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Mutual Funds : यह विकल्प डिमैट अकाउंट धारकों को अपने प्रियजनों या करीबियों को म्यूचुअल फंड यूनिट्स गिफ्ट करने की सुविधा देता है (Canva)
How to Gift Mutual Fund Units : डिमैट अकाउंट में रखी म्यूचुअल फंड यूनिट्स को किसी अन्य व्यक्ति के सक्रिय डिमैट अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है. हालांकि, इसके लिए कुछ प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है. यह विकल्प डिमैट अकाउंट धारकों को अपने प्रियजनों या करीबियों को म्यूचुअल फंड यूनिट्स गिफ्ट करने की सुविधा देता है, बशर्ते गिफ्ट पाने वाले का भी एक्टिव डिमैट अकाउंट हो।
ध्यान रखने वाली बात है कि म्यूचुअल फंड यूनिट्स (Mutual Funds) को गिफ्ट करना, ज्वैलरी, या ​कैश या लैंड जैसे एसेट्स गिफ्ट करने से बिल्कुल अलग है. इसके लिए नियमों द्वारा निर्धारित स्पष्ट प्रक्रियाओं का पालन करना जरूरी है. यहां एक गाइड दी गई है कि म्यूचुअल फंड्स कैसे गिफ्ट किए जा सकते हैं और डोनर और रिसीवर पर इसके टैक्स इम्प्लिकेशन क्या होंगे.
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म्यूचुअल फंड यूनिट्स को डीमैट अकाउंट में करें ट्रांसफर
अगर आपके पास डिमैट अकाउंट है, तो आप अपने प्रियजनों को म्यूचुअल फंड यूनिट्स गिफ्ट कर सकते हैं, बस कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा. अगर म्यूचुअल फंड यूनिट्स डिमैट अकाउंट (Demat) में नहीं हैं, तो उन्हें पहले डिमैट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. इसके बाद ही इन्हें बेनिफिशरी के अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है.
डिमैट अकाउंट में ट्रांसफर का ऑफलाइन तरीका
अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (DP) से कन्वर्जन रिक्वेस्ट फॉर्म (CRF) प्राप्त करें.
CRF में अपनी जानकारी और म्यूचुअल फंड यूनिट्स की डिटेल भरें.
फॉर्म और म्यूचुअल फंड अकाउंट स्टेटमेंट अपने DP को सबमिट करें.
DP फंड के रजिस्ट्रार के साथ ट्रांसफर प्रोसेस करेगा.
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डिमैट अकाउंट में ट्रांसफर का ऑनलाइन तरीका
अपने डिमैट अकाउंट में लॉगिन करें.
Mutual Funds सेक्शन में जाएं और Transfer ऑप्शन चुनें.
ट्रांसफर करने के लिए फंड और यूनिट्स की संख्या चुनें.
डेस्टिनेशन के रूप में अपने डिमैट अकाउंट को सिलेक्ट करें.
रिक्वेस्ट को रिव्यू और सबमिट करें.
फीस और चार्जेस
लेन-देन शुल्क 0.03% ट्रांसफर वैल्यू या 25 रुपये में जो ज्यादा हो. इस पर जीएसटी भी अप्लाई होगा. स्टांप ड्यूटी 0.015% सभी ट्रांसफर पर लागू होता है.
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नॉन-डिमैट फॉर्म में रखी म्यूचुअल फंड यूनिट्स
नॉन-डिमैट फॉर्म में रखी म्यूचुअल फंड यूनिट्स को सीधे किसी और व्यक्ति को केवल निवेशक की मृत्यु के बाद ट्रांसफर किया जा सकता है. अगर आप अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स गैर-डिमेट फॉर्म में रख रहे हैं और उन्हें रिश्तेदारों को गिफ्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उन्हें डिमेट अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा.