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Jeevan Pramaan Patra Deadline: जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की डेडलाइन 30 नवंबर 2024 को खत्म हो रही है . Representative Image : Financial Express)
Jeevan Pramaan Patra submission: जीवन प्रमाण पत्र (Jeevan Pramaan Patra) पेंशनर्स के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज़ है, जो पेंशन के समय पर भुगतान और बकाया रकम पाने के लिए जरूरी है. यह एक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है, जिसमें बायोमेट्रिक तकनीक और आधार से जुड़े वेरिफिकेशन का उपयोग किया जाता है. पेंशनर इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से जमा कर सकते हैं. जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अगली डेडलाइन 30 नवंबर 2024 है, जिसे खत्म होने में कम ही वक्त बचा है.
जीवन प्रमाण पत्र कैसे जमा करें?
जीवन प्रमाण पत्र सेंट्रल के पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर (CPPC) तक पहुंच जाने और प्रोसेस हो जाने के बाद ही अगली पेंशन साइकिल में पेंशन का भुगतान किया जाता है. डेडलाइन से पहले जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं:
बैंक ब्रांच के जरिये: अपने नजदीकी बैंक में जाकर जीवन प्रमाण पत्र जमा करें.
डोरस्टेप बैंकिंग: बैंक से घर पर सेवा का लाभ लें.
जीवन प्रमाण (Jeevan Pramaan) ऐप के जरिये ऑनलाइन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें.
जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करने का तरीका
ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए Jeevan Pramaan ऐप का उपयोग करें. इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
गूगल प्ले स्टोर से आधार फेस आरडी (Aadhaar Face RD) ऐप डाउनलोड करें. ध्यान रहे कि आपको ऐप का लेटेस्ट संस्करण (3.6.3) इंस्टॉल करना होगा.
ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन के लिए Jeevan Pramaan ऐप खोलें.
आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल डालें.
'सबमिट' पर क्लिक करें.
ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल पर भेजे गए ओटीपी को सबमिट करें.
चेहरे की स्कैनिंग के लिए कैमरा एक्सेस की अनुमति दें और चेहरा स्कैन करें.
पेंशनर के बारे में मांगी गई जानकारी, यानी आधार नंबर, पेंशन अकाउंट नंबर, PPO नंबर और पेंशन का टाइप दर्ज करें.
डिसबर्सिंग एजेंसी यानी पेंशन भुगतान करने वाली एजेंसी को सेलेक्ट करके सभी डिटेल्स को रिव्यू करके सबमिट करें.
फाइनल वेरिफिकेशन के लिए फिर से चेहरा स्कैन करना होगा, जिसके बाद सर्टिफिकेट जमा हो जाएगा.
प्रमाण आईडी और PPO नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख जाएगा.
ऑफलाइन जीवन प्रमाण पत्र कैसे जमा करें?
ऑफलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए आपको बैंक, पोस्ट ऑफिस या अन्य तय की गई जगहों (designated locations) पर जाकर व्यक्तिगत रूप से सर्टिफिकेट जमा करना होगा. 80 साल या उससे अधिक उम्र वाले पेंशनर इसे अक्टूबर और नवंबर में जमा कर सकते हैं. यह प्रमाण पत्र एक साल या अगले साल के 30 नवंबर तक मान्य रहता है.
30 नवंबर तक जमा नहीं किया तो क्या होगा?
जीवन प्रमाण पत्र पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है. 30 नवंबर 2024 की डेडलाइन को ध्यान में रखते हुए समय पर इसे जमा करें. चाहे ऑनलाइन प्रक्रिया हो या ऑफलाइन, पेंशन भुगतान में देरी और अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए यह कदम अनिवार्य है. अगर 30 नवंबर की डेडलाइन से पहले ऐसा नहीं कर पाए, तो दिसंबर से पेंशन के भुगतान में देरी हो सकती है. लॉन्ग-टर्म में यह पेंशनर्स के लिए आर्थिक असुविधा का कारण बन सकता है. तीन साल या उससे अधिक समय तक सर्टिफिकेट न जमा करने की स्थिति में, भुगतान फिर से शुरू करने के लिए केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) की मंजूरी लेनी पड़ती है. समय पर सर्टिफिकेट जमा करने से न केवल बिना परेशानी के पेंशन का भुगतान होता है, बल्कि बकाया रकम भी आसानी से मिल जाती है.