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Income Tax : टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइलिंग की डेडलाइन 31 अक्टूबर तक बढ़ेगी, राजस्थान हाईकोर्ट ने CBDT को दिया आदेश

Income Tax Deadline Extended : राजस्थान हाईकोर्ट ने CBDT को दिया आदेश, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइलिंग की डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 की जाए.

Income Tax Deadline Extended : राजस्थान हाईकोर्ट ने CBDT को दिया आदेश, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइलिंग की डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 की जाए.

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FE Hindi Desk
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Income Tax Audit Report Deadline Extended : राजस्थान हाईकोर्ट ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 अक्टूबर करने का आदेश दिया है. (Image : Pixabay)

Income Tax Deadline Extended : इनकम टैक्स से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने एक अंतरिम आदेश में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को निर्देश दिया है कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 की जाए. कोर्ट ने माना है कि मौजूदा हालात में टैक्सपेयर्स के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन पूरी कर पाना संभव नहीं है.

CBDT को राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश

पीटीआई के मुताबिक जस्टिस पीएस भाटी और जस्टिस बिपिन गुप्ता की बेंच ने यह आदेश जोधपुर टैक्स बार एसोसिएशन की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) पर सुनवाई करते हुए दिया. कोर्ट ने CBDT से कहा कि वह डेडलाइन बढ़ाने के लिए नोटिफिकेशन जारी करे. अदालत ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 27 अक्टूबर तय की है.

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टैक्स प्रोफेशनल्स और कारोबारियों को बड़ी राहत

जोधपुर टैक्स बार एसोसिएशन ने अदालत को बताया कि बड़ी कंपनियां, ट्रस्ट और व्यापारी हर साल 30 सितंबर तक अपना वार्षिक ऑडिट पूरा करते हैं. लेकिन इस साल हालात अलग हैं. अभी तक देशभर में सिर्फ 4 लाख ऑडिट रिपोर्ट फाइल हुई हैं, जबकि हर साल करीब 40 लाख रिपोर्ट जमा होती हैं. इसका मतलब है कि महज कुछ ही दिनों में 36 लाख से ज्यादा रिपोर्ट जमा करना संभव नहीं है.

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पोर्टल की दिक्कतों 

एसोसिएशन की तरफ से दलील दी गई कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की यूटिलिटी 18 जुलाई को जारी की गई और 14 अगस्त को उसमें बड़े बदलाव किए गए. लेकिन डेडलाइन वही 30 सितंबर रखी गई. ऐसे में टैक्सपेयर्स को सिर्फ 47 दिन मिले, जबकि उन्हें 183 दिन मिलने चाहिए थे.

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फेस्टिव सीजन में कारोबारियों के लिए संकट

एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सोनी ने कोर्ट में कहा, “त्योहारों के समय में व्यापारी ग्राहकों पर ध्यान देने की बजाय खातों को संभालने में उलझे हुए हैं. ऐसे में करोड़ों लोगों का ऑडिट महज 10 दिन में कैसे पूरा हो सकता है? हमने सरकार के सामने भी यह मुद्दा उठाया था, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो हाईकोर्ट में PIL दाखिल करना पड़ा.”

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अब क्या होगा आगे?

राजस्थान हाईकोर्ट का यह आदेश देशभर के टैक्सपेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए राहत भरी खबर है. अब नजर CBDT पर होगी कि वह कब इस आदेश के मुताबिक डेडलाइन बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी करता है.

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