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Tax Audit Deadline Extended : कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी दिया टैक्स ऑडिट फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाने का आदेश, किन्हें होगा फायदा

राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइलिंग की डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर करने का आदेश दे दिया है.

राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइलिंग की डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर करने का आदेश दे दिया है.

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FE Hindi Desk
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाकर 31 अक्टूबर करने का आदेश दिया है. (Image : Financial Express)

Karnataka HC extends tax audit deadline to October 31 :राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइलिंग की डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर करने का आदेश दे दिया है. खास बात यह है कि देश के कई और राज्यों के हाईकोर्ट्स में भी वैसी ही याचिकाओं पर सुनवाई होनी है, जिनके आधार पर राजस्थान और कर्नाटक की अदालत ने टैक्सपेयर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स को राहत दी है.

कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश

कर्नाटक हाईकोर्ट ने टैक्स ऑडिट फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाने का फैसला कर्नाटक स्टेट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन (KSCAA) की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. एसोसिएशन का कहना था कि पोर्टल की तकनीकी दिक्कतों और कम समय की वजह से टैक्सपेयर्स और प्रोफेशनल्स के लिए 30 सितंबर तक रिपोर्ट जमा करना असंभव है. कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद डेडलाइन एक महीने बढ़ाने का आदेश दिया.

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राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या दिया है आदेश

इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने भी ऐसा ही आदेश दिया है. जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस बिपिन गुप्ता की बेंच ने अपने अंतरिम आदेश में याचिकाकर्ताओं की मांग को स्वीकार करते हुए CBDT को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 करने और इसके लिए जरूरी नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दिया है.

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किन्हें जमा करनी होती है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 44AB के तहत टैक्स ऑडिट रिपोर्ट उन कारोबारियों को जमा करनी होती है, जिनका सालाना टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से ज्यादा हो. हालांकि अगर किसी बिजनेस का 95% से अधिक ट्रांजैक्शन डिजिटल माध्यम से होता है, तो यह सीमा बढ़कर 10 करोड़ रुपये तक हो जाती है.

कारोबारियों के अलावा उन डॉक्टरों, वकीलों, आर्किटेक्ट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे प्रोफेशनल्स को भी टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है अगर उनकी सालाना आय 50 लाख रुपये से ज्यादा हो. यहां तक कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के तहत आने वाले कुछ टैक्सपेयर्स भी टैक्स ऑडिट के दायरे में आते हैं.

टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की आखिरी तारीख हर साल 30 सितंबर होती है. समय पर फाइल न करने पर टैक्सपेयर्स को भारी जुर्माना लग सकता है. यह पेनाल्टी कारोबार के टर्नओवर का 0.5% या 1.5 लाख रुपये, इनमें जो कम हो उतनी, देनी पड़ सकती है.

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आगे क्या होगा?

CBDT को राजस्थान और कर्नाटक के हाईकोर्ट्स के आदेश का पालन करते हुए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाकर 31 अक्टूबर करने का नोटिफिकेशन जारी करना होगा. हालांकि अगर CBDT इन आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है, तो हालात बदल सकते हैं. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, तो अभी के लिए हाईकोर्ट्स ने लाखों कारोबारियों और प्रोफेशनल्स को एक महीने की राहत दे दी है.

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