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Setback for Trump: अमेरिकी कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप को दिया बड़ा झटका, जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं देने के आदेश पर लगाई रोक

Trump Order Ending Birthright Citizenship Blocked : राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बर्थराइट सिटिजनशिप खत्म करने के आदेश पर अमेरिका की एक अदालत ने रोक लगा दी है. नया आदेश अब 14 दिनों तक लागू नहीं किया जा सकेगा.

Trump Order Ending Birthright Citizenship Blocked : राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बर्थराइट सिटिजनशिप खत्म करने के आदेश पर अमेरिका की एक अदालत ने रोक लगा दी है. नया आदेश अब 14 दिनों तक लागू नहीं किया जा सकेगा.

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Viplav Rahi
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Court Blocks Trump Order: एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने के बाद व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में स्टाफ सेक्रेटरी से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप. (Photo : AP-PTI)

Trump Order Ending Birthright Citizenship Blocked : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक अमेरिकी कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अमेरिका के सिएटल की फेडरल कोर्ट ने राष्ट्रपति के उस एक्जीक्यूटिव ऑर्डर को लागू करने पर रोक लगा दी है, जिसके तहत उन्होंने बर्थराइट सिटिजनशिप यानी जन्म के आधार पर नागरिकता देने के कानून को खत्म कर दिया था. जस्टिस जॉन कॉगनॉर ने गुरुवार को दिए आदेश में अगले 14 दिनों के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के ऑर्डर को लागू करने पर रोक लगा दी. इस दौरान अदालत ट्रंप के आदेश पर और गहराई से विचार करेगी. यह फैसला ट्रंप के आदेश को पहला बड़ा कानूनी झटका माना जा रहा है, जो अमेरिकी नागरिकता कानून को फिर से परिभाषित करने की कोशिश करता है.

संविधान के खिलाफ है आदेश : जज

जस्टिस कॉगनॉर ने ट्रंप के आदेश के खिलाफ सुनवाई में साफ तौर पर कहा कि यह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर "स्पष्ट रूप से असंवैधानिक" लग रहा है. उन्होंने जस्टिस डिपार्टमेंट के वकील ब्रेट शुमेट को संबोधित करते हुए कहा कि यह समझना मुश्किल है कि कोई वकील इस आदेश को संवैधानिक कैसे मान सकता है.

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संविधान के 14वें संशोधन से जुड़ा है मामला 

यह विवाद अमेरिका के 14वें संविधान संशोधन पर आधारित है, जो 1868 में लागू हुआ था. इसमें कहा गया है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी, चाहे उसके माता-पिता की नागरिकता या माइग्रेशन की स्थिति कुछ भी हो. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भी 127 साल पहले 'यूनाइटेड स्टेट्स बनाम वोंग किम आर्क' मामले में यह स्पष्ट किया था कि अमेरिका में जन्मे बच्चों को नागरिकता का अधिकार होगा, चाहे उनके माता-पिता नागरिक हों या नहीं. ट्रंप का यह आदेश इस स्थापित न्यायिक विरासत को भी चुनौती देता है.

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कई अमेरिकी राज्यों ने भी किया है एतराज

अमेरिका के चार डेमोक्रेट प्रभाव वाले राज्यों - वॉशिंगटन, एरिज़ोना, इलिनॉइस, और ओरेगन ने भी अदालत में याचिका दाखिल की है. उनका कहना है कि यह आदेश 14वें संशोधन का उल्लंघन करता है और 1.5 लाख से अधिक नवजात बच्चों को नागरिक अधिकारों से वंचित कर देगा. 

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क्या है राष्ट्रपति ट्रंप की दलील

राष्ट्रपति ट्रंप लंबे समय से बर्थराइट सिटिजनशिप खत्म करने की वकालत करते आ रहे हैं. उनके मुताबिक यह नीति अवैध प्रवासियों को बढ़ावा देती है और सार्वजनिक संसाधनों पर दबाव डालती है. ट्रंप प्रशासन के जस्टिस डिपार्टमेंट ने इस आदेश को ट्रंप के इमिग्रेशन में सुधार की कोशिशों का हिस्सा बताते हुए इसका बचाव किया है. उनका कहना है कि यह कदम अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर संकट और अमेरिका के ध्वस्त हो रहे इमिग्रेशन सिस्टम को सुधारने के लिए जरूरी है.

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कानूनी और राजनीतिक मोर्चों पर छिड़ी बहस 

हालांकि यह मामला फिलहाल अदालत में है, ट्रंप के सहयोगी इस नीति को कानून का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं. 36 रिपब्लिकन सांसदों ने संसद में एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें नागरिकता के अधिकार को अमेरिकी नागरिकों और कानूनी रूप से स्थायी निवासियों यानी ग्रीन कार्ड होल्डर्स के बच्चों तक सीमित करने की बात कही गई है. यह विवाद अब कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर तेज हो गया है. ट्रंप के आदेश पर अदालत का अंतिम फैसला अमेरिकी नागरिकता के भविष्य को तय कर सकता है.

Donald Trump US Court