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CBDT ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी की है जिसमें कहा गया है कि NSS खातों से निकासी पर कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा. (Image : Pixabay)
National Savings Scheme Tax Rules: हाल ही में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां कई वरिष्ठ नागरिकों के राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) खातों से निकासी पर टीडीएस (TDS) काटा गया. यह तब हुआ जबकि सरकार ने बजट 2025 में और उससे पहले 29 अगस्त 2024 को या उसके बाद नेशनल सेविंग्स स्कीम के खातों से निकासी पर टीडीएस छूट देने की घोषणा की थी.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी की है जिसमें कहा गया है कि NSS खातों से निकासी पर कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा. यह 4 अप्रैल 2025 को या उसके बाद की गई NSS निकासी पर लागू होगा. इससे पहले, कर विभाग ने कहा था कि NSS से निकासी करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को टीडीएस से छूट दी जाएगी, बशर्ते निकासी 29 अगस्त 2024 को या उसके बाद की जाए.
4 अप्रैल, 2025 की सीबीडीटी अधिसूचना में कहा गया है, "आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 197ए की उप-धारा (1एफ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इसके द्वारा निर्दिष्ट करती है कि अधिनियम की धारा 194ईई के तहत कोई कर कटौती नहीं की जाएगी धारा 80सीसीए की उप-धारा (2) के खंड (ए) में उल्लिखित राशि के भुगतान पर, जिसे एक व्यक्ति होने के नाते निर्धारिती द्वारा इस अधिसूचना के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद निकाला जाता है."
नेशनल सेविंग्स स्कीम क्या है?
नेशनल सेविंग्स स्कीम (NSS) एक सरकार समर्थित बचत योजना है, जो सुरक्षित निवेश विकल्प और सुनिश्चित रिटर्न प्रदान करती है. यह योजना विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों को दीर्घकालिक बचत के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी.
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अब तक NSS निकासी पर कैसे टैक्स लगता था?
अब तक NSS से निकासी को "अन्य स्रोतों से आय" के रूप में कर योग्य माना जाता था. इतना ही नहीं, NSS से निकासी पर टीडीएस भी काटा जाता था, जबकि पीपीएफ और अन्य जैसे अन्य बचत उपकरणों पर ऐसा नहीं है. इस कारण से, वरिष्ठ नागरिक अपनी स्वयं की बचत का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे थे.
बजट 2025 में क्या बदलाव किए गए?
बजट 2025 के तहत, वरिष्ठ नागरिकों को NSS खातों से निकासी पर कर छूट दी गई है, बशर्ते कि निकासी 29 अगस्त 2024 को या उसके बाद की जाए. यह राहत विशेष रूप से उन NSS खातों पर लागू होगी जिनमें अब ब्याज आना बंद हो गया है, और जिनकी निकासी अब की जा रही है.
इस टैक्स छूट से किसे लाभ होगा?
इस प्रावधान से सीधे उन वरिष्ठ और अति-वरिष्ठ नागरिकों को लाभ होगा, जिनके NSS खाते कई साल पुराने हैं और अब उन पर ब्याज नहीं मिल रहा है. अब वे अपनी जमा राशि निकालते समय अतिरिक्त कर के बोझ से बच सकेंगे.
बजट 2025 में वरिष्ठ नागरिकों को और क्या मिला?
NSS निकासी पर छूट के अलावा, सरकार ने बजट 2025 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर कर कटौती की सीमा को भी 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है. इसका मतलब है कि अब उन्हें बैंक, डाकघर या अन्य स्रोतों से ब्याज आय पर अधिक कर राहत मिलेगी.
SCSS भी एक महत्वपूर्ण विकल्प है
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) भी NSS के अंतर्गत आती है, जो ऊंची ब्याज दरें और हर तीन महीने में ब्याज भुगतान का विकल्प प्रदान करती है. यह योजना सेवानिवृत्त नागरिकों के लिए नियमित आय सुनिश्चित करती है.
NSS और दूसरे निवेश विकल्प
वरिष्ठ नागरिकों को NSS में निवेश करने पर धारा 80सी के तहत कर छूट मिलती है. साथ ही सुनिश्चित रिटर्न और सरकारी गारंटी इसे पीपीएफ या एफडी जैसे अन्य विकल्पों की तुलना में अधिक विश्वसनीय बनाते हैं. बजट 2025 में NSS निकासी पर कर छूट की घोषणा वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बड़ा लाभ था. इससे न केवल उनके कर का बोझ कम होने की उम्मीद है, बल्कि वे अपनी गाढ़ी कमाई का पूरा लाभ भी उठा सकेंगे, जिससे उनके सेवानिवृत्ति जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा बढ़ेगी.