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ट्रंप का $100,000 H-1B वीज़ा आदेश: जानें क्या है सच्चाई और क्या है अफ़वाह

ट्रंप सरकार ने नए आदेश में H-1B वीज़ा आवेदन पर 1 लाख डॉलर शुल्क लगाया है। यह नियम केवल बाहर से नए आवेदन करने वालों पर लागू होगा और फिलहाल 12 महीनों के लिए है।

ट्रंप सरकार ने नए आदेश में H-1B वीज़ा आवेदन पर 1 लाख डॉलर शुल्क लगाया है। यह नियम केवल बाहर से नए आवेदन करने वालों पर लागू होगा और फिलहाल 12 महीनों के लिए है।

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FE Hindi Desk
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अमेरिकी H-1B वीज़ा से जुड़े 8 बड़े भ्रम दूर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ने टेक इंडस्ट्री और भारतीय H-1B समुदाय में हलचल मचा दी है। इस आदेश के तहत H-1B वीज़ा आवेदन पर $100,000 की नई फीस लगाई गई है। हालांकि, ज़्यादातर घबराहट भ्रम से पैदा हुई है। पूरे आदेश को पढ़ने के बाद इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसमें वास्तव में क्या कहा गया है और क्या नहीं।


मिथक 1: हर H-1B वर्कर को अब $100,000 चुकाना होगा

हकीकत: यह फीस केवल उन वर्कर्स के लिए है जो वर्तमान में अमेरिका से बाहर रह रहे हैं। अगर कोई H-1B होल्डर पहले से ही अमेरिका में रह रहा है और काम कर रहा है, तो यह नई फीस उन पर लागू नहीं होगी। यह सिर्फ नवीनीकरण करवाने पर और नए आवेदकों पर लागू हो सकती है।
ऑर्डर कहता है: “सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी INA के सेक्शन 101(a)(15)(H)(i)(b) के तहत उन याचिकाओं पर निर्णय सीमित करेंगे जो $100,000 भुगतान के साथ नहीं आई हैं, और जिनका संबंध अमेरिका से बाहर वर्तमान में मौजूद H-1B स्पेशलिटी ऑक्युपेशन वर्कर्स से है।”

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मिथक 2: यह सभी H-1B आवेदकों पर लागू एक व्यापक आदेश है

हकीकत: डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) इस $100,000 फीस को राष्ट्रीय हित से जुड़े उद्योगों (जैसे डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स, महत्वपूर्ण STEM रिसर्च या आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी) के लिए माफ कर सकता है।
आर्डर में साफ़ तौर पर कहा गया है: “सब सेक्शन (a) और (b) के तहत लगाए गए प्रतिबंध किसी भी व्यक्तिगत विदेशी, किसी कंपनी में काम करने वाले सभी विदेशियों, या किसी उद्योग में काम करने वाले सभी विदेशियों पर लागू नहीं होंगे। यदि गृह सुरक्षा सचिव अपने विवेकाधिकार में यह निर्धारित करते हैं कि ऐसे विदेशियों को H-1B विशेष व्यवसायिक श्रमिकों के रूप में नियुक्त करना राष्ट्रीय हित में है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा या कल्याण के लिए खतरा उत्पन्न नहीं करता, यह फीस नहीं लगाई जाएगी।"


मिथक 3: मौजूदा H-1B होल्डर्स का स्टेटस खत्म हो जाएगा

हकीकत: यह आदेश मौजूदा H-1B वीज़ा को न तो रद्द करता है और न ही निरस्त। यह केवल 21 सितंबर, 2025 के बाद दायर की गई नई याचिकाओं पर लागू होगा। जो पहले से अमेरिका में हैं, वे मौजूदा नियमों के तहत तब तक काम कर सकते हैं जब तक कि उनके एम्प्लॉयर विदेश से नई याचिका न दाखिल करें। इस आदेश की 12 महीने बाद समीक्षा होगी।

