की ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा शुरू कर दी है. इस बार इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए प्रीफिल्ड डेटा भी उपलब्ध कराया गया है, जिससे रिटर्न भरना आसान होगा और गलतियों की संभावना कम होगी. साथ ही आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है. अगर इस तारीख तक रिटर्न नहीं भरा गया, तो 5,000 रुपये तक की पेनाल्टी लग सकती है.
ऑनलाइन फाइलिंग अब और आसान
आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर इसकी जानकारी दी है कि अब टैक्सपेयर्स ITR-1 और ITR-4 ऑनलाइन मोड में फाइल कर सकते हैं. फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए जरूरी प्रीफिल्ड डेटा पोर्टल पर उपलब्ध है. इससे करदाताओं को जरूरी जानकारी दोबारा भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
Kind attention taxpayers!
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) June 3, 2025
Income Tax Return Forms of ITR-1 and ITR-4 are now enabled to file through Online mode with prefilled data for Assessment Year 2025-26 for taxpayers.
Visit: https://t.co/5XSxJVCtPx@FinMinIndia@nsitharamanoffc@officeofPCM@PIB_India
ITR-1 ‘सहज’ किनके लिए है?
ITR-1, जिसे 'सहज' कहा जाता है, उन व्यक्तिगत करदाताओं के लिए है जिनकी आय सीमित और सरल स्रोतों से होती है. ये फॉर्म उनके लिए है जिनकी आय वेतन, एक हाउस प्रॉपर्टी (जहां पिछले साल का नुकसान कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा रहा हो), अन्य स्रोतों (जैसे ब्याज) से हो और साथ ही सेक्शन 112A के तहत 1.25 लाख रुपये तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) भी हो सकते हैं.
हाल ही में किए गए बदलावों के तहत अब ऐसे छोटे निवेशक भी ITR-1 भर सकते हैं जिनका LTCG 1.25 लाख रुपये से कम है. इससे पहले उन्हें ITR-2 भरना पड़ता था.
ITR-4 किनके लिए है?
ITR-4 उन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, HUFs और फर्म्स (LLP को छोड़कर) के लिए है जिनकी आय 50 लाख रुपये तक है और जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम (सेक्शन 44AD, 44ADA, 44AE) के तहत बिजनेस या प्रोफेशन से आय अर्जित करते हैं. इसके अलावा अगर सेक्शन 112A के तहत LTCG 1.25 लाख रुपये तक है और उस पर टैक्स नहीं बनता, तब भी ITR-4 फॉर्म भरा जा सकता है.
लेकिन अगर आपके पास अनलिस्टेड शेयर हैं, आप कंपनी डायरेक्टर हैं, आपकी फॉरेन इनकम या फॉरेन एसेट्स हैं, तो आप ITR-4 नहीं भर सकते.
पेनाल्टी से कैसे बचें?
अगर 15 सितंबर 2025 तक रिटर्न फाइल नहीं किया गया, तो 5 लाख रुपये से अधिक आय पर 5,000 रुपये का लेट फाइन लगेगा. वहीं, 5 लाख रुपये तक की आय वालों को 1,000 रुपये तक की ही पेनाल्टी देनी होगी.