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UPS Rules Notified : यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नियम जारी, इस तारीख तक करना होगा अप्लाई, क्या है तरीका?

Unified Pension Scheme rules notified: सरकार ने UPS के नियम नोटिफाई कर दिए हैं, जिससे केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को एक नया ऑप्शन मिला है जो पहले से NPS के दायरे में आते हैं.

Unified Pension Scheme rules notified: सरकार ने UPS के नियम नोटिफाई कर दिए हैं, जिससे केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को एक नया ऑप्शन मिला है जो पहले से NPS के दायरे में आते हैं.

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FE Hindi Desk
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Unified Pension Scheme, UPS rules notified

Unified Pension Scheme rules notified: सरकार ने UPS के नियम नोटिफाई कर दिए हैं. (Image : Freepik)

Unified Pension Scheme rules notified: सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के नियम नोटिफाई कर दिए हैं, जिससे केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को एक नया ऑप्शन मिला है जो पहले से ही नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) के दायरे में आते हैं. यह नियम 19 मार्च 2025 को जारी किए गए हैं और 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे. इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र कर्मचारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करना होगा.

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) क्या है?

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने "पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम) रेगुलेशंस, 2025" नामक नए नियमों को नोटिफाई किया है. यह स्कीम विशेष रूप से केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए लाई गई है, जो पहले से ही NPS के तहत आते हैं. इसमें वर्तमान कर्मचारी, नए भर्ती हुए कर्मचारी और वे रिटायर्ड कर्मचारी शामिल हैं, जो अभी NPS के तहत हैं. अगर कोई रिटायर्ड कर्मचारी जिसने NPS का ऑप्शन चुना था, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी को भी UPS का लाभ लेने का अधिकार मिलेगा.

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UPS के नियमों में क्या खास है?

UPS के नियमों में कई महत्वपूर्ण बातों को साफ किया गया है. इसमें "स्वीकार्य भुगतान" (admissible payout), "परिवार भुगतान" (family payout) और "डिफ़ॉल्ट पैटर्न" (default pattern) जैसी परिभाषाओं को शामिल किया गया है. इसके अलावा, इस योजना पर अमल करने से जुड़े मीडिएटर्स को डेटा की सटीकता बनाए रखनी होगी, PFRDA के निर्देशों का पालन करना होगा और किसी भी बदलाव की सूचना देनी होगी.

UPS का ऑप्शन कौन-कौन चुन सकता है?

PFRDA द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक UPS का ऑप्शन केंद्र सरकार के केवल उन्हीं कर्मचारियों के लिए खुला होगा, जो पहले से ही NPS के तहत आते हैं. इसमें वर्तमान कर्मचारी, नए नियुक्त कर्मचारी और वे रिटायर्ड कर्मचारी शामिल हैं, जो पहले NPS के तहत थे. इसके अलावा, अगर कोई रिटायर्ड कर्मचारी जिसने NPS चुना था, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसने UPS का ऑप्शन नहीं चुना था, तो उसकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी इस योजना का लाभ उठा सकती है.

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UPS के लिए आवेदन कब और कैसे करें?

UPS का लाभ लेने के इच्छुक कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 से तीन महीने के भीतर आवेदन करना होगा. नए भर्ती कर्मचारियों को जॉइनिंग के 30 दिनों के भीतर फैसला करना होगा. अगर सरकार को जरूरी लगा, तो इस समय-सीमा को बढ़ाया भी जा सकता है. हालांकि, एक बार UPS को सेलेक्ट करने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए फैसला सोच-समझकर लेना जरूरी है.

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UPS के लिए अप्लाई करने की प्रॉसेस क्या है?

UPS का लाभ उठाने के लिए एलिजिबल कर्मचारियों को निर्धारित फॉर्म भरने होंगे:

  • फॉर्म A2 - वर्तमान कर्मचारियों के लिए

  • फॉर्म A1 - नए नियुक्त कर्मचारियों के लिए

  • फॉर्म B2 - रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए

  • फॉर्म B6 - मृत पेंशनर की पत्नी के लिए

ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों तरीकों से करें आवेदन

 इस प्रॉसेस को आसान बनाने के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है.

  • ऑनलाइन आवेदन - CRA पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है.

  • ऑफलाइन आवेदन - संबंधित विभाग के हेड ऑफ़िस या DDO के माध्यम से किया जा सकता है.

अगर कोई एलिजिबल कर्मचारी तय समय सीमा (Deadline) के खत्म होने तक आवेदन नहीं करता है, तो वह NPS में ही बना रहेगा और UPS का लाभ नहीं उठा पाएगा.

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