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मिथक 4: हर साल देनी होगी $100,000 की फीस 

ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप और हावर्ड लुटनिक ने दावा किया कि $100k H-1B फीस हर साल देनी होगी।
हकीकत: आदेश में वार्षिक शुल्क का कोई ज़िक्र नहीं है। इसमें साफ कहा गया है कि आदेश 12 महीने तक सीमित है और बाद में इसकी समीक्षा होगी।


मिथक 5: $100,000 फीस हमेशा लागू रहेगी

हकीकत: अगर इसे आगे न बढ़ाया गया तो यह फीस केवल 12 महीने के लिए लागू रहेगी। प्रशासन H-1B लॉटरी के बाद पड़े प्रभाव की समीक्षा करेगा और उसके बाद ही इसे बढ़ाने पर विचार करेगा।
ऑर्डर कहता है: “H-1B लॉटरी पूरी होने के 30 दिनों के भीतर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी ऑफ लेबर और सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी संयुक्त रूप से राष्ट्रपति को यह सिफारिश देंगे कि क्या इस प्रतिबंध को बढ़ाना या नवीनीकरण करना अमेरिका के हित में है।”

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मिथक 6: कंपनियां B-वीज़ा पर वर्कर्स भेजकर फीस से बच सकती हैं

हकीकत: आदेश ने खास तौर पर B-वीज़ा के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी है। स्टेट डिपार्टमेंट नए दिशा-निर्देश जारी करेगा ताकि कंपनियां बिज़नेस/टूरिस्ट वीज़ा का इस्तेमाल कर H-1B वर्कर्स को चुपके से अमेरिका न ला सकें।
ऑर्डर कहता है कि “B वीज़ा का दुरुपयोग रोकने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नए दिशा-निर्देश जारी करेंगे ताकि उन वर्कर्स को आने से रोका जा सके जिनके पास पहले से H-1B स्वीकृति है (1 अक्टूबर, 2026 से पहले के स्टार्ट डेट के साथ)।”


मिथक 7: H-1B प्रोग्राम अब भी एंट्री-लेवल विदेशी वर्कर्स को तरजीह देगा

हकीकत: आदेश में मौजूदा वेतन लेवल को बढ़ाने के लिए कहा गया है। साथ ही DHS को उच्च वेतन व अत्यधिक कुशल आवेदकों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है। इससे आउटसोर्सिंग कंपनियां, जो सस्ते श्रम पर निर्भर थीं, सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी।
ऑर्डर कहता है: “लेबर सेक्रेटरी वेतन लेवल्स की समीक्षा करेंगे और उन्हें इस घोषणा के नीतिगत उद्देश्यों के अनुरूप संशोधित करेंगे।”

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मिथक 8: H-1B आवेदकों को खुद $100,000 फीस देनी होगी

हकीकत: आदेश के अनुसार यह फीसनियोक्ताओं (employers) को देनी होगी, न कि आवेदकों को।
ऑर्डर कहता है: “नियोक्ताओं को, अमेरिका के बाहर किसी विदेशी के लिए H-1B याचिका दायर करने से पहले, यह दस्तावेज़ प्राप्त और सुरक्षित रखना होगा कि $100,000 भुगतान किया जा चुका है।”


आगे का मतलब क्या है?

जो वर्कर्स पहले से अमेरिका में हैं, उनके लिए फिलहाल कोई बदलाव नहीं है। लेकिन एंप्लॉयर्स को अगर विदेश से दोबारा याचिका दाखिल करनी पड़ी तो नवीनीकरण और ट्रांसफर महंगे हो सकते हैं। कंपनियों के लिए, H-1B अब सस्ते श्रम का विकल्प नहीं रहा। संदेश साफ है — अमेरिका अब कम लेकिन अधिक वेतन पाने वाले और अत्यधिक कुशल विदेशी वर्कर्स चाहता है।

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.

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