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APY : हर महीने घर आएंगे 10,000 रुपये, हस्‍बैंड वाइफ हैं तो मिलकर उठाएं सरकारी पेंशन स्‍कीम का फायदा

Atal Pension Yojana : अटल पेंशन योजना (APY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक गारंटीड पेंशन स्‍कीम है. इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है.

Atal Pension Yojana : अटल पेंशन योजना (APY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक गारंटीड पेंशन स्‍कीम है. इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है.

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Sushil Tripathi
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Pension Scheme : पति-पत्नी दोनों इस स्कीम में शामिल होकर नियमित कंट्रीब्यूशन करें, तो मिलकर रिटायरमेंट के बाद 10 हजार रुपये की रेगुलर इनकम हासिल कर सकते हैं. (Pixabay)

Atal Pension Yojana Calculator : अटल पेंशन योजना (APY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक गारंटीड पेंशन स्‍कीम है. इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है. पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा अटल पेंशन योजना को संचालित किया जाता है. इस योजना की खास बात यह है कि इसमें नियमित रूप से किया गया बेहद मामूली रकम का कंट्रीब्यूशन भी रिटायरमेंट के बाद ठीक-ठाक मंथली पेंशन दिला सकता है. इस स्कीम में अधिकतम मंथली पेंशन 5000 रुपये है. लेकिन अगर पति-पत्नी दोनों इस स्कीम में शामिल होकर नियमित कंट्रीब्यूशन करें, तो दोनों मिलकर रिटायरमेंट के बाद हर महीने 10 हजार रुपये की रेगुलर इनकम हासिल कर सकते हैं.

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पेंशन के अलग अलग हैं 5 स्लैब

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इस योजना में पेंशन के 5 स्लैब हैं. जिसमें 1000 रुपये मंथली, 2000 रुपये मंथली, 3000 रुपये मंथली, 4000 रुपये मंथली और 5000 रुपये मंथली पेंशन का प्रावधान हैं. हालांकि सरकार की ओर से संकेत मिल रहे हैं, आने वाले दिनों में ये स्लैब 2000, 4000, 6000, 8000 और 10 हजार मंथली के हो सकते हैं.

नियम के अनुसार योजना से 18 साल से 40 साल के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक जुड़ सकता है. उम्र के लिहाज से पेंशन योजना में अंशदान करना होता है. जैसे 18 साल की उम्र में अधिकतम पेंशन लिमिट 5000 महीना के लिए उसे 210 रुपये हर महीने योगदान करना होता है. 25 साल की उम्र में जुड़ने पर हर महीने 376 रुपये, वहीं 30 साल वालें के लिए यह योगदान 577 रुपये, 35 साल वाले के लिए 902 रुपये और 39 साल वालों के लिए 1318 रुपये है.

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हस्‍बैंड और वाइफ खोल सकते हैं अलग अलग अकाउंट

इस योजना की खासियत है कि इसमें हस्‍बैंड और वाइफ अलग अलग अकाउंट खोल सकते हैं और 5,000 रुपये पेंशन के लिए प्लानिंग कर सकते हैं. मान लिया कि हस्‍बैंड और वाइफ 25 साल की उम्र के आस पास हैं तो दोनों को 376 रुपये का योगदान करना होगा , जो कुल 752 रुपये होगा. वहीं दोनों की उम्र 30 साल के आस पास है तो दोनों को मिलकर महीने का 1154 रुपये (एक व्‍यक्ति 577 रुपये) योगदान करना होगा. 60 की उम्र होने पर दोनों को 5,000 रुपये पेंशन यानी कुल 10,000 रुपये घर आएंगे. 

कैसे खुलवा सकते हैं APY अकाउंट?

जिस बैंक की ब्रांच में आपका बचत खाता खुला है, वहां जाकर APY अकाउंट खुलवाने के लिए आवेदन किया जा सकता है. अगर आपका बैंक में खाता है तो बैंक अकाउंट से केवाईसी डिटेल्स रेप्लिकेट हो जाएंगी. ब्रॉन्च में गए बगैर आधार कार्ड के जरिए खाता खुलवाया जा सकता है. इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के जरिये भी इसे खुलवाया जा सकता है.  

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APY नॉमिनी के नियम

अटल पेंशन स्कीम में नॉमिनी की डिटेल जरूरी है. अगर सब्सक्राइबर मैरिड है तो स्पाउस यानी पति या पत्नी डिफॉल्ट नॉमिनी के तौर पर अधिकृत हो जाता है. इसके लिए दोनों का आधार कार्ड जरूरी है.

60 की उम्र के पहले डेथ होने पर

अगर 60 साल पूरे होने से पहले ही सब्सक्राइबर की डेथ हो जाए तो स्पाउस के पास यह विकल्प होता है कि बचे हुए साल के लिए योगदान जारी रखें. ओरिजिनल सब्सक्राइबर की उम्र 60 होने के बाद नॉमिनी को भी वही पेंशन मिलगी, जिसके लिए ओरिजिनल सब्सक्राइबर हकदार था.

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समय से पहले पैसे खाता बंद करने पर क्या होगा

मैच्योरिटी के पहले APY से बाहर निकलना चाहते हैं तो इसकी भी सुविधा है. जिस बैंक अकाउंट में है, उस बैंक में APY अकाउंट क्लोजर फॉर्म भरकर जमा करना होता है. इस फॉर्म में आपको स्वैच्छिक निकासी का कारण लिखना होता है.

सरकार की ओर से किया जाने वाला अंशदान और उस पर जो इनकम हुई है, वह रकम वापस नहीं की जाती है. अकाउंट के रखरखाव का खर्च भी काट लिया जाता है. इसके बाद आपके बचा हुआ फंड आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. लेकिन अगर किसी गंभीर बीमारी या मृत्यु होने पर APY को बंद करना चाहते हैं तो कुछ भी कटौती नहीं की जाती.

APY: टैक्स बेनेफिट

अटल पेंशन योजना में निवेश पर टैक्स छूट की सुविधा है. इसके अंतर्गत इनकम टैक्स की धारा 80CCD(1) के तहत टैक्स बचा सकते हैं. यहां ध्‍यान रखने वाली बात है कि सेक्शन 80CCD(1) और सेक्शन 80C के तहत एक फाइनेंशियल में अधिकतम 1.50 रुपये तक निवेश पर टैक्‍स बचा सकते हैं.

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