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31 March Deadline : टैक्सपेयर्स को 31 मार्च की डेडलाइन से पहले ITR-U फाइल कर देना चाहिए. Photograph: (Image : Freepik)
Updated ITR Filing Deadline: 31 मार्च 2025 तक अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR-U) फाइल करने की अंतिम तारीख है. अगर इस तारीख तक रिटर्न फाइल नहीं किया गया, तो टैक्सपेयर्स को 50% ज्यादा टैक्स भरना पड़ सकता है. इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स को सलाह दी है कि वे बिना किसी देरी के अपना अपडेटेड ITR फाइल करें ताकि उन्हें अधिक जुर्माना न देना पड़े.
अपडेटेड ITR क्यों फाइल करते हैं?
अपडेटेड ITR (ITR-U) एक ऐसा टैक्स रिटर्न है, जिसमें टैक्सपेयर्स अपनी छूटी हुई या गलत जानकारी को अपनी मर्जी से सुधारने का मौका दिया जाता है. सरकार ने यह सुविधा 2022 में शुरू की थी, ताकि इनकम टैक्स भरने वाले अपने पिछले असेसमेंट ईयर का सही ब्योरा देकर मर्जी के टैक्स भर सकें. यह सुविधा उन सभी लोगों, बिजनेस और अन्य संस्थाओं के लिए उपलब्ध है, जो पहले अपना ओरिजनल, बिलेटेड या रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर चुके हैं या नहीं भी किया है.
31 मार्च तक ITR-U फाइल करने के फायदे
अगर कोई टैक्सपेयर 31 मार्च 2025 तक अपना अपडेटेड ITR फाइल करता है, तो उसे सिर्फ 25% अतिरिक्त टैक्स और ब्याज देना होगा. लेकिन अगर यह रिटर्न 31 मार्च 2025 के बाद फाइल किया जाता है, तो यह अतिरिक्त टैक्स बढ़कर 50% हो जाएगा. यानी जितनी देर होगी, टैक्सपेयर्स पर उतना ही अधिक टैक्स का बोझ बढ़ेगा. इनकम टैक्स विभाग ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर भी इस बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पोस्ट किया है कि टैक्सपेयर जल्द से जल्द ITR-U फाइल कर लें, ताकि वे 50% अतिरिक्त टैक्स से बच सकें.
कितने समय तक फाइल कर सकते हैं अपडेटेड ITR?
ITR-U को फाइल करने के लिए सरकार ने अधिकतम 2 साल का समय दिया है. लेकिन इस दौरान एडिशनल टैक्स की देनदारी और बढ़ जाती है. 31 मार्च 2025 से पहले फाइल करने पर टैक्स और ब्याज का 25% अतिरिक्त टैक्स लगेगा. 31 मार्च 2025 के बाद फाइल करने पर यह अतिरिक्त टैक्स बढ़कर 50% हो जाएगा. जो भी टैक्सपेयर किसी वजह से अपनी आय सही तरीके से रिपोर्ट नहीं कर पाए हैं या पहले दाखिल किए गए रिटर्न में कोई गलती हुई है, उनके पास अभी भी समय है कि वे 31 मार्च 2025 से पहले ITR-U फाइल करके 25% अतिरिक्त टैक्स पर इसे पूरा कर लें. देरी करने पर यह बोझ 50% या उससे भी ज्यादा बढ़ सकता है.
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अप्रैल 2025 से लागू होगा नया नियम
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपडेटेड ITR फाइल करने (Updated Income Tax Filing) की समय-सीमा को 24 महीने से बढ़ाकर 48 महीने (4 साल) करने का प्रस्ताव दिया है, जिसके नए वित्त वर्ष में लागू होने की उम्मीद है. नए नियम में अपडेटेड आईटीआर भरने के लिए भले ही ज्यादा मोहलत दी जा रही हो, लेकिन जैसे-जैसे समय बढ़ेगा, टैक्सपेयर्स को अधिक जुर्माना भी देना होगा. नए नियम के अनुसार 2 साल बाद और 3 साल से पहले ITR-U फाइल करने पर 60% अतिरिक्त टैक्स देना होगा. वहीं 3 साल बाद और 4 साल से पहले फाइल करने पर 70% अतिरिक्त टैक्स देना होगा. इसका मतलब यह है कि जितनी देरी होगी, उतना ज्यादा अतिरिक्त टैक्स भरना होगा. इसलिए टैक्सपेयर्स को अपने टैक्स रिटर्न भरने से जुड़े कामों को जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहिए.