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Unified Pension Scheme: नए सरकारी कर्मचारियों को UPS से जुड़ने के लिए इसी महीने भरना है जरूरी फॉर्म . (Image : Freepik)
Unified Pension Scheme Deadline : केंद्र सरकार की नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के बारे में जरूरी अपडेट है. जो कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में शामिल हुए हैं, उन्हें इस स्कीम से जुड़ने के लिए इसी महीने फॉर्म भरना होगा. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने साफ कर दिया है कि ऐसे सभी कर्मचारी, जो UPS का ऑप्शन चुनना चाहते हैं, उन्हें फॉर्म A1 भरकर अपने विभाग में जमा करना होगा.
कब तक भरना होगा फॉर्म A1
PFRDA के सर्कुलर के मुताबिक फॉर्म A1 जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तय की गई है. यानी जिन कर्मचारियों ने हाल ही में नौकरी जॉइन की है और UPS से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें तय समय सीमा के भीतर यह औपचारिकता पूरी करनी होगी. अगर आप फॉर्म समय पर नहीं भरते हैं तो यूपीएस का ऑप्शन सेलेक्ट करने का मौका छूट सकता है.
कहां और कैसे जमा करना है फॉर्म
नए जॉइन करने वाले कर्मचारी फॉर्म A1 अपनी नोडल ऑफिस, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के हेड या फिर अपने मौजूदा संस्थान के प्रमुख को जमा कर सकते हैं. इसके बाद वह संस्थान इसे कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी या ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर (DDO) को फॉरवर्ड करेंगे. फॉर्म की कॉपी PFRDA की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है, ताकि कर्मचारी आसानी से इसे भर सकें.
नए कर्मचारियों के लिए क्यों जरूरी है यह फॉर्म
जो कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जॉइन कर चुके हैं, उनमें से कई ने अभी तक अपना PRAN (Permanent Retirement Account Number) जेनरेट करने के लिए फॉर्म जमा नहीं किया है. ऐसे में UPS जॉइन करने के लिए फॉर्म A1 जमा करना जरूरी है. यह स्कीम उन्हें भविष्य में सुरक्षित पेंशन का विकल्प उपलब्ध कराएगी.
कब लागू हुई यूनिफाइड पेंशन स्कीम
सरकार ने 24 जनवरी 2025 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की थी. इसके बाद 3 मार्च 2025 को PFRDA ने इसके ऑपरेशनल नियम जारी किए और 2 सितंबर 2025 को सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स के तहत UPS लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया.