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PPF Interest Rate : पीपीएफ में एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.50 लाख रुपये जमा करने का नियम है. मौजूदा ब्याज दर 7.1 फीसदी सालाना है. (Pixabay)
PPF as a Regular Income : पोस्ट ऑफिस की पॉपुलर स्मॉल सेविंग्स स्कीम में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) को रिटायरमेंट स्कीम (Retirement Scheme) के रूप में भी जाना जाता है. इस स्कीम की मैच्योरिटी 15 साल होने के चलते बहुत से नौकरीपेशा इसमें निवेश करते हैं, ताकि रिटायरमेंट के लिए कुछ फंड जुटा सकें. लेकिन बहुत से कम लोगों को पता है कि इसे न सिर्फ बड़ा फंड बनाने के लिए बल्कि पेंशन इनकम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप पीपीएफ के नियमों को अच्छे से पढ़ें और उन नियमों के अनुसार स्मार्ट इन्वेस्टर बनकर निवेश करें तो रिटायरमेंट के बाद अच्छे खासे टैक्स फ्री पेंशन (Tax Free Pension) के लिए भी इस सरकारी अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं. जानते हैं कैसे.....
PPF को एक्सटेंड करने का नियम
पब्लिक प्रोविडेंट फंड की मैच्योरिटी 15 साल होती है. लेकिन इसे आप 5-5 साल के क्रम में जितना लंबा चाहें, उतने लंबे समय तक चला (PPF Extend Rules) सकते हैं. यानी 20 साल या 25 साल या 30 साल या 35 साल तक स्कीम जारी रख सकते हैं. मैच्योरिटी के बाद आप चाहें तो इसे निवेश जारी रखते हुए या बिना कुछ निवेश किए एक बार में 5 साल एक्सटेंड कर सकते हैं. अगर आप इस स्कीम की मैच्योरिटी के बाद कुछ निवेश किए बिना इसे जारी रखते हैं तो अकाउंट में जो फंड है, उस पर मौजूदा ब्याज दर के हिसाब से ब्याज जुड़ता रहेगा. वहीं निवेश करते हैं तो यह स्कीम उसी तरह रिटर्न देती रहेगी, जैसे मैच्योरिटी के पहले. बता दें कि अभी स्कीम पर 7.1 फीसदी सालाना ब्याज है.
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एक्सटेंड करने पर निकासी के नियम
मान लिया आप स्कीम मैच्योर होने पर पैसा नहीं निकालते हैं और 5 साल के लिए एक्सटेंड करते हैं. पहले केस में आप मैच्योरिटी के बाद बिना कुछ निवेश किए एक्सटेंड करते हैं. दूसरे केस में आप एक्सटेंड पीरियड में भी पहले की तरह निवेश जारी रखते हैं. पहले केस में आप एक्सटेंड किए गए 5 साल में हर साल में एक बार पूरा पैसा निकाल सकते हैं. वहीं दूसरे केस में आप हर साल 60 फीसदी तक पैसा निकाल सकते (PPF Withdrawal Rules) हैं.
रिटायरमेंट के पहले बनाएं फंड
मान लिया कि आपने पीपीएफ अकाउंट में निवेश करना शुरू किया है. अगर आपने 35 साल में भी इस स्कीम में निवेश करना शुरू किया तो आपके पास 15 साल की मैच्योरिटी के बाद भी 10 साल तक इस स्कीम को एक्सटेंड करने का विकल्प होगा. यानी आप इस स्कीम को 25 साल चला सकते हैं, जब आपकी उम्र 60 साल होगी.
पीपीएफ में एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.50 लाख रुपये जमा करने का नियम है. अगर आपने अपने अपने अकाउंट में 1.50 हर साल जमा किया तो 7.1 फीसदी ब्याज के हिसाब से 15 साल की मैच्योरिटी पर हर खाते में 40,68,209 रुपये की रकम होगी. मान लिया कि आपने 5 साल और 5 साल के लिए यानी अगले 10 साल के लिए इसी तरह निवेश जारी रखा तो 25 साल बाद हर अकाउंट में 1 करोड़ रुपये होंगे.
रिटायरमेंट के बाद मिलेगी टैक्स फ्री पेंशन
अब आपके रिटायरमेंट का समय आ गया है. ऐसे में आप पीपीएफ खाते को बिना निवेश किए 5 साल और 5 साल के लिए एक्स्टेंड कर सकते हैं. आपके अकाउंट में मौजूद 1 करोड़ के फंड पर ब्याज लगता रहेगा. अगर ब्याज दर मौजूदा समय वाला ही यानी 7.1 फीसदी मान लें तो हर खाते पर सालाना 7,31,300 रुपये ब्याज जुड़ेगा.
एक्सटेंड करने पर निकासी का नियम देखें तो बिना कुछ निवेश करने पर खाते को जारी रखने पर एक्सटेंड किए गए 5 साल में हर साल एक बार आप पूरा फंड निकाल सकते हैं. ऐसे में आप सिर्फ ब्याज का पैसा निकालते हैं तो हर साल 7,31,300 रुपये निकाल सकते हैं जो महीने के हिसाब से करीब 60,000 रुपये (60,917 रुपये) होगा. वहीं इस निकासी पर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा.
(source : india post, groww, clear tax)