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Sebi New Rules : म्यूचुअल फंड्स में इनसाइडर ट्रेडिंग रोकने के लिए 1 नवंबर से लागू होंगे नए नियम, 5 प्वाइंट में समझें सेबी के नए सर्कुलर का मतलब

Sebi New Circular : सेबी ने म्यूचुअल फंड्स में इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए नए नियम जारी किए हैं. 1 नवंबर 2024 से लागू इस सर्कुलर के जरिये म्यूचुअल फंड यूनिट्स को इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों में शामिल किया गया है.

Sebi New Circular : सेबी ने म्यूचुअल फंड्स में इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए नए नियम जारी किए हैं. 1 नवंबर 2024 से लागू इस सर्कुलर के जरिये म्यूचुअल फंड यूनिट्स को इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों में शामिल किया गया है.

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Viplav Rahi
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Sebi New Circular : सेबी ने म्यूचुअल फंड्स में इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए नए नियम जारी किए हैं. (File Photo : PTI)

Sebi New Rules against insider trading in Mutual Funds: सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने म्यूचुअल फंड्स में इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए नए नियम जारी किए हैं. सेबी के इस नए सर्कुलर का उद्देश्य म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने वालों के हितों की रक्षा करना और पारदर्शिता को बढ़ाना है. नए सर्कुलर में जारी नियम इसी साल 1 नवंबर से लागू हो जाएंगे. मंगलवार 22 अक्टूबर को जारी इस नए सर्कुलर को यहां हमने 5 प्वाइंट में समझाया है:

1. म्यूचुअल फंड यूनिट्स को इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों में शामिल किया गया

सेबी ने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को 'इनसाइडर ट्रेडिंग' नियमों के तहत शामिल किया है, जो 1 नवंबर 2024 से लागू होंगे. इसका मतलब यह है कि अब म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स पर भी वैसे ही नियम लागू होंगे जैसे अन्य सिक्योरिटीज़ पर होते हैं. इससे म्यूचुअल फंड्स में अधिक पारदर्शिता आएगी और इनसाइडर ट्रेडिंग पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी.

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2. डेजिग्नेटेड पर्सन यानी जिम्मेदार व्यक्तियों की होल्डिंग की रिपोर्टिंग 

नए नियमों के अनुसार, एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMCs) और ट्रस्टियों के 'डेजिग्नेटेड पर्सन यानी जिम्मेदार व्यक्तियों' और उनके निकटतम रिश्तेदारों की होल्डिंग की जानकारी प्रत्येक तिमाही में स्टॉक एक्सचेंज पर देनी होगी. पहली रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2024 की स्थिति के अनुसार 15 नवंबर 2024 तक प्रस्तुत की जानी चाहिए. इससे यह सुनिश्चित होगा कि म्यूचुअल फंड्स के प्रमुख कर्मचारियों के निवेश गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा सके.

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3. 15 लाख रुपये से अधिक के लेनदेन की रिपोर्टिंग

अगर किसी डेजिग्नेटेड पर्सन यानी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा म्यूचुअल फंड यूनिट्स में 15 लाख रुपये से अधिक का लेनदेन किया जाता है, तो उसे दो वर्किंग डेज यानी दो कार्य दिवस के भीतर एएमसी के अनुपालन अधिकारी को रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा. यह नियम म्यूचुअल फंड्स में होने वाली किसी भी बड़े निवेश गतिविधि को समय पर दर्ज करने के लिए बनाया गया है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे.

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4. AMCs और ट्रस्टीज़ के लिए ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शन

सेबी ने AMCs और ट्रस्टियों के कर्मचारियों के लिए ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शन के नियमों को भी मजबूत किया है. इन कर्मचारियों को अब म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते समय इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. यह नियम सुनिश्चित करेगा कि म्यूचुअल फंड्स के बारे में अंदरूनी जानकारी रखने वाले लोग अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल न कर सकें.

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5. नियमों के उल्लंघन पर रिपोर्टिंग

अगर कोई डेजिग्नेटेड पर्सन यानी जिम्मेदार व्यक्ति इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों का उल्लंघन करता है, तो इसे सेबी द्वारा तय किए गए फॉर्मेट में रिपोर्ट करना होगा. इस प्रक्रिया के तहत नियमों के किसी भी उल्लंघन की जानकारी सेबी को दी जाएगी, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके. यह नियम यह सुनिश्चित करेगा कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं.

सेबी का यह नया सर्कुलर म्यूचुअल फंड्स में इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इसके माध्यम से निवेशकों के हितों की रक्षा होगी और म्यूचुअल फंड्स के ऑपरेशन्स में पारदर्शिता बढ़ेगी.

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