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Tax on KVP: किसान विकास पत्र में निवेश करने पर आपको अर्जित इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स देना पड़ता है. (Pixabay)
Post Office kisan Vikas Patra: अगर आप निवेश के लिए कोई ऐसी सरकारी स्कीम की तलाश में हैं, जहां खाता मैच्योर होने पर आपका पैसा डबल हो जाए तो किसान विकास पत्र (KVP) बेहतर विकल्प है. किसान विकास पत्र भारत सरकार द्वारा जारी किया एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जहां एक तय अवधि में आपका पैसा दोगुना हो जाता है. किसान विकास पत्र में निवेश की सुविध देश के सभी पोस्ट ऑफिस (Post Office Small Savings) और बड़े बैंकों में मौजूद है. इस स्कीम में कम से कम निवेश 1000 रुपये से किया जा सकता है. वहीं, अधिकतम निवेश की कोई लिमिट नहीं है. खासतौर से ये स्कीम किसानों के लिए है, हालांकि इसमें कोई भी निवेश कर सकता है. लेकिन इस स्कीम पर टैक्स का फायदा नहीं मिलता है.
ब्याज दर और मेच्योरिटी
सरकार ने स्माल सेविंग्स स्कीम किसान विकास पत्र के लिए जनवरी से मार्च 2024 तिमाही के लिए ब्याज दर 7.5 फीसदी सालाना तय किया है. इस लिहाज से यहां आपको निवेश 115 महीनों में डबल हो जाएगा.
कौन-कौन कर सकते हैं निवेश
किसान विकास पत्र में निवेश करने वाले की उम्र कम से कम 18 साल होना जरूरी है. इसमें सिंगल अकाउंट के अलावा ज्वॉइंट अकाउंट की भी सुविधा है. वहीं यह योजना नाबालिगों के लिए भी मैजूद है, जिसकी देखरेख अभिभावक को करना होता है. यह योजना हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF या NRI को छोड़कर ट्रस्ट के लिए भी लागू है. KVP में 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये और 50,000 रुपये तक के सर्टिफिकेट हैं, जो पोस्ट ऑफिस से खरीदे जा सकते हैं.
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KVP: टैक्स का फायदा नहीं मिलेगा
किसान विकास पत्र में निवेश करने पर आपको अर्जित इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स देना पड़ता है. वहीं इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत आपको इस स्कीम में जमा राशि पर कोई टैक्स बेनेफिट नहीं मिलता है.
किसान विकास पत्र में जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल इनकम के तहत आता है. इसे अदर इनकम मानकर टैक्स लगाया जाता है. इस ब्याज पर 2 तरह से टैक्स लगता है. पहला विकल्प है कैश बेसिस टैक्सेशन और दूसरा सालाना ब्याज पर लगने वाला टैक्स. पहले विकल्प में मैच्योरिटी पर मिलने वाले ब्याज को आपके इनकम में जोड़ दिया जाता है और फिर टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स काट लिया जाता है. जबकि दूसरे विकल्प में हर साल टैक्स कट जाता है.
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जरूरी डॉक्युमेंट्स
KYC प्रक्रिया के लिए पहचान प्रमाण
आधार कार्ड
पैन कार्ड
वोटर आईडी कार्ड
ड्राइविंग लाइसेंस
पासपोर्ट
KVP आवेदन पत्र
एड्रेस प्रूफ
डेथ आफ बर्थ सर्टिफिकेट
कैसे खोलें अकाउंट
इसके लिए आप पास के किसी भी डाकघर में जाकर फॉर्म भरकर अकाउंट खोल सकते हैं. इसके अलावा फॉर्म आनलाइन भी डाउनलोड किया जा सकता है. फॉर्म पर पूरा नाम, जन्मतिथि और नामांकित व्यक्ति का पता लिखा होना चाहिए. फॉर्म में परचेज अमाउंट की मात्रा स्पष्ट रूप से लिखी गई होनी चाहिए. KVP फॉर्म की राशि का भुगतान चेक या नकद के माध्यम से किया जा सकता है. चेक के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं, तो कृपया फॉर्म पर चेक नंबर की जानकारी लिखें.
फॉर्म में स्पष्ट करें KVP एकल या ज्वॉइंट ‘ए‘ या ज्वॉइंट ‘बी‘ सदस्यता, किस आधार पर खरीदा जा रहा है. अगर इसे ज्वॉइंट रूप से खरीदा जाता है, तो दोनों लाभार्थियों के नाम लिखें. अगर लाभार्थी नाबालिग है, तो उसकी जन्म तिथि (DOB), माता–पिता का नाम, अभिभावक का नाम लिखें. फॉर्म जमा करने पर लाभार्थी के नाम, मैच्योरिटी डेट और मैच्योरिटी अमाउंट के साथ किसान विकास प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा.