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UPS switch new deadline: यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुनने की डेडलाइन अब 30 नवंबर, कैसे करें अप्लाई

UPS pension scheme last date November 30 : वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों की हल्की प्रतिक्रिया को देखते हुए 'यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)' का विकल्प चुनने की समयसीमा को 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है.

UPS pension scheme last date November 30 : वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों की हल्की प्रतिक्रिया को देखते हुए 'यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)' का विकल्प चुनने की समयसीमा को 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है.

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FE Hindi Desk
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Unified Pension Scheme : ओपीएस के उलट यह योजना योगदान पर आधारित है, जिसमें कर्मचारी को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% देना होगा. (Image : Freepik)

UPS pension scheme deadline 2025 : वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों की हल्की प्रतिक्रिया को देखते हुए 'यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)' का विकल्प चुनने की समयसीमा को 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है. वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने पेंशन कोष नियामक पीएफआरडीए के चेयरमैन को भेजी सूचना में कहा कि कर्मचारियों के लिए यूपीएस का विकल्प चुनने की समयसीमा को दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया है.

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क्यों बढ़ाई गई डेडलाइन 

विभाग ने कहा कि यूपीएस में हाल ही में कई सकारात्मक बदलाव किए गए हैं, जिनमें स्विच विकल्प, इस्तीफा या अनिवार्य सेवा निवृत्ति पर लाभ और टैक्स बेनेफिट शामिल हैं. इसे देखते हुए संबंधित पक्षों ने कर्मचारियों को निर्णय लेने के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की थी. विभाग ने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए यूपीएस का विकल्प चुनने की समयसीमा बढ़ाने का फैसला किया गया है.

यह निर्णय वित्त मंत्री की मंजूरी के बाद लिया गया है. मंत्रालय ने पीएफआरडीए से अनुरोध किया है कि इस बदलाव को लागू करने के लिए अपनी प्रणाली और नियमों में जरूरी संशोधन करें. सरकार ने 1 अप्रैल, 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के एक विकल्प के रूप में पेश किया हुआ है.

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एक निश्चित पेंशन लाभ

यूपीएस के तहत कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन लाभ मिलेगा. पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के उलट यह योजना योगदान पर आधारित है, जिसमें कर्मचारी को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 फीसदी देना होगा. जबकि सरकार 18.5 फीसदी योगदान देगी. छह महीने के भीतर करीब एक लाख केंद्रीय कर्मचारियों ने ही यूपीएस का विकल्प चुना है, जबकि इसके लिए कुल पात्र कर्मचारियों की संख्या 23 लाख है.

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कहां और कैसे जमा करना है फॉर्म

नए ज्वॉइन करने वाले कर्मचारी फॉर्म A1 अपनी नोडल ऑफिस, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के हेड या फिर अपने मौजूदा संस्थान के प्रमुख को जमा कर सकते हैं. इसके बाद वह संस्थान इसे कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी या ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर (DDO) को फॉरवर्ड करेंगे. फॉर्म की कॉपी PFRDA की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है, ताकि कर्मचारी आसानी से इसे भर सकें.

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नए कर्मचारियों के लिए क्यों जरूरी है यह फॉर्म

जो कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जॉइन कर चुके हैं, उनमें से कई ने अभी तक अपना PRAN (Permanent Retirement Account Number) जेनरेट करने के लिए फॉर्म जमा नहीं किया है. ऐसे में UPS जॉइन करने के लिए फॉर्म A1 जमा करना जरूरी है. यह स्कीम उन्हें भविष्य में सुरक्षित पेंशन का विकल्प उपलब्ध कराएगी.

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