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Tax Audit Due Date Extension: CBDT ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 की. (Image : Financial Express)
Tax Audit Due Date Extended : टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (TAR) फाइल करने की डेडलाइन को लेकर टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिली है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने आयकर अधिनियम के तहत टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 करने का एलान कर दिया. CBDT ने शुक्रवार को इस फैसले का एलान किया.
इससे एक दिन पहले बुधवार को पहले राजस्थान और फिर कर्नाटक के हाईकोर्ट्स ने सीबीडीटी को डेडलाइन बढ़ाकर 31 अक्टूबर करने का आदेश दिया था. हालांकि सीबीडीटी ने अपने बयान में फैसले के लिए हाईकोर्ट्स के आदेश को वजह बताने की जगह ये कहा है कि उसने यह फैसला टैक्स प्रैक्टिशनर्स की मांग और हाईकोर्ट्स में उनके द्वारा रखी गई बातों को ध्यान में रखते हुए लिया है.
हाईकोर्ट के आदेश के बाद बढ़ी डेडलाइन
पिछले कुछ दिनों से टैक्स प्रैक्टिशनर्स और कारोबारी संगठन लगातार मांग कर रहे थे कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की डेडलाइन को आगे बढ़ाया जाए. उनकी तरफ से देश के कई हाईकोर्ट्स में इस बारे में पिटीशन भी फाइल किए गए. राजस्थान हाईकोर्ट और कर्नाटक हाईकोर्ट ने ऐसी ही याचिकाओं की सुनवाई करते हुए बुधवार को अपने आदेश जारी किए थे. दोनों ही हाईकोर्ट्स ने अलग-अलग जारी अपने आदेशों में CBDT को ऑडिट रिपोर्ट फाइलिंग की डेडलाइन को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 करने का निर्देश दिया था.
The Central Board of Direct Taxes (CBDT) has decided to extend the specified date for filing various audit reports for the Previous Year 2024–25 (Assessment Year 2025–26), from 30th September 2025 to 31st October 2025, for assessees referred to in clause (a) of Explanation 2 to… pic.twitter.com/rGs7Vagw03
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 25, 2025
दोनों हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा गया था कि टैक्सपेयर्स और टैक्स कंसल्टेंट्स के लिए टैक्स फाइलिंग पोर्टल पर आ रही दिक्कतों और टैक्स फाइलिंग यूटीलिटीज में हुए बदलावों की वजह से 30 सितंबर 2025 की डेडलाइन तक ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना मुश्किल हो रहा है, लिहाजा उन्हें इसके लिए और समय मिलना चाहिए.
किन टैक्सपेयर्स को मिलेगी राहत
CBDT की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, यह राहत उन टैक्सपेयर्स के लिए है जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139(1) के एक्सप्लेनेशन 2 के क्लॉज (a) के तहत आते हैं. इसका मतलब यह है कि वे सभी असेसी जिन्हें टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी होती है, उन्हें अब एक महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है. इससे छोटे-बड़े कारोबारियों, कंपनियों और प्रोफेशनल्स को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइलिंग में सहूलियत होगी.
CBDT ने दी आधिकारिक जानकारी
CBDT ने 25 सितंबर को जारी अपने आदेश में कहा कि टैक्स प्रैक्टिशनर्स के रिप्रेजेंटेशन और अदालतों में उनके द्वारा रखी गई बातों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. अब एसेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तय तारीख 30 सितंबर 2025 की जगह 31 अक्टूबर 2025 होगी. इस कदम से लाखों टैक्सपेयर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स को राहत मिलने की उम्मीद है.