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Advance tax payment deadline : जिन लोगों के लिए एडवांस टैक्स भरना अनिवार्य है, उनके लिए यह जरूरी काम करने की डेडलाइन आ चुकी है. (Image : Financial Express)
Advance tax payment deadline for 2024-25 : इनकम टैक्स देने वाले कई करदाताओं को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वे भी एडवांस टैक्स पेमेंट के दायरे में आते हैं. कहीं आप भी ऐसे लोगों में शामिल तो नहीं हैं? अगर आपको पक्के तौर पर नहीं मालूम कि आपकी एडवांस टैक्स देनदारी बनती है या नहीं, तो जल्द से जल्द अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछ लें या फॉर्म 26AS चेक करके देख लें. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों के लिए एडवांस टैक्स भरना अनिवार्य है, उनके लिए यह जरूरी काम करने की डेडलाइन आ चुकी है.
15 जून है एडवांस टैक्स की पहली किस्त भरने की तारीख
दरअसल, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एडवांस टैक्स की पहली किस्त का पेमेंट करने की अंतिम तारीख 15 जून 2025 है. अगर किसी टैक्सपेयर ने एडवांस टैक्स की देनदारी के बावजूद वक्त पर पेमेंट नहीं किया तो जुर्माना देने की नौबत आ सकती है. एडवांस टैक्स का मतलब ये है कि आपको अपने इनकम टैक्स का भुगतान साल के अंत में एक बार में करने की जगह पूरे साल के दौरान किस्तों में चुकाते रहना है.
किनके लिए जरूरी है एडवांस टैक्स पेमेंट करना?
वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान जिन टैक्सपेयर्स की नेट इनकम टैक्स लायबिलिटी (net income tax liability) 10,000 रुपये से अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स का पेमेंट करना जरूरी है. नेट इनकम टैक्स लायबिलिटी या देनदारी का मतलब है टीडीएस (Tax Deducted At Source) को घटाने के बाद आने वाली अनुमानित टैक्स देनदारी.
एडवांस टैक्स पेमेंट की तारीखें
इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) के मुताबिक जिन टैक्स पेयर्स की एडवांस टैक्स देनदारी बनती है, उन्हें इसका भुगतान साल में अधिकतम 4 किस्तों में करना होता है, वरना बकाया टैक्स पर पेनाल्टी लगती है. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एडवांस टैक्स पेमेंट की तारीखें इस प्रकार हैं:
- पहली किस्त: 15 जून, 2025
- दूसरी किस्त: 15 सितंबर, 2025
- तीसरी किस्त: 15 दिसंबर, 2025
- चौथी किस्त: 15 मार्च, 2026
यहां बताया गया है कि किसी व्यक्ति को एडवांस टैक्स का भुगतान कब करना होता है और हरेक बार में एडवांस टैक्स पेमेंट का प्रतिशत क्या होता है.
एडवांस टैक्स भरने की तारीख | एडवांस टैक्स पेमेंट का प्रतिशत |
15 जून या उससे पहले | नेट इनकम टैक्स लायबिलिटी का 15% |
15 सितम्बर या उससे पहले | नेट इनकम टैक्स लायबिलिटी का 45% (पहले दिए जा चुके एडवांस टैक्स को घटाने के बाद) |
15 दिसंबर या उससे पहले | नेट इनकम टैक्स लायबिलिटी का 75% (पहले दिए जा चुके एडवांस टैक्स को घटाने के बाद) |
15 मार्च या उससे पहले | नेट इनकम टैक्स लायबिलिटी का 100% (पहले दिए जा चुके एडवांस टैक्स को घटाने के बाद) |
एडवांस टैक्स न भरने पर जुर्माना
सेक्शन 234B और 234C के तहत एडवांस टैक्स का भुगतान नहीं करने पर हर महीने 1 फीसदी की दर से दंडात्मक ब्याज (Penal Interest) लगाया जाता है. सेक्शन 234B एडवांस टैक्स पेमेंट में देरी या आधे-अधूरे भुगतान पर लागू होता है, जबकि सेक्शन 234C व्यक्तिगत एडवांस टैक्स की किस्तों का भुगतान नहीं करने या कम भुगतान करने पर लागू होता है.
अभी किन्हें नहीं करना होगा एडवांस टैक्स का भुगतान?
आयकर अधिनियम के तहत 60 साल या उससे अधिक उम्र के ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को एडवांस टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ता, जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन से कोई आय नहीं है. इसके अलावा, जिन लोगों ने अनुमानित टैक्सेशन स्कीम (presumptive taxation scheme) का चुनाव किया है, उन्हें एडवांस टैक्स का भुगतान 15 मार्च तक एक बार में ही करना होता है.
कैसे करें एडवांस टैक्स का पेमेंट?
आप अपने एडवांस टैक्स का भुगतान आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल का उपयोग करके कर सकते हैं. ऑनलाइन भुगतान के लिए डेबिट कार्ड, नेट-बैंकिंग, RTGS/NEFT, UPI और क्रेडिट कार्ड जैसे कई विकल्पों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.