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NPS : सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेशकों के अलग अलग कैटेगरी को देखते हुए अलग अलग विकल्प दिया है. (AI Generated)
NPS Calculator : केंद्र सरकार की पेंशन स्कीम नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) एक पॉपुलर रिटायरमेंट प्लान है. इसमें सही तरीके से और अनुशासित रहकर निवेश करें तो रिटायरमेंट लाइफ टेंशन फ्री हो जाएगी. एनपीएस में कोई भी 18 साल से 70 साल की उम्र का भारतीय नागरिक (सरकारी कर्मचारी या निजी सेक्टर का कर्मचारी) अकाउंट खुलवा सकता है. एनआरआई भी इसके लिए योग्य हैं.
आमतौर पर ज्यादातर लोग 60 की उम्र में रिटायरमेंट को ध्यान में रखकर इसमें (NPS Account) निवेश करते हैं. लेकिन अगर आप 60 साल के बाद 5 साल के लिए इस स्कीम को और एक्सटेंड कर दें तो आपकी न सिर्फ पेंशन, बल्कि रिटायरमेंट कॉर्पस भी बढ़ जाएगा. इसे एनपीएस कैलकुलेटर पर आसानी से समझ सकते हैं.
NPS कैलकुलेटर : 30 साल की प्लानिंग
एनपीएस ज्वॉइन करने की उम्र : 30 साल
स्कीम : एक्टिव च्वॉइस
निवेश की अवधि : 30 साल
हर महीने NPS में निवेश: 5,000 रुपये
हर एक साल बाद निवेश में टॉप अप : 10%
निवेश पर अनुमानित रिटर्न : 10% सालाना
कुल कॉर्पस: 3,01,03,410 रुपये ( करीब 3 करोड़ रुपये)
एन्युटी प्लान में निवेश : 50%
एन्युटी रेट अनुमानित : 8%
पेंशन वेल्थ: 1,50,47,775 रुपए (करीब 1.50 करोड़ रुपये)
लम्प सम विद्ड्रॉल अमाउंट : 1,50,47,775 रुपए (1.50 करोड़ रुपये)
मंथली पेंशन: 1,00,319 रुपये (करीब 1 लाख रुपये)
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NPS कैलकुलेटर : 35 साल की प्लानिंग
एनपीएस ज्वॉइन करने की उम्र : 30 साल
स्कीम : एक्टिव च्वॉइस
हर महीने NPS में निवेश: 5,000 रुपये
हर एक साल बाद निवेश में टॉप अप : 10%
35 साल की अवधि में कुल निवेश : 98,69,641 रुपए
निवेश पर अनुमानित रिटर्न : 10% सालाना
कुल कॉर्पस: 5,65,67,707 रुपये ( 5.66 करोड़ रुपये)
एन्युटी प्लान में निवेश : 50%
एन्युटी रेट अनुमानित : 8%
पेंशन वेल्थ: 2,82,83,854 रुपए (2.83 करोड़ रुपये)
लम्प सम विद्ड्रॉल अमाउंट : 2,82,83,854 रुपए (2.83 करोड़ रुपये)
मंथली पेंशन: 1,88,559 रुपये (1.89 लाख रुपये)
कितना हुआ इजाफा
दोनों कैलकुलेटर में देख सकते हैं कि 5 साल एक्सटेंड करने पर पेंशन 1 लाख रुपये से बढ़कर 1.89 लाख रुपये हो गई. वहीं रिटायरमेंट फंड 1.5 करोड़ से बढ़कर 2.83 करोड़ रुपये हो गया. यानी पेंशन और एकमुश्त फंड में 88 फीसदी की बढ़ोतरी हो रही है. NPS में निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तीन अलग-अलग सेक्शन के तहत टैक्स बेनेफिट (Tax benefits in NPS) मिलता है. इसमें एक हिस्सा इक्विटी में निवेश होता है, इसलिए रिटर्न (NPS Return) की गारंटी नहीं है